उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Odisha Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Odisha Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

By Abhisheak Kumar

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – जब आप उड़ीसा में किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घर लेते हैं तब सोसायटी के सेक्रेटरी की तरफ से एक शेयर जारी किया जाता है जो आपके फ्लैट पर मालिकाना हक को दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर विभिन्न प्रकार की परेशानी आ सकती है। ऐसे में उड़ीसा शहर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें या फिर शेयर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि को कैसे सही करें इसके बारे में जानना जरूरी है। 

उड़ीसा में किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने से पहले आपको उसका शेयर सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। इससे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी और अगर आप अपने वर्तमान शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों को पढ़ें। 

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उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट क्या है? 

उड़ीसा के सभी नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो पहचान पत्र के साथ-साथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के हिस्सेदारी को दर्शाने का कार्य करता है। अगर आप उड़ीसा के किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपके घर का शेयर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 

ऐसे शेयर सर्टिफिकेट में आपके द्वारा दिए गए पैसे और उसके बदले मिले हुए फ्लैट का लेखा-जोखा और उस पर आपके मालिकाना हक होने की जानकारी देता है। शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी आपको कौन-कौन सी बात जाननी चाहिए और उसमें नाम परिवर्तन कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी नीचे दी गई है। 

शेयर सर्टिफिकेट उड़ीसा में आप कब अपना नाम चेंज कर सकते हैं 

आप कब अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट में चेंज कर सकते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है जिसे नीचे बताया किया गया है – 

  • किसी ज्योतिषी कारण की वजह से अगर नाम में कोई चेंज कर रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट चेंज करना होगा 
  • फैशन की वजह से नाम में कोई चेंज कर रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट बदलना होगा 
  • जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं और उसके नाम पर अपना फ्लैट करना है तब आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना होगा 
  • शादी के बाद नाम में परिवर्तन होने पर शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना होगा 
  • तलाक के बाद अगर प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखना है तो शेयर सर्टिफिकेट में अपना पुराना नाम दर्ज करना होगा। 

नाम चेंज होने के बाद उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में क्या चेक करें 

शेयर सर्टिफिकेट में एक बार नाम चेंज हो जाने के बाद अपने नए सर्टिफिकेट में कुछ-कुछ बातों को ध्यान से चेक करना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –

  • सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट में अपना नया नाम अच्छे से चेक करें 
  • शेयर सर्टिफिकेट में आपके द्वारा भुगतान की गई राशि और उसके बदले मिले हुए एरिया के बारे में दर्शाया जाता है। 
  • शेयर सर्टिफिकेट पर सेक्रेटरी का मोहर या बिल्डर का मोहर जरूर चेक करें 
  • इसके बाद शेयर सर्टिफिकेट जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही नए शेयर सर्टिफिकेट को यूजी करे।

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की पात्रता 

शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज करना कि कुछ पात्रता निर्धारित की गई है अगर आप इन पत्रताओं को पूरा करते हैं तो ही आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर पाएंगे – 

  • शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए 
  • आपको उड़ीसा का मूल निवासी होना चाहिए
  • जिस प्रॉपर्टी का शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है उसका पूरा पेमेंट क्लियर होना चाहिए और सारे पेपर होने चाहिए 
  • शेयर सर्टिफिकेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के तरफ से तैयार होता है इसलिए आपका एक फ्लैट किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होना चाहिए। 
  • नाम चेंज करने के लिए आपको नीचे बताए गए सभी दस्तावेज और उसी तरीके की जरूरत होगी 

शेयर सर्टिफिकेट उड़ीसा में नाम चेंज करने की प्रक्रिया 

उड़ीसा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको एक खास प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है – 

  • सबसे पहले नाम चेंज का एक एफिडेविट तैयार करें 
  • नए नाम का विज्ञापन स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करें 
  • गजट कार्यालय में एक आवेदन पत्र भेजें 
  • अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ भेजें और कुछ समय इंतजार करें

उड़ीसा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप उड़ीसा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसे नीचे बताया किया गया है – 

  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • गजट कार्यालय के लिए आवेदन पत्र 
  • नाम चेंज का एफिडेविट 
  • अखबार में नाम चेंज का विज्ञापन 
  • नाम चेंज करने के कारण का सर्टिफिकेट

उड़ीसा में गजट क्या है? 

नाम चेंज करवाने के लिए गजट बहुत जरूरी है। यह केंद्र सरकार के तरफ से प्रकाशित होने वाला एक पत्रिका है। इसे हर हफ्ते जारी किया जाता है इसमें सरकार की नीति और योजना के अलावा नाम चेंज और धर्म परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित होती है। देश में किसी को भी किसी भी सरकारी दस्तावेज में अगर नाम परिवर्तन करना है तो उसे अपने नाम को गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होता है। 

उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपको गजट पत्रिका का कार्यालय मिलेगा। वहां से हर हफ्ते गजट प्रकाशित होता है आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक आवेदन पत्र के साथ डाक के जरिए गजट कार्यालय भेजना होगा। उसके बाद नए गजट पत्रिका में नाम चेंज हो जाएगा।

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Odisha Share Certificate Me Name Change Kaise Kare 

अगर आप उड़ीसा के नागरिक हैं और गजट पत्रिका में नाम चेंज करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का निर्देश अनुसार पालन करें – 

Step 1 – सबसे पहले आपको स्थानीय कोर्ट की नोटरी में जाकर एक एफिडेविट तैयार करवाना है इसके लिए आप किसी भी अधिवक्ता की मदद ले सकते हैं। 

Step 2 – इसके बाद आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार के कार्यालय में जाना है और आपके नए नाम की जानकारी अखबार में प्रकाशित करनी है। यह एक विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करना है और उस विज्ञापन का जेरॉक्स अपने पास रखना है। इस विज्ञापन में पुराना नाम, नया नाम, पिता का नाम पता इन सारी चीजों को लिखना है। 

Step 3 – अब आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। यह आवेदन पत्र गजट कार्यालय के लिए लिखना है और अपना नया नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित करने का अनुरोध करना है। 

Step 4 – अपने आवेदन पत्र एफिडेविट मूल निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन पासपोर्ट साइज फोटो इन सभी आवश्यक दस्तावेजों को गजट कार्यालय डाक की मदद से भेज देना है। 

Note – इसके बाद आपको कुछ समय इंतजार करना है जब नया गजट प्रकाशित होगा तो उसमें आपके नए नाम की जानकारी प्रकाशित हो जाएगी और उसके आधार पर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर पाएंगे।

ऑनलाइन उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें 

उड़ीसा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना काफी भाग दौड़ भरा कार्य हो सकता है। इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के दौरान बहुत अधिक मेहनत और काफी खर्च हो सकता है। 

इन सब के समाधान के रूप में शेयर सर्टिफिकेट का कार्य ऑनलाइन करने का काम शुरू किया गया है। आप आसानी से हमारे वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करेंगे, आप आसानी से हमारी सर्विस लेकर घर बैठे कम पैसे में तुरंत शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. शेयर सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम चेंज हो जाता है? 

शेयर सर्टिफिकेट में आसानी से 7 से 15 दिन के अंदर नाम चेंज हो जाता है। 

Q. शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे होता है? 

उड़ीसा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको एक एफिडेविट करवाना होगा उसके बाद नाम चेंज का विज्ञापन जारी करना होगा और उसके बाद गजट कार्यालय में एक आवेदन पत्र लिखना होगा जब गजट पत्रिका में नया नाम प्रकाशित होगा तो उसका इस्तेमाल करके आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं। 

Q. शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? 

जिसके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट बनाया गया है वह व्यक्ति आसानी से शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवेदन कर सकता है। 

Q. ऑनलाइन उड़ीसा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें? 

ऑनलाइन शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आप हमारी सहायता ले सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए किसी भी संपर्क बटन पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें और हम आपके शेयर सर्टिफिकेट में तुरंत नाम चेंज करेंगे। 

Abhisheak Kumar✍️

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Abhisheak Kumar

Content Author at YourDoorStep

मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने फिजिक्स में बी.एससी (ऑनर्स) किया है और पिछले कई सालों से "Yourdoorstep" के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग-अलग दस्तावेज़ बनवाने और उनके सवालों का सही जवाब देने में मदद करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि आसान हिंदी भाषा में सारी जानकारी देकर लोगों का काम आसान बनाया जाए। मैं अनुभव के साथ सटीक और उपयोगी जानकारी देने पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे कंटेंट से हर पाठक को मदद मिले।

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