दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Delhi Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Delhi Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

Delhi Share Certificate Me Name Change Kaise Kare – जो लोग दिल्ली के मूल निवासी हैं और वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसे जगह पर रहने वाले लोगों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से ही कोऑपरेटिव सोसायटी में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक को दर्शा सकते हैं। अगर किसी के शेयर सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की त्रुटि है जिसे वह सुधारना चाहते हैं तो आज हम इस लेख के माध्यम से दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में अच्छे से बताने वाले हैं। 

दिल्ली के सभी निवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है और जो लोग इसे बनवाना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन के तहत बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शेयर सर्टिफिकेट पहले बन गया है लेकिन उनके शेयर सर्टिफिकेट में किसी तरह की गलती है तो हमारे द्वारा नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करके वह अपने शेयर सर्टिफिकेट में हुई गलती को सुधार सकते हैं। 

दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?

दिल्ली के नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट आवश्यक दस्तावेज बन चुका है क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के घर पर अपना मालिकाना हक दर्शा सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट सोसायटी के सेक्रेटरी या फिर सोसायटी के किसी कमिटी मेंबर से आपको मिल सकता है। 

आप शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से कभी भी किसी भी वक्त अपने कोऑपरेटिव सोसायटी के घर पर मालिकाना हक दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की कोई गलती है तो आप हमारे द्वारा बताए गए कुछ निर्देशों का पालन कर आसानी से अपने शेयर सर्टिफिकेट में सुधार कर सकते हैं। 

दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम कौन चेंज करवा सकता है | Eligibility for Delhi Share Certificate Name Change

दिल्ली के नागरिक जो शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं उनके पास कुछ आवश्यक पात्रता होनी आवश्यक है। आईए हम नीचे आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन लोग शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम बदलवा सकते हैं। 

  • शेयर सर्टिफिकेट चेंज करवाने वाले शख्स की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 
  • वह शख्स दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • नाम चेंज कराने के लिए उस शख्स के पास नाम चेंज का एक एफिडेविट होना आवश्यक है। 
  • उस शख्स को अपने नाम चेंज कराने की जानकारी को सार्वजनिक रूप से अखबार में प्रकाशित करानी होगी। 
  • इतना कराने के साथ-साथ उस शख्स को चंडीगढ़ में एक गजट पत्रिका भी प्रकाशित करानी होगी। 

दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के कारण | Reason for Delhi Share Certificate Name Change

दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें

जो व्यक्ति दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं उनके पास नाम चेंज कराने के लिए कोई कारण होना आवश्यक है। हम नीचे यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस परिस्थिति में आप दिल्ली शेयर्स सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। 

  • शादी होने के बाद मालिकाना हक वाले कागजात पर आप अपने नए नाम की जानकारी दे सकते हैं और इस परिस्थिति में आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 
  • अगर आप अपने परिवार वालों की सहमति से अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं तो आप आसानी से करा सकते हैं। 
  • आप अगर अपने घर के मालिकाना हक को किसी दूसरे के नाम से दर्शना चाहते हैं या किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में भी आप अपने घर के मालिकाना हक वाले कागजात पर अपना नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 
  • अगर आप किसी ज्योतिष के कहने पर अपने शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज कराना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में भी आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की अनुमति मिलती है। 

Note – अगर इन सब परिस्थितियों के अलावा किसी दूसरी परिस्थिति में आप अपना नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं तो आप आसानी से शेयर सर्टिफिकेट पर अपना नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 

दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया | Process for Delhi Share Certificate Name Change

आप दिल्ली के मूल निवासी हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में कोई गलती होने के कारण या फिर आप किसी अन्य कारणवश अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आइए हम आपको नीचे कुछ दिशानिर्देश के बारे में बताते हैं जिसका पालन कर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम आसानी से परिवर्तन करा पाएंगे। 

  • सबसे पहले अपने नाम का एफिडेविट बनवाना होगा – शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन कराने के लिए सबसे पहले आपको नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट तैयार कराना होगा। एफिडेविट तैयार कराने के लिए आप अपने स्थानीय कोर्ट का मदद ले सकते हैं। 
  • नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करें – इसके बाद आपको अपने नए नाम की जानकारी विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित करनी होगी। जिसके लिए आप दिल्ली के क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा वाले अखबार में अपना नाम प्रकाशित कर सकते हैं और इस जानकारी को सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। 
  • राजस्थान गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी – यह सब करने के साथ-साथ आपको दिल्ली की गजक पत्रिका में एक आवेदन भी करना होगा।  

दिल्ली में गजट क्या है?

दिल्ली के सरकार द्वारा दिल्ली गजट पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। यह गजट पत्रिका दिल्ली के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा इस गजट पत्रिका में दिल्ली में चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं और सरकार द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। दिल्ली सरकार द्वारा यह गजट पत्रिका हफ्ते में एक बार प्रकाशित की जाती है और इसमें दिल्ली के धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन करने वाले लोगों की जानकारी भी दी जाती है। 

दिल्ली गलत पत्रिका से दिल्ली के मूल निवासियों को यह सारी जानकारी मिल जाती है इसलिए गजट पत्रिका दिल्ली के नागरिकों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर दिल्ली के निवासी गजट पत्रिका पाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। आइए हम आपको नीचे बताते हैं कि आप किस तरह आसानी से गजट पत्रिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Delhi Share Certificate Name Change

अगर आप दिल्ली के निवासी है और आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में किसी कारणवश नाम बदलना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। आइए हम उन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानते हैं। 

  • आधार कार्ड या कोई भी अन्य पहचान पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • दिल्ली गजट 

दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Delhi Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं (दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें) तो आपको नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिसके तहत आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 

Step 1 – सबसे पहले आपको अपना एफिडेविट बनवाना होगा

दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट के अलावा और भी कई सरकारी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन कराने के लिए नए नाम का एफिडेविट बनवाना पड़ता है। ऐसे मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराने के लिए अपने नए नाम का एक एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट आप अपने स्थानीय कोर्ट के माध्यम से नए नाम बदलने की जानकारी का कारण लिखकर हस्ताक्षर कर आसानी से बनवा सकते हैं। 

Step 2 – अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करें

इसके बाद आपको अपने नए नाम की जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना होगा। इसके लिए आपको दिल्ली की स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के अखबारों में अपने नए नाम की जानकारी को प्रकाशित करना होगा। 

Step 3 – दिल्ली में गजट पत्रिका प्रकाशित करे

दिल्ली के शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आपने सभी दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र गजट राजपत्र को लिखना है जिसमे नाम परिवर्तन की पूरी जानकारी को लिखना है, उसके बाद आपके आवेदन अनुसार आपका नाम गजट पत्रिका मे प्रकाशित किया जाएगा और उसका इस्तेमाल आप नाम परिवर्तन के प्रमाण के रूप मे कर सकते है।

Note – शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया हमने ऊपर बता दी है जो काफी मुश्किल है। इसलिए आप Yourdoorstep का इस्तेमाल कर आसानी से घर बैठे अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट पर चेंज कर सकते हैं। 

दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने

वर्तमान समय में यह वेबसाइट काफी पॉपुलर हो चुकी है और आप इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से अपने शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम बदल सकते हैं। 

  • सबसे पहले आपको अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को Yourdoorstep वेबसाइट के जरिए हमें बताना होगा। हम खुद आपका नाम आपके शेयर सैटिफिकेट में चेंज करा कर आपके घर भेज देंगे। 
  • आप हमारे इस वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही अपने शेयर सर्टिफिकेट पर अपना नाम परिवर्तन करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर से बाहर निकलने तक की जरूरत नहीं है। 
  • सबसे खास बात कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से हम से सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट के अलावा किसी भी सरकारी दस्तावेज पर आसानी से नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 

FAQ

Q. दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम परिवर्तन होता है?

दिल्ली के नागरिकों को अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराने में 7 से 15 दिनों का समय लगता है 

Q. दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करें?

दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम परिवर्तन करने के गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होती है और उसके बाद विज्ञापन के द्वारा आपको अपने नए नाम की जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित भी करना होगा। इसके लिए आप Yourdoorstep का सहारा ले सकते हैं और आसानी से घर बैठे अपना नाम परिवर्तन करा सकते हैं 

निष्कर्ष

आज हमने आपको अपने इस लेख के माध्यम से दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज कैसे करें के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और गजट पत्रिका कैसे प्रकाशित की जाती है। अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साथ अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी साझा कर सकते हैं। 

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