
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट मे नाम चेंज कैसे करे | Uttar Pradesh Passport Me Name Change Kaise Kare
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहकर पासपोर्ट में नाम बदलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत मददगार होगी। शादी के बाद सरनेम बदलने, तलाक के बाद या किसी अन्य वजह से नाम बदलने की जरूरत पड़ सकती है। पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन के कारण आसान हो गई है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अगर आपके पासपोर्ट में नाम की गलती है या आपको नया नाम अपडेट करना है, तो इस लेख में दी गई जानकारी से आप इसे आसानी से कर पाएंगे। पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जिसे विदेश यात्रा या अन्य आधिकारिक कामों में उपयोग किया जाता है।
जैसा कि हम सब जानते हैं आज के समय में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो आप हमारे वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पासपोर्ट में नाम चेंज की पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो लेख के साथ अंत तक बन रहे।
उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट क्या है? | What is Passport in Uttar Pradesh?
अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक शिक्षा के लिए व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है तो पासपोर्ट उसके लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है। बीते कुछ सालों से लोग बड़े पैमाने पर विदेश जा रहे हैं आपके विदेश जाने के कोई भी कारण हो सकते हैं लेकिन पासपोर्ट को अपडेट रखना जरूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है जो न केवल देश में बल्कि विदेश में भी आपके नागरिकता और पहचान को कायम रखना है। ऐसे में पासपोर्ट के नाम में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपको नीचे बताए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में कौन नाम चेंज कर सकता है | Eligibility for Uttar Pradesh Passport Name Change
उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक पासपोर्ट धारक को कौन-कौन सी स्थिति में पासपोर्ट नाम चेंज करना अनिवार्य होगा इसे नीचे सुचाबाद किया गया है –
- शादी के बाद सरनेम चेंज होने पर पासपोर्ट में नाम चेंज करना पड़ता है
- डिवोर्स के बाद पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको नीचे बताएं तरीके का पालन करते हुए नाम चेंज करना होता है।
- किसी भी कारण से अगर आप अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पासपोर्ट में अपने नए नाम को अपडेट करना होगा।
- अगर आपका पासपोर्ट में कोई गलती हो जाती है तो नीचे बताएं तरीके से नाम चेंज किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज का आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- आपका आधार कार्ड
- उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आपका जन्म प्रमाण पत्र
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहता है तो उसे नीचे बताइए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा –
- सबसे पहले नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट कोर्ट से बनवाना होगा
- उसके बाद दो अलग-अलग अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा
- उसके बाद गजट कार्यालय को एक नाम परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र भेजना होगा
- इसके आधार पर बजट प्रकाशित होगा जिसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना होगा
- इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में अपना गजट जमा करना होगा और कुछ हफ्तों में नाम चेंज हो जाएगा
उत्तर प्रदेश में गजट क्या है | What is Gazette in Uttar Pradesh?
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गजट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। इसके अलावा गजट में विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है। आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन के लिए गजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना है तो इसकी जानकारी गजट में प्रकाशित करनी होती है। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक निर्देशों के बारे में मालूम होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें | Uttar Pradesh Passport Me Name Change Kaise Kare
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट उसके बाद धाम परिवर्तन का विज्ञापन और उसके बाद नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र तैयार करना होगा जिसकी प्रक्रिया नीचे समझाई गई है –
सबसे पहले उत्तर प्रदेश नाम चेंज का एफिडेविट जारी करें
इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के किसी स्थानीय कोर्ट में जाना होगा और किसी वकील की मदद से एक एफिडेविट तैयार करना होगा। इस एफिडेविट में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को लिखना होता है और हस्ताक्षर करके सभी जानकारी को सत्यापित करना होता है। आपको यह एफिडेविट आसानी से एक दिन के अंदर मिल जाएगा इसका जेरोक्स करवा कर रखना है।
इसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें
इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना है। यह विज्ञापन आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करना है। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम और अपना पता लिखना होता है। इस विज्ञापन के जरिए स्थानीय लोगों को आपके नए नाम की जानकारी मिलती है। आपको अपने दोनों ही विज्ञापन का जेरोक्स अपने पास रखना है।
अब गजट कार्यालय को आवेदन पत्र भेजें
इसके बाद आपको गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र भेजने होता है। इस आवेदन पत्र में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दिखानी होती है इसके अलावा आपको अपने आवेदन पत्र में गजट कार्यालय से अनुरोध करना होता है ताकि आने वाली गजट पत्रिका में आपका नाम प्रकाशित हो सके। अगर आपको इस तरह के आवेदन पत्र की कोई जानकारी नहीं है तो आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं। आपको अपने आवेदन पत्र के साथ ऊपर बताएं सभी आवश्यक दस्तावेजों को संकलित करके डाक के जरिए गजट कार्यालय भेजना है।
पासपोर्ट ऑफिस में गजट जमा करें
गजट जब बन जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन या मैसेज के जरिए बताया जाएगा आप गजट की आधिकारिक वेबसाइट से अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना गजट पासपोर्ट ऑफिस में लाकर जमा करना होता है और कुछ दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट में नाम चेंज हो जाता है और गजट पर दिए गए प्रत्येक पर आपका नया पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन पासपोर्ट में नाम चेंज करने की सुविधा | Uttar Pradesh Online Name Change Service
उत्तर प्रदेश के लोगों को पासपोर्ट में नाम चेंज करने की ऑनलाइन सुविधा हमारे वेबसाइट के द्वारा दी जा रही है। ऊपर बताइए जानकारी को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए गजट प्रकाशित करना होता है जो काफी भाग दौड़ भरा कार्य होता है। पर आसानी से घर बैठे बिना किसी परेशानी के अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको हमारी मदद लेनी चाहिए। हम आपके लिए गजट प्रकाशित करेंगे और आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में उसकी मदद से नाम चेंज करवा सकते हैं। नाम परिवर्तन की सुविधा लेने के लिए वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें इसके अलावा व्हाट्सएप आइकॉन पर क्लिक करके लाइव चैट भी कर सकते हैं।
Must Read
- Is Gazette Enough for Name Change Process?
- उत्तराखंड पासपोर्ट मे नाम चेंज करने की प्रक्रिया | Uttrakhand Passport Me Name Change Kaise Kare
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q. ऑनलाइन पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे होता है?
ऑनलाइन पासपोर्ट पर नाम चेंज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपने पासपोर्ट से जुड़ी कुछ जानकारी को साझा करना होगा जिसके बाद हम आपका गजट प्रकाशित करेंगे और तुरंत आपका नाम चेंज हो जाएगा।
Q. उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में कितने दिन में नाम चेंज होता है?
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में तीन से चार हफ्ते के अंदर नाम चेंज हो जाता है।
Q. पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट उसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन और उसके बाद नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र लिखना होता है और आसानी से नाम चेंज हो जाता है।
निष्कर्ष
आज इस लेख में घर बैठे हमने आपको उत्तर प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में पूरी जानकारी दी है जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे किया जाता है और नाम चेंज करने की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा गजट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा की गई है इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें।