अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और अपने पासपोर्ट में नाम बदलवाना या सही करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना होगा, फिर अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा और उसके बाद गजट प्रकाशित करना होगा। यह सभी दस्तावेज पासपोर्ट कार्यालय में जमा करने के बाद आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाता है। अगर यह प्रक्रिया आपको समय लेने वाली और जटिल लगती है, तो YourDoorStep कंपनी इसमें आपकी मदद कर सकती है। हमारा प्लेटफॉर्म गजट के जरिए पासपोर्ट में नाम चेंज या करेक्शन करने की प्रक्रिया को आसान और जल्दी पूरा करता है। आप हमारे माध्यम से बिना किसी परेशानी के घर बैठे नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।
बीते कुछ सालों से पासपोर्ट की डिमांड काफी तेजी से बड़ी है। भूमंडलीकरण, और विभिन्न आर्थिक कारणों के वजह से लोग विदेश जाना चाहते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए बिजनेस के लिए या घूमने फिरने के लिए विदेश जा रहे हैं। ऐसे में पासपोर्ट को अपडेट रखना जरूरी है।
उत्तराखंड में पासपोर्ट क्या है?
उत्तराखंड के लोगों के लिए पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। यह केंद्र सरकार के तरफ से जारी किया जाने वाला छोटा सा दस्तावेज होता है जिसमें आपका नाम डेट ऑफ बर्थ जेंडर जैसी कुछ साधारण जानकारी होती है और केंद्र सरकार का मोहर होता है। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट केंद्र सरकार के तरफ से एक नागरिकता का प्रमाण होता है जो आपको दूसरे देश में इस देश का नागरिक साबित करता है। केवल पासपोर्ट होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप विदेश जा सकते हैं इसके अलावा और भी अन्य चीजों को समझाना होता है और देखना होता है लेकिन विदेश जाने के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेज होता है।
उत्तराखंड पासपोर्ट में कौन नाम चेंज कर सकता है
पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए कुछ पात्रता को पूरा करना जरूरी होता है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए पुराना पासपोर्ट होना चाहिए।
- पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए नीचे बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है।
- आपका गजट होना चाहिए और नाम परिवर्तन का एफिडेविट और विज्ञापन भी होना चाहिए।
उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया
उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको नीचे बताए गए कुछ निर्देशों का पालन करना होगा –
- इसमें सबसे पहले आपको अपने नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट बनवाना होगा
- उसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन दो अलग-अलग अखबार में जारी करना होगा
- फिर गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र भेजना होगा
- जिसके आधार पर आपका गजट प्रकाशित हो जाएगा जिसे गजट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना है
- इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय में अपना गजट जमा करना होगा और आपका पासपोर्ट में नाम चेंज हो जाएगा
उत्तराखंड पासपोर्ट में कब नाम चेंज करना जरूरी है
देखिए कुछ ऐसी स्थिति होती है जब पासपोर्ट में नाम चेंज करना जरूरी हो जाता है ऐसी कुछ स्थिति को नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- शादी के बाद अगर विदेश जाना है तो पासपोर्ट में नए सरनेम से नाम चेंज करना होगा।
- डिवोर्स के बाद अगर पहले वाला नाम चाहिए तो पासपोर्ट में नाम चेंज करना होगा।
- किसी भी कारण से अगर पासपोर्ट में नाम चेंज करना है तो इसके लिए गजट प्रकाशित करना होगा।
उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है
- पुराना पासपोर्ट
- उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें
उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा इसके बारे में नीचे बताया गया है –
सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनाएं
इसके लिए उत्तराखंड के किसी भी स्थानीय कोर्ट में जाकर किसी वकील की मदद लेनी होगी। अपने एफिडेविट में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को लिखना होगा और नाम परिवर्तन का कारण बताना होगा। बताई गई सभी जानकारी को हस्ताक्षर करके सत्यापित करना होगा।
इसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
इसके बाद आपको अंग्रेजी भाषा के अखबार और उत्तराखंड के किसी स्थानीय भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम और अपना पता लिखना होगा। इस विज्ञापन के जरिए आप स्थानीय लोगों के बीच अपने विज्ञापन को सार्वजनिक करेंगे। इसके बाद आपको दोनों विज्ञापन का जेरोक्स निकाल कर रख लेना है।
गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
इसके बाद उत्तराखंड के गजट कार्यालय में आपको एक आवेदन पत्र भेजना है। आवेदन पत्र ऊपर बताएं सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ डाक के जरिए भेजना है। आवेदन पत्र के लिए आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं इस आवेदन पत्र में आपको अपना नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को लिखना है और आने वाली गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है। आपके दिए गए सभी दस्तावेज के आधार पर गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा जिसे आप गजट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं।
पासपोर्ट कार्यालय में प्रिंट जमा करें
आपको अपने गजट का प्रिंट निकलवा लेना है उसके बाद उत्तराखंड के पासपोर्ट कार्यालय में जाकर गजट जमा करना है। आपके दिए हुए गजट के आधार पर आपका पासपोर्ट में नाम चेंज कर दिया जाएगा और दिए हुए पते के आधार पर नया पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। आप अपने नए पासपोर्ट का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी नए नाम के साथ कर सकते हैं।
ऑनलाइन घर बैठे पासपोर्ट में नाम चेंज करने की सुविधा |
उत्तराखंड पासपोर्ट में घर बैठे नाम चेंज करने की सुविधा हमारे वेबसाइट के तरफ से दी जा रही है। नाम परिवर्तन करने के लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता है यह ऊपर बताई गई जानकारी को पढ़कर आप समझ गए होंगे। अगर आप घर बैठे बिना किसी परेशानी और बिना किसी भाग दौड़ के तुरंत अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी सहायता ले सकते हैं।
हम काफी लंबे समय से गजट प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं और अलग-अलग सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन धर्म परिवर्तन लिंग परिवर्तन के लिए गजट प्रकाशित करते हैं। अगर आप पासपोर्ट या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज करना चाहते हैं तो गजट प्रकाशित करके आपका काम हम तुरंत करेंगे इसके लिए आप वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप आइकॉन पर क्लिक करके या संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q. उत्तराखंड पासपोर्ट में कितने दिन में नाम चेंज होता है?
उत्तराखंड पासपोर्ट मे आप 2 से 4 हफ्तों के अंदर नाम चेंज कर सकते हैं।
Q. उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने में कितना खर्चा आएगा?
अगर आप उत्तराखंड के नागरिक है और पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन 4000 से 5000 का खर्चा आएगा लेकिन हमारी मदद से आपको ऑफर दिया जाएगा और कम पैसे में भी हो जाएगा।
Q. उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया?
अगर आप उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको नाम चेंज के लिए पहले एफिडेविट जारी करना होगा उसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन और उसके बाद गजट कार्यालय को आवेदन पत्र भेजना होगा।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बताया कि उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे किया जाता है इसके अलावा पासपोर्ट में नाम चेंज करने की कौन सी प्रक्रिया होती है और कैसे आप आसानी से घर बैठे अपने पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप आसानी से उत्तराखंड पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे कर पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें साथ हि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो वेबसाइट पर दिए गए संपर्क के विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।