उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें?:- यदि आपने इस (उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें?) पर क्लिक किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है की आप उत्तराखंड में रहते हैं। और आपके पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में कोई गड़बड़ी हो गई है। जिसको आप सही करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा वाकई में है, तो हम आपको बता दें आजका ये लेख इसी के ऊपर है उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? चलो आगे बढ़ते हैं।
आइए हम अपनी बात चीत को थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं। क्या आप उत्तराखंड में रहते हैं? क्या आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट में आपके माता जी का नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है? क्या आप अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में कोई बदलाव करना चाहते हैं? क्या आपको उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? के लिए सही जानकारी नहीं मिल रही है? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ ‘ये लेख आप ही के लिए है’। आपको इस लेख पासपोर्ट में नाम बदलने से जुड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है। आप हमारे साथ इस लेख में अंत तक बने रहीये।
पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?)
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? से पहले हम ये समझ लेते हैं की आखिर ये पासपोर्ट होता क्या है? इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसको विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। विदेश में यात्रा चाहे पैसा कमाने के लिए हो। नौकरी करने के लिए हो। पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो। घूमने के लिए हो। इन सभी के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पासपोर्ट दस्तावेज में भारत सरकार का मुहर लगा होता है। जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है। की आपको भारत सरकार की तरफ से छूट दे दी गई है। आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम लिखा होता है। उसकी उम्र, उसका फोटो, व्यक्ति की लिंग के साथ में उसका पता भी लिखा होता है।
ऐसे में यदि आपके पास पासपोर्ट है। तो आप पासपोर्ट की मदद से दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। क्योंकि आपको भारत सरकार की तरफ से छूट दे दी गई है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन पहले से दर्ज नाम में कोई गड़बड़ी है तो भी आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते हैं। विदेश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट में नाम पूरी तरह से सही होना चाहिए।
लेकिन वर्तमान समय में यदि आपके पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में कोई गड़बड़ी हो गई। जिसकी वजह से आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं। तो हम आपको बता दे आपके इसी समस्या का हल इस लेख में मिल जाएगा। क्योंकि इस लेख में हमने आसान हिन्दी भाषा में बताया है उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? आप उन दस्तावेजों को कैसे हासिल कर सकते हैं? आपको क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। उन सभी कि जानकारी आपको इस लेख में मिलने वाला है। जानकारी को अर्जित करने के लिए आप इस लेख में हमारे साथ बने रहे।
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Uttarakhand Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)
यदि आप उत्तराखंड में रहते हैं। और आपके पससपोर्ट में पहले से दिए गए नाम में कोई गड़बड़ी हो गई है। और आप उस नाम को बदलना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें। उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
- उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने मूल पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
- उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को नए नाम से जुड़ी आइडी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
- उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति के पासपोर्ट की पहले वाले पेज की और लास्ट वाले पेज की सेल्फ अटेसटेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी।
- यदि कोई महिला शादी के बाद पासपोर्ट में पहले से दिए गए नाम में बदलाव करना चाहती है। तो उस महिला को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- यदि कोई महिला तलाक के बाद पासपोर्ट में पहले से दिए गए नाम में बदलाव करना चाहती है। तो उस महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण (Uttarakhand Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)
उत्तराखंड में जब भी कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट में पहले से दिए गए नाम में कोई बदलाव करना चाहता है। तो उसके पीछे के कई सारे कारण होते हैं। जिन कारणों को हमने नीचे दर्शाया है।
- उत्तराखंड में जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट में नाम गलत हो जाता है। तो नाम होने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- उत्तराखंड में जब किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं नहीं आता है। तो इसके कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- उत्तराखंड में जब किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो इसके कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- किसी ज्योतिष के कहने पर आपका नाम शुभ नहीं नहीं है। कृपया करके इसे बदल लीजिए के कारण भी व्यक्ति उत्तराखंड में पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद पत्नी को अपने नाम के साथ में पती का नाम जोड़ने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने की प्रक्रिया (Uttarakhand Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)
उत्तराखंड में जब भी कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है। तो उस व्यक्ति को एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। जिस कानूनी प्रक्रिया का नाम है सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट। जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। तो आप इसके मदद से अपने पासपोर्ट में गलत नाम को सही करवा सकते हैं। गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? आइए आगे जानते हैं।
गज़ेट क्या है? (Gazette Kya Hai?)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट (जिसको हिन्दी में लोग भारत राजपत्र कहते हैं) एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जिसको भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिसमे लिखा होता है, आप भारत देश मे रहते हैं। और आप भारत देश के उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। और आपका नाम ‘ये’ है। आपके पिता जी का नाम ‘ये’ है। आपके माता जी का नाम ‘ये’ है। और आप अपने पहले वाले नाम को बदल कर नया नाम रखना चाहते हैं। चलो एक बार उदाहरण से समझते हैं। जैसे वर्तमान समय में आपका जो नाम है वो है ‘निर्देश’ और आप उसको बदल कर नया नाम यानी की भविष्य का नाम ‘आदेश’ रख रहें है। और अब आपको भारत देश में इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट में इस तरह से लिखा होगा की आपके पास जितने भी सरकारी दस्तावेज है जैसे:- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, आदि सभी में आपका नाम गलत लिखा है। आपके पिता जी का नाम गलत लिखा है। और आपके माता जी का भी नाम गलत लिखा है। और आपका सही नाम ‘ये’ है। इसी तरह की जानकारी ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ में लिखी हुई होती है। फिर जब आप इस सेंट्रल गज़ेट नाम के सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। तो आप उसकी मदद आप पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं।
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Uttarakhand Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ki Prkriya)

जैसे की हमने पहले ही जाना है। अगर आप उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। और पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक कानूनी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। जिसका नाम है सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट। और हमने ये भी जाना है, जब आप एकबार सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। तो आप उसकी मदद से अपने पासपोर्ट दस्तावेज में नाम बदल सकते हैं।
लेकिन ये तो बाद की बात हो गई। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं की गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाए कैसे? देखो अगर आपको अपना गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इन तीन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट आपके घर भेज दिया जाएगा।
वो तीन स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं।
- एफ़िडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना –
अगर आप गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप एफ़िडेविट बनवाना होगा। अगर आपको नहीं पता एफ़िडेविट क्या होता है। तो कोई बात नहीं अभी जान लो। एफ़िडेविट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। जिसको आप अपने आस पास के किसी जाने माने नजदीकी वकील से बात करके बनवा सकते हैं।
एफ़िडेविट सर्टिफिकेट में आपको नाम बदलने के लिए अपना नाम, अपने पिता जी का नाम, अपने माता जी का नाम, तीनों का नाम एक साथ लिखवाना होगा। उसके साथ ही आपको ये भी लिखवाना होगा की आप अपने पहले वाले नाम को बदल कर नया नाम रख रहे हैं। और अब आगे आपको इसी नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही आपको अपना पुराना नाम और नया नाम दोनों को लिखवाना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
अगर आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जो की है समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना। अगर आपको नहीं पता समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना क्या होता है? तो कोई बात नहीं हम अभी आपको बताने वाले हैं।
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के समाचार पत्र में पत्र में ठीक उसी तरह नाम बदलने के लिए जानकारी लिखवाना है। जिस तरह से आपने एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लिखवाया था। समाचार पत्र में प्रकाशन भेजते हैं समय आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है।
- आप जिस भी समाचार पत्र में प्रकाशन डाल रहे हैं, वो समाचार पत्र आपके शहर का ही होना चाहिए।
- आप जिस भी समाचार पत्र में प्रकशन डाल रहे हैं, वो समाचार पत्र नैशनल लेवल पर भी मान्य होना चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
अगर आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए आपको तीसरा स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। जो की है सीडी बनवाना। सीडी बनवाने के लिए आपको अपने मोबाईल मे, लैपटॉप में, कंप्युटर में, किसी मे भी माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नाम बदलने के लिए ठीक उसी तरह की इनफार्मेशन को लिखना है। जैसी इनफार्मेशन को आपने एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाते समय और समाचार पत्र में प्रकाशन डालते समय लिखवाया था। एक तरह से कह लो आपको सीध-सीधा कॉपी करना है।
उसके बाद यानि की इनफार्मेशन लिखने के बाद आपको उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आपने जो भी डाटा, जो भी इनफार्मेशन वर्ड फाइल के अंदर डाला था वो सब सीडी के अंदर चला जाएगा।
इतना सब करने के बाद आपको इन तीनों फाइल को समेटना है और एक साथ चिपका देना है।
- जब आप इन तीनों फाइल को एक साथ चिपका देंगे उसके बाद आपको जाना है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर। भारत पे वेबसाईट पर जाने के बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस को जमा कर देनी है।
- जब आप वेबसाईट पर गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस को जमा कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है गज़ेट ऑफिस (जो की दिल्ली में है)। दिल्ली में जा कर पुलिस स्टॉप पर इन तीनों फाइल को जमा कर देना है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- जब आप इतना सब कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको लगभग 30 से 40 दिन तक लगातार इंतेजार करना पड़ेगा फिर आपका गज़ेट भारत सरकार की वेबसाईट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गज़ेट डाउनलोड कर सकते हैं।
जब गज़ेट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है, तो आप उसकी मदद से अपने पासपोर्ट में नाम बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। ऑफिस जाने के बाद आपको अपने पुराने नाम के पासपोर्ट के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी।
फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा। और इस तरह से उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? में आप कामयाब हो जाओगे। आपको सफलता मिल जाएगी। इसी पर एक क्वोट है।
“कामयाबी मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग है जो घर से निकले ही नहीं”।
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने के फायदे (Uttarakhand Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ke Fayde)
यदि आपके किसी एक दस्तावेज में आपका नाम गलत हो गया है। जैसे की पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से गलत नाम को सही करवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अनेकों दस्तावेजों में नाम बदल सकते हो। आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से अपने किसी भी दस्तावेज में नाम बदल सकते हैं। गज़ेट सर्टिफिकेट सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए मान्य होती है।
उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें लेख का निष्कर्ष –
आज के इस लेख में हम ने इसी बारे में बात किया है की यदि आप उत्तराखंड में रहते हैं। और आपके पासपोर्ट में दर्ज नाम में कुछ गलत हो गया है, तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? और आप उन दस्तावेजों को कैसे पा सकते हैं? क्या गलती आपको नहीं करनी है। इन सभी की जानकारी हमने इस लेख में विस्तार से दे दी है।
हमे पूरा उम्मीद है की आज का ये लेख आपको पसंद भी आया होगा। और साथ में लेख में बताई गई इनफार्मेशन से आपको सीखने को भी मिला होगा की उत्तराखंड में पससोर्ट में नाम कैसे बदले? सकते हैं।
लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कन्फ़्युशन चल रही है। अगर आपको इस लेख में बताई गई बातें ठीक तरह से समझ में नहीं आई है। अगर आपको इस लेख में बताई गई बातें झंझट भरी लग रही है। तो कोई बात नहीं।
आपके पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि गज़ेट बनवाने की सुविधा आपको हमारी कंपनी द्वारा दी जाती है। जिसका नाम है Your Door Step और इसका काम है “काम है लोगों का ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाना”
तो अगर आप हमारी कंपनी के द्वारा गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो इस वेबसाईट पर दिए गए नंबर पर काल या फिर चैट करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हैं।
लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न – उत्तराखंड में पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले?
उत्तर – उत्तराखंड में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपने नाम को चेंज कर सकता है।
प्रश्न – उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
उत्तर – उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसकी जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है – Staff, Your Door Step
प्रश्न – उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर – उत्तराखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है?
उत्तर – वैसे तो ये आप पर depend करता है, अगर आपको विदेशों में यात्रा करनी है तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है, तो आप नहीं भी करवा सकती है – Staff, Your Door Step
प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले?
उत्तर – अगर आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है, तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदलवा सकते हैं – Staff, Your Door Step