<strong>पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Punjab Me Education Document Me Naam Kaise Badle?)</strong>

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Punjab Me Education Document Me Naam Kaise Badle?) 

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें:- अगर आपने इस लेख के टाइटल (पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?) पर क्लिक किया है। तो आपका इस लेख में स्वागत है। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं, की पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है? पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। इन सभी की जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है। तो आप एक काम कीजिए आप इस लेख में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। 

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण (Punjab Me Education Document Me Naam Badalne Ke Karan) 

  • नाम बदलने के कारण। 
  • धर्म में बदलाव के कारण। 
  • ज्योतिष के कहने के कारण। 
  • नाम गलत हो जाने के कारण। 
  • नाम पसंद नहीं आने के कारण। 
  • शादी के बाद सरनेम जोड़ने के कारण। 
  • शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण।

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Punjab Me Education Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej) 

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
  • सेंट्रल गैजट सर्टिफिकेट की जरूरत। 
  • नए नाम की आईडी सर्टिफिकेट की जरूरत। 
  • गलत नाम वाले एजुकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत।
  • तलाक के बाद नाम बदलने के लिए तलाक पेपर की जरूरत।
  • शादी के बाद नाम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत।
  • एजुकेशन डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी की जरूरत।

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया (Punjab Me Education Document Me Naam Badalne Ki Puri Prakriya)

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया
पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया

पंजाब में कानूनी रूप से एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया जारी की है जिसका नाम सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट है। इसकी मदद से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदल सकते हैं। 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?) 

सेंट्रल गैजेट (भारत राजपत्र) सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल नाम बदलने के लिए किया जाता है। और इसको केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें लिखा होता है की आप भारत देश के पंजाब राज्य में रहने वाले नागरिक हैं और आपका नाम ये है, आपके माता पिता का नाम ये है। और आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं और अब आपको इसी नाम से जाना जाएगा।

या फिर इस तरह से लिखा होगा आपके सभी दस्तावेजों में आपका नाम गलत लिखा है, आपके माता पिता का नाम गलत लिखा है और आपका सही नाम ये है। 

पंजाब में सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया ( Punjab Mae Central Gazette Certificate Banwane Ki Puri Prakriya) 

पंजाब में सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नीचे दिए गए तीनों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 

वो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। 

  • एफिडेविट बनवाना 
  • समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना। 
  • सीडी बनवाना 

स्टेप 1. एफिडेविट बनवाना – 

एफिडेविट बनवाने के लिए आप अपने पास के किसी वकील से बात करके बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको उसमें अपनी पूरी जानकारी को लिखना है। जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं, और इस कारण से बदलना चाहते हैं और अब आपको इसी नाम से जाना जाएगा और साथ में आपको अपना नया और पुराना नाम दोनो देना होगा। 

स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना – 

आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना है। और प्रकाशन भेजने वक्त नाम बदलने के लिए एफिडेविट जैसी इन्फॉर्मेशन को लिखना है। 

समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने वक्त ध्यान रखने योग्य बातें – 

  • आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन भेज रहे हैं वो आपके शहर का ही होना चाहिए। 
  • और उसकी मान्यता नेशनल लेवल पर भी होनी चाहिए। 

स्टेप 3. सीडी बनवाना –

सीडी बनवाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड एप्लीकेशन में नाम बदलने के लिए वही इंफॉर्मेशन लिखनी है को इंफॉर्मेशन आपने एफिडेविट और समाचार पत्र में लिखवाई थी। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन सीडी के अंदर चली जाएगी। 

तीनों फाइल तैयार हो जाने के बाद इन फाइल (सीडी, प्रकाशन पत्र, एफिडेविट, गलत नाम वाला एजुकेशन डॉक्यूमेंट) को इकट्ठा करके एक साथ चिपका देना है। 

  • और भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भारत पे पर जाकर गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस जमा कर देनी है। 
  • उसके बाद इन फाइल को लेकर गैजट ऑफिस (जो दिल्ली में स्थित है) चले जाना है और वहां पुलिस स्टॉप पर इन सभी फाइल को जमा कर देना है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है। 
  • जब आप ऊपर दिए गए निर्देशों को ठीक तरीके पालन कर लेंगे उसके 30 से 40 दिन बात सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट, गैजेट ऑफिस से आपके घर भेज दिया जाएगा। 

फिर जब आपको अपना गैजेट सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें के लिए अपना गैजेट लेना है और आपने जिस भी बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है उस बोर्ड ऑफिस में चले जाना है और अपने ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ के कॉपी के साथ मे अपने ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ की कॉपी देनी है। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के कॉपी के आधार पर आपका नाम पंजाब में ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ में बदल दिया जाएगा। 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde) 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने किसी भी दस्तावेज में नाम बदल सकते हैं, क्योंकि ये सभी दस्तावेजों के लिए मान्य होता है। 

निष्कर्ष (Nishkarsh) 

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें से जुड़ी सभी जानकारी हमने आपको इस लेख में बता दी है, और हमें पूरा भरोसा है की आपको इस लेख में बताई गई जानकारी काफी अच्छे से समझ में आई होगी। और आप इसको फॉलो भी करेंगे। 

लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इस लेख में बताई गई बातें ठीक तरीके से नहीं समझ में आई हैं। अगर इस लेख में बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करने भर का आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है। तो कोई बात नहीं, 

पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें में हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप चाहते हैं की हम आपकी मदद करें, तो इसी वेसबाइट पर व्हाट्सएप का एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। 

हमारी टीम पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें की पूरी जानकारी देगी। 

ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल – 

सवाल – पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? 

जवाब – पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिसकी जानकारी हमने आपको इसी लेख मे दे दी है। 

सवाल – पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें? 

जवाब – पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आपको ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। जिसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी। 

सवाल – पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए किन दस्तावजों की जरूरत पड़ती है?  

जवाब – पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ती है। और उसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी। 

सवाल – मेरे पिता जी का नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कैसे बदलें?

जवाब – सेंट्रल गज़ेट की सहायता से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपने पिता जी का नाम बदल सकते हैं। 

सवाल – क्या शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलना जरूरी है?

जवाब – शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप नौकरी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहती। तो आपको शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे

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