पंजाब में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें:- किसी भी इंसान की पहचान उसके नाम से होती है। हम किसी भी इंसान से बात करते हैं, तो उसका नाम लेते हैं। लेकिन कुछ वजह से हमें अपना नाम बदलना पड़ता है। ज़्यादातर लोग कानूनी तरीके से अपना नाम नाम बदलना चाहते हैं। अगर आप मूल रूप से पंजाब राज्य के निवासी है और अपना नाम किसी वजह से बदलना चाहते हैं, तो आज हम आपको पंजाब में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें? इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।
नाम बदलना क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति अपना नाम या उपनाम कानूनी रूप से बदलता है, तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम में एक अक्षर का भी बदलाव करता है तो भी उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है|
पंजाब गजट क्या है?
यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार अपना नाम बदलता है, तो उस प्रक्रिया को और सरकार द्वारा मिली सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।
पंजाब में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
नाम बदलने के लिए व्यक्ति के पहचान हेतु ऐसे दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है जिससे व्यक्ति की पहचान हो सके। जैसे:-
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट या
- पासपोर्ट साइज फोटो
पंजाब में कानूनी तरीके से नाम बदलने का कारण
- धर्म परिवर्तन अगर कोई जाति या धर्म बदलता है, तो व्यक्ति का नाम भी जाति या धर्म के अनुसार बदल जाता है।
- लड़कियां शादी के बाद अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लेती है जिसके कारण उनको अपना नाम बदलना पड़ता है।
- यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद ना हो, तो व्यक्ति अपना नाम बदल लेता है।
- कुछ लोग ज्योतिष के कहने पर अपना नाम बदल लेते हैं।
- तलाक होने के बाद अक्सर महिलाएं अपना नाम बदल लेती है।
- अन्य कई कारणों से लोगों को अपना नाम या उपनाम बदलना पड़ता है।
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पंजाब में नाम बदलने की योग्यता
- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास पंजाब का कोई सरकारी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास नाम बदलने का कोई सही कारण होना चाहिए।
पंजाब में नाम बदलने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- या परिवार का कोई भी सदस्य
पंजाब में नाम बदलने की प्रक्रिया

पंजाब में नाम बदलने की निम्नलिखित तीन प्रक्रिया होती है।
- नाम बदलने के लिए शपथ पत्र
- नाम बदलने का विज्ञापन समाचार पत्र प्रकाशित करना
- राजपत्र अधिसूचना
पंजाब में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए शपथ पत्र:- नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी नोटरी में एक शपथ पत्र बनवाना होगा। शपथ पत्र में नाम बदलने का कारण बताना होगा। शपथ पत्र तैयार होने के बाद उस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
यदि कोई विवाहित महिला अपना नाम बदलना चाहती है या अपने पति का सरनेम अपने नाम के आगे जोड़ना चाहती है, तो उसे निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।
- नया नाम पुराना नाम और पता
- नाम पति का नाम
- और शादी की तारीख
आप अपने पास इस शपथ पत्र की एक फोटो कॉपी अवश्य रख लें। जो आपके भविष्य में काम आ सकता है।
पंजाब में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन देना:- नाम बदलने की प्रक्रिया में समाचार पत्र में विज्ञापन देना दूसरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में आपको नाम बदलने की विज्ञापन समाचार पत्र के माध्यम से देनी होती है। नाम बदलने का विज्ञापन आपको दो तरह के समाचार पत्र में प्रकाशित करवानी होगी।
1. एक राज्य की स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित करवानी होगी।
2. दूसरे अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करवानी होगी।
जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।
- आपका पुराना नाम
- आपका नया नाम
- आपका वर्तमान पता
- और जन्म तारीख
आपके द्वारा दी गई सूचना जब समाचार पत्र प्रकाशित हो जाए, तो समाचार पत्र में नाम की विज्ञापन वाली पेज का फोटो कॉपी अवश्य अपने पास रख लें।
पंजाब में नाम कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना:- नाम बदलने की अधिसूचना भारत सरकार के राज्य पत्र में प्रकाशित करवानी होगी। अपना नाम पंजाब राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाएं।
पंजाब राज्य में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत होगी।
- आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए शपथ पत्र/नोटरी द्वारा सत्यापित
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन जिस समाचार में प्रकाशित किया गया है।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र
- इसमें आपको एक निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी।
इन सभी दस्तावेजों को एक फाइल मे लगाकर गजट के ऑफिस में जमा करना होगा। फिर लगभग 1 महीने के अंदर गजट के Name change column में आपका नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा।
गजट में प्रकाशित होने के बाद कानूनी रूप से आपका नाम बदल जाता है। गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य जरूरी सभी दस्तावेजों पर अपना नाम बदल सकते हैं।
यदि आपको अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना है, तो आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। गजट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी आधार कार्ड के साथ देनी होगी। जिससे आपका नाम आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।
यदि आपको अपने मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलवाना है, तो आपको वोटर कार्ड ऑफिस में जाना होगा। वहां मतदाता पहचान पत्र के साथ गजट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी जिससे आप नाम मतदाता पहचान पत्र में नाम बदल दिया जाएगा।
यदि आपको अपने पासपोर्ट में नाम बदलवाना है, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां आपको अपने पासपोर्ट के साथ गजट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी जिससे आपके पासपोर्ट में नाम बदल दिया जाएगा।
इसी प्रकार अन्य सभी ज़रूरी दस्तावेजों में गजट सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपना नाम बदल सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. पंजाब में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना समय लगता है?
शपथ पत्र बनाने में 1 दिन
समाचार पत्र में प्रकाशित होने में लगभग 4 या 5 दिन
गजट पब्लिकेशन में लगभग 1 महीना
2. पंजाब में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना खर्च लगता है?
सरकारी सामान्य शुल्क:- 1300 से 1500
सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300
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