
दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवेदन कैसे करें?
दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवेदन कैसे करें – अगर आप दिल्ली के निवासी है और वहां किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो दोनों ही स्थिति में शेयर सर्टिफिकेट आपके लिए आवश्यक दस्तावेज है। यह एक सक्रिय सरकारी दस्तावेज है जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपके हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट आपको सोसाइटी के सेक्रेटरी या कमेटी मेंबर की तरफ से दिया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी सभी प्रकार की कार्यवाही रजिस्टर ऑफिस में होती है। कई बार विभिन्न प्रकार की समस्या के कारण हमें शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना पड़ता है।
अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। इस लेख में हम आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने और शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी साझा करेंगे।
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दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
दिल्ली में किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपने हिस्सेदारी को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दस्तावेज शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसका इस्तेमाल एक पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने हैं तब कंपनी के तरफ से भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है।
किसी भी प्रकार के हिस्सेदारी को प्रमाणित करने के लिए इस दस्तावेज की जरूरत होती है। अगर आपने दिल्ली में कोई फ्लैट लिया है तो उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी है यह शेयर सर्टिफिकेट के जरिए प्रमाणित होती है। आने वाले समय में अगर आप तो घर किसी और के नाम पर करना चाहते हैं या फिर किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी भी के फ्लैट को अपने नाम पर करना चाहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना जरूरी है।
दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कब कर सकते हैं?
शेयर सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दिल्ली मे आप कब अपना नाम चेंज करवा सकते हैं इसकी पूरी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
- अगर शादी के बाद नए नाम के अनुसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के दस्तावेज में नाम चेंज करते वक्त।
- तलाक के बाद अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं तो नए नाम को अपने घर के शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना जरूरी है।
- किसी ज्योतिषी कारण के वजह से अगर आप अपने नाम में कोई चेंज करते हैं तो इस नए नाम को शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना होगा।
- जब आप अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट को किसी दूसरे के नाम करेंगे तब उसके शेयर सर्टिफिकेट में नाम को चेंज करना होगा।
दिल्ली के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया
वर्तमान समय में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया बहुत आसान बना दी गई है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- सबसे पहले आपको स्थानीय कोर्ट के नोटरी से एक एफिडेविट तैयार करना होगा।
- उसके आधार पर अपने नए नाम की जानकारी अखबार के विज्ञापन में प्रकाशित करनी होगी।
- अब आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र लिखना होगा।
- इस आवेदन पत्र को अपने इलाके के गजट कार्यालय में भेजना होगा।
- जब सरकार के गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित हो जाएगी तब शेयर सर्टिफिकेट में नया नाम इस्तेमाल कर सकते हैं।
शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप शेयर सर्टिफिकेट में नया नाम ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- कोर्ट का एफिडेविट
- स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन
- नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
दिल्ली में गजट क्या है?
केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य में एक पत्रिका जारी की जाती है जिसे गजट पत्रिका कहा जाता है। इस पत्रिका में सरकार की नीति योजना और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ राज्य के नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी भी होती है। दिल्ली में गजट कार्यालय है जहां से हर हफ्ते गजट पत्रिका जारी की जाती है। इस पत्रिका में सरकार के नीति निर्देश के साथ-साथ धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जानकारी भी प्रकाशित होती है।
अगर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वहां के गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना होगा। नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए आप गजट पत्रिका में अपना नया नाम प्रकाशित कर सकते हैं उसके बाद किसी भी सरकारी दस्तावेज में इस नए नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
शेयर सर्टिफिकेट में गजट की आवश्यकता
गजट एक सरकारी पत्रिका होती है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। इसे हर हफ्ते गजट कार्यालय से जारी किया जाता है। इस पत्रिका में पूरे राज्य में होने वाले धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जानकारी होती है। इस पत्रिका के जरिए सरकार इस बात का लेखा-जोखा रखती है कि कितने लोग सरकारी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवा रहे हैं। सरकार के लिए इस तरह की जानकारी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस वजह से शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने में गजट का एक आम योगदान है।
दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवेदन कैसे करें | Delhi Share Certificate Me Name Change Kaise Kare
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करें –
- सबसे पहले एफिडेविट तैयार करें
आपको अपने इलाके के स्थानीय कोर्ट या नोटरी से एक एफिडेविट तैयार करना होगा। कोर्ट के पास नोटरी होती है जहां से आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं इसके अलावा कोर्ट के किसी भी वकील की सहायता लेकर भी एफिडेविट तैयार कर सकते हैं। इसमें अपने पुराने नाम नए नाम और नाम चेंज का कारण लिखवाना होगा।
- नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करें
इसके बाद आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में अपने नए नाम की जानकारी प्रकाशित करनी होगी। अखबार के विज्ञापन में आपको पुराना नाम नया नाम पिता का नाम और अपना पता लिखवाना होगा। अपने इस विज्ञापन का जरूर निकलवा कर और ओरिजिनल दोनों रखें।
- नाम परिवर्तन का एक आवेदन पत्र लिखें
अब आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, यह पत्र गजट कार्यालय को लिखना है जिसमें नाम परिवर्तन करवाने के लिए अनुरोध करना है। अपने इस आवेदन पत्र के साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच करके भेजना है।
- गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित होने का इंतजार करें
आपको आवेदन पत्र के साथ ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भेजना है। दिए गए दस्तावेजों को चेक करने के बाद गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित होने के बाद आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नए नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
शेयर सर्टिफिकेट चेंज होने के बाद इन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखें
शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज होने के दौरान आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, नीचे दिए गए बिंदुओं को अपने नए शेयर सर्टिफिकेट में जरूर चेक करें –
- आपने अपने हिस्सेदारी के लिए कितना रकम दिया है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपकी हिस्सेदारी कितनी है इसकी जानकारी चेक करें।
- शेयर सर्टिफिकेट में अपने नाम की स्पेलिंग और नए नाम को अच्छे से चेक करें।
- कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के शेयर सर्टिफिकेट पर सेक्रेटरी या फिर सोसायटी के कमेटी मेंबर का साइन होना चाहिए।
- शेयर सर्टिफिकेट में प्रॉपर्टी की जानकारी होती है इसलिए लिए गए प्रॉपर्टी पर कितनी उधारी है इसे भी जरूर चेक करें।
ऑनलाइन घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें
वर्तमान समय में सारा काम ऑनलाइन हो गया है। वैसे तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना काफी भाग दौड़ भर काम है। लेकिन आप आसानी से घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं इसके लिए आपको इस वेब पेज पर दिए गए संपर्क के विकल्प पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क करना होगा।
आप व्हाट्सएप ईमेल आईडी या फिर सीधे कॉल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सारी जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के फोटो को व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त करेंगे उसके बाद दिए गए निर्देश के अनुसार शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज किया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQ)
शेयर सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम चेंज होता है?
दिल्ली शेयर सर्टिफिकेट में 7 से 15 दिन के भीतर तुरंत नाम चेंज कर दिया जाएगा।
शेयर सर्टिफिकेट में कब नाम चेंज कर सकते है?
आप शादी के बाद तलाक के बाद या फिर किसी अन्य कर्ण की वजह से नाम में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तुरंत अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाए।
निष्कर्ष
हमने इस लेख में आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि दिल्ली में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवेदन कैसे करें किया जाता है। उम्मीद है कि दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की पूरी प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज और इससे जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारी को भी सरल शब्दों में समझ पाए होंगे। हमसे संपर्क करने या फिर किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कमेंट करें।