पॉन्डिचेररी मे शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – हम सभी जानते हैं कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस राज्य को सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है। लेकिन पांडिचेरी की को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पा सकते हैं।
पॉन्डिचेररी मे शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी इस लेख मे दी गई है। यह गजट दस्तावेज पॉन्डिचेररी के लोगों के घर का मालिकाना हक दिलाने का काम करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने की जरूरत भी पड़ती है। ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया भी दी गई है। उस प्रक्रिया को आप इस लेख के माध्यम से जानेंगे।
पॉन्डिचेररी में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। यह दस्तावेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का काम उसे विशेष्य को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स या फिर सेक्रेटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों के चलते प्रॉपर्टी के मालिकाना हक अपनी आने वाली पीढ़ी को दिए जा सकते हैं या फिर किसी अन्य कारणों के चलते शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलना पड़ता है। ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निजात की गई है। आइए जानते हैं पांडिचेरी में अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है।
पॉन्डिचेररी शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम कौन चेंज करवा सकता है | Eligibility for Pondicherry Share Certificate Name Change
सबसे पहले तो यह जानते हैं कि पॉन्डिचेररी में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए व्यक्ति की पात्रता क्या होनी चाहिए।
- सबसे पहले तो वह आवेदक पांडिचेरी राज्य का रहने वाला मूल नागरिक होना चाहिए।
- वह व्यक्ति पांडिचेरी की किसी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन करता व्यक्ति को खुद का एफिडेविट करना पड़ेगा।
- शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारी अखबार और गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होगी।
पॉन्डिचेररी शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के कारण | Reason for Pondicherry Share Certificate Name Change
पांडिचेरी के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले नागरिक निम्नलिखित कारणों को जायज ठहराते हुए अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलाव कर सकते हैं।
- यदि आवेदन करते हैं ने अपना धर्म परिवर्तन किया है तो ऐसे मामले में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन किया जा सकता है।
- यदि आवेदन करता कोई महिला है और उसकी शादी हो रही है तो ऐसे मामले में भी शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदला जा सकता है।
- किसी ज्योतिष के कहने पर नाम बदला जा रहा है तो भी शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदला जा सकता है।
- किसी पिता को अपनी संपत्ति का अधिकार पुत्र को देना है तो ऐसे मामले में भी शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन किया जा सकता है।
Note – इन सबके अलावा किसी अन्य कारण की वजह से भी आपसे और सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन कर सकते है।
पॉन्डिचेररी शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया | Process for Share Certificate Name Change
पांडिचेरी में रहने वाले नागरिक अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा।
- अपने नाम का एफिडेविट – जिस व्यक्ति के नाम का बदलाव किया जा रहा है उस व्यक्ति के नाम का एफिडेविट करना पड़ेगा।
- अखबार में विज्ञापन प्रकाशन – नाम परिवर्तन से संबंधित सारी जानकारी और विवरण किसी की मान्यता प्राप्त अखबार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करना होगा।
- गजट पत्रिका में प्रकाशन – इसके अलावा नाम परिवर्तन से संबंधित संपूर्ण जानकारी राज्य सरकार की गजक पत्रिका में भी प्रकाशित करनी पड़ेगी।
पॉन्डिचेररी में गजट क्या है?
किसी भी राज्य में लोगों की भलाई और प्रदेश की उन्नति के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचने ही चाहिए। इसलिए सरकार अलग-अलग प्रयास करती हैं। उन्हीं प्रयासों में से एक है गजट पत्रिका का प्रकाशन जिसके माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी लोगों को देती हैं।
गजट पत्रिका में राज्य सरकार की सभी योजनाओं का विवरण दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं की भी संपूर्ण माहिती इस गजट पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। इसी गजट पत्रिका में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारी भी प्रकाशित की जाती है।
पॉन्डिचेररी शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पांडिचेरी में रहने वाले नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का अपने पास होना जरूरी है।
- आधार कार्ड
- पांडिचेरी का निवासी प्रमाण पत्र
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट पत्रिका
- नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पॉन्डिचेररी शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Pondicherry Share Certificate Me Name Change Kaise Kare
पॉन्डिचेररी की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले नागरिक यदि अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी –
Step 1 – सबसे पहले आपको अपना एफिडेविट बनवाना होगा
सबसे पहले तो नाम परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को स्थानीय न्यायालय में जाकर स्टैंप पेपर के ऊपर अपने नाम का एफिडेविट करवाना होगा। इससे यह तय होता है कि वह व्यक्ति स्वयं की इच्छा से ही अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना चाहता है। बिना ऐसे किए आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम नहीं बदल सकते।
Step 2 – अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करें
इसके बाद दूसरी स्टेट के तौर पर आपको शेयर सर्टिफिकेट में अपने नाम परिवर्तन से संबंधित संपूर्ण जानकारी अखबार के माध्यम से प्रकाशित करनी होगी। अखबार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विज्ञापन देना होगा। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। किसी भी मान्यता प्राप्त अखबार के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं।
Step 3 – गजट पत्रिका प्रकाशित करे
हमने उपरोक्त जानकारी में आपको बजट पत्रिका के बारे में बताया। पांडिचेरी में अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदल वाना चाहते हैं तो तीसरी स्टेप के तौर पर वहां पर प्रकाशित होने वाली गजट पत्रिका में अपनी शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन संबंधित सारी जानकारी प्रकाशित करनी पड़ेगी।
Note – इस तरह शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल है इसलिए आप Yourdoorstep का इस्तेमाल करके आसानी से घर बैठे नाम परिवर्तन करवा सकते है।
राजस्थान शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने
दोस्तों यदि आप पांडिचेरी में अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प मौजूद है। निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं:
- ऑनलाइन तरीके से यदि आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Yourdoorstep इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
- इस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही नाम परिवर्तन से संबंधित सारी प्रक्रिया कर सकते हैं।
- इस वेबसाइट पर आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन से संबंधित सारी जानकारी देनी पड़ेगी और दस्तावेज भी देने पड़ेंगे।
- जिसके बाद आपकी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से हो जाएगी और आपका नया शेयर सर्टिफिकेट पोस्ट के माध्यम से आपके घर भी पहुंच जाएगा।
- इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करने से आपके समय की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी।
FAQ
पांडिचेरी में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए कितना समय लगता है?
पांडिचेरी में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया को 7 से 15 दिन का समय लगता है।
पांडिचेरी में ऑनलाइन तरीके से शेयर सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदला जा सकता है?
पांडिचेरी के नागरिक यदि अपने शहर पर डिबेट में नाम परिवर्तन ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए Yourdoorstep वेबसाइट का इस्तेमाल करें।
निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको पॉन्डिचेरी कि को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले नागरिकों के लिए पॉन्डिचेररी मे शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे से जुड़ी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया से स्टेप बाय स्टेप आपको अवगत भी करवाया। उम्मीद है कि यह लेख आप को ठीक से समझ आ गया होगा।