मध्यप्रदेश में कानूनी रूप से नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया |Madhya Pradesh Mein Apna Naam Kaise Badlen

मध्यप्रदेश में गजट में नोटिफिकेशन

मध्यप्रदेश में कानूनी रूप से नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया :- किसी भी इंसान की पहचान उसके नाम से की जाती है। नाम की सहायता से ही हम एक दूसरे से बात करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन किसी कारणवश हमें अपने नाम में परिवर्तन करना पड़ता है। कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि नाम परिवर्तन करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है नाम बदलना एक आसान प्रक्रिया है। आज हम आपको मध्यप्रदेश में कानूनी रूप से नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में नाम बदलना किसे कहते हैं?

जब कोई व्यक्ति अपने नाम में किसी तरह का बदलाव करता है या फिर अपना सरनेम को बदलता है तो उसे नाम बदलना कहते हैं।

मध्यप्रदेश में गजट क्या है?

जब कोई व्यक्ति अपना नाम सरकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार बदलता है तो उस प्रोसेस को सरकार से मिले सर्टिफिकेट को गजब सर्टिफिकेट तथा गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।

नाम बदलने की जरूरत क्या है?

  • जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत होना
  • स्कूल प्रमाण पत्र में नाम गलत होना
  • महिलाएं ज्यादातर शादी के बाद अपना नाम बदलती है
  • तलाक के बाद भी महिलाएं अपना नाम बदल लेती है
  • धर्म परिवर्तन करने के बाद भी व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन करते हैं।
  • अन्य अधिकारिक कारणों के कारण प्रति अपना नाम में परिवर्तन करते हैं।

मध्यप्रदेश में नाम परिवर्तन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • पत्नी
  • पति
  • फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी अपना नाम बदल सकता है।

मध्यप्रदेश में नाम परिवर्तन करने के लिए पात्रता

यदि कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश में अपना नाम परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें नीचे देखें जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है:-

  • व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना चाहिए।
  • व्यक्ति के पास सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
  • पति के पास नाम बदलने का कोई वैद्य कारण होना चाहिए।

मध्यप्रदेश में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का पता
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • विवाह प्रमाण पत्र (यदि किसी महिला को विवाह के बाद अपने नाम में परिवर्तन करना हो तो)
  • तलाक के पेपर (यदि किसी महिला को तलाक के बाद अपने नाम परिवर्तन करना हो तो)
  • शपथ पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है?

मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरा होती है और कानूनी रूप से आपको अपना नाम बदलने के लिए प्रत्येक चरण को पूरा करना जरूरी होता है।

  1. नाम परिवर्तन हलफनामा
  2. समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाना
  3. सरकारी राजपत्र में अधिसूचना

मध्यप्रदेश में नाम परिवर्तन हलफनामा

मध्यप्रदेश में नाम परिवर्तन के लिए मजिस्ट्रेट या लॉटरी के समक्ष जिला न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। हलफनामा में आपका वर्तमान नाम और नए नाम लिखना होगा। और साथ ही साथ आपको नाम बदलने का कोई सही कारण का भी उल्लेख करना होगा। फिर हलफनामे पर आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे और साथ ही इसमें दो गवाह के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए ₹10 के स्टांप पेपर पर एक हलफनामा तैयार करना होगा और तैयार किए गए हलफनामा को जमा करना होगा।

हलफनामा में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें लिखनी होगी

  1. आपका वर्तमान नाम और नया नाम जो आप चाहते हैं।
  2. आपका वर्तमान और स्थाई पता
  3. नाम बदलने का सही कारण का उल्लेख

समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन कराना

अगर आप ने हलफनामा तैयार कर लिया है तू उसके बाद आपको समाचार पत्र में अपने नए नाम की अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी। जिसके लिए आपको दो तरह के समाचार पत्रों का चयन करना होगा। एक समाचार पत्र आपके राज्य की अधिकारिक भाषा में प्रकाशित होगी और दूसरा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करनी होगी।

समाचार पत्र में आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

  1. आपका पुराना नाम
  2. आपका नया नाम
  3. जन्मतिथि
  4. आपका वर्तमान पता
  5. पिता या पति का नाम

मध्यप्रदेश में गजट में नोटिफिकेशन

नाम बदलने का यह अंतिम चरण होता है। आपका नाम मध्य प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आपको मध्य प्रदेश के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा और फॉर्म भरने के साथ-साथ एक निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा जिसके बाद आपका नाम बदलने की सूचना मध्यप्रदेश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी और आपके द्वारा दिए गए पते पर नए नाम की गजट सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दी जाएगी।

मध्यप्रदेश में गजट में नोटिफिकेशन

इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपके नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज‌ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं।

  • आधार कार्ड में अपना नाम परिवर्तन करने के लिए आपको आधार कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी अपने पुराने नाम के आधार कार्ड के साथ जमा करना होगा। जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।
  • पैन कार्ड में अपना नाम बदलने के लिए आपको पैन कार्ड सेंटर जाना होगा वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के साथ अपना पैन कार्ड भी जमा करना होगा। जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम पैन कार्ड बदल दिया जाएगा।
  • पासपोर्ट में अपना नाम बदलने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा वहां गजट नोटिफिकेशन के साथ अपना पुराने नाम का पासपोर्ट जमा करना होगा। फिर पासपोर्ट में आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर बदल दिया जाएगा।
  • ठीक इसी प्रकार अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों में गैजेट नोटिफिकेशन की कॉपी द्वारा आप अपना नाम बदल सकते हैं।

मध्यप्रदेश में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान

  • सरकारी सामान्य शुल्क= 1300 से 1500 वयस्क
  • सरकारी तत्काल शुल्क  = 1000+1300 (मामूली)

अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप कानून प्रक्रिया द्वारा अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी yourdoorstep आपकी मदद कर सकती हैं इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर फार्म भर के संपर्क कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co