आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट पर नाम कैसे बदले | Andhra Pradesh Me Share Certificate Name Change Kaise Kare

Andra Pradesh Name Change Kaise Kare

आंध्र प्रदेश के निवासी अब ऑनलाइन किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा पाएंगे। मगर आपको बता दें कि किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस जटिल प्रक्रिया को Yourdoorstep की मदद से सहज बनाया जा रहा है।

अगर आप आंध्र प्रदेश के निवासी है और शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आज के लेख में Andhra Pradesh Me Share Certificate Name Change Kaise Kare के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। हमने शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बताया है साथ ही गजट पत्रिका की मदद से शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की कदम दर कदम विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास किया है।

शेयर सर्टिफिकेट क्या है?

आम तौर पर बड़े शहरों में सोसाइटी का चलन रहता है। सोसायटी में अलग-अलग फ्लैट और घर होते है जिसे किसी व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। जब आप किसी सोसाइटी में कोई घर या फ्लैट लेते हैं तब आपको उस सोसाइटी के कमेटी मेंबर की तरफ से शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाउसिंग शेयर सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है जो किसी सोसाइटी के घर या फ्लैट पर रहने वाले व्यक्ति के मालिकाना हक को दर्शाता है।

आपकी शादी करने, तलाक लेने, बच्चा गोद लेने, या किसी अन्य प्रक्रिया के कारण अगर नाम परिवर्तन होता है तो उस घर के मालिकाना हक के कागज जैसे शेयर सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम परिवर्तन करवाना होता है। Andhra Pradesh Me Share Certificate Name Change Kaise Kare के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले गजट पत्रिका और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल सभी चरणों को अच्छे से समझना होगा।

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करते हैं?

आज Andhra Pradesh Me Share Certificate Name Change Kaise Kare के लिए आपको सरकार द्वारा जारी गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना होगा। इससे पहले आपको अपने स्थानीय नोटरी से एक हलफनामा तैयार करवाना होगा जिसे स्वयं प्रमाणित करते हुए अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद उस हलफनामे में नाम परिवर्तन का कारण विस्तार पूर्वक बताना होगा।

अब आपको अपने हलफनामे की जानकारी को स्थानीय अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करना होगा। अपने नए नाम की जानकारी को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के बाद इन सभी दस्तावेजों को गजट पत्रिका कार्यालय भिजवा ना होगा।

इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट के जरिए कुछ शुल्क लिया जाएगा और फिर सरकार आपका नाम परिवर्तन करेगी और गजट पत्रिका में प्रकाशित करेगी। आप इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करवा सकते है। ऑनलाइन प्रक्रिया चुनने के बाद भी अगर आप स्वयं शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना होगा और नोटरी से हलफनामा तैयार करना होगा जिसके लिए ऑफलाइन जाना होगा।

गजट पत्रिका क्या है?

गजट पत्रिका केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पत्रिका है जिसमें केंद्र सरकार सभी प्रकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी प्रकाशित करती है। पूरे भारत में जब कोई व्यक्ति नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसकी जानकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित की जाती है।

धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन के कार्य में गजट पत्रिका में जानकारी प्रकाशित होने के बाद आपका पूरा कार्य समाप्त हो जाता है। गजट पत्रिका की मदद से आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है।

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज करवाने का कारण

अगर आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा – 

  • शादी के बाद सरनेम चेंज होने पर
  • तलाक होने के बाद
  • विधवा से शादी करने पर 
  • तलाकशुदा से शादी करने पर
  • बच्चे को गोद लेकर उसका नाम परिवर्तन करने पर
  • ज्योतिष कारण से नाम परिवर्तन
  • नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर

Note – इसके अलावा भी किसी दस्तावेज पर नाम परिवर्तन करवाने के अनेकों कारण हो सकते है।

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज करवाने का कारण

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट पर नाम चेंज करवाने के लिए दस्तावेज | Andhra Pradesh Share Certificate Name Change Documents 

अगर आप आंध्र प्रदेश राज्य में शेयर सर्टिफिकेट पर नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो नीचे सूचीबद्ध किए गए आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करें – 

  • पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ पहचान पत्र 
  • जिस कारण से नाम परिवर्तन कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • डिमांड ड्राफ्ट

Andhra Pradesh Me Share Certificate Name Change Kaise Kare | आन्द्रा प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज कैसे करे

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज कैसे करें के बारे में अगर आप जानकारी ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें – 

Step 1 – सबसे पहले आपको अपना हलफनामा तैयार करना है

जैसा कि हमने आपको बताया शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए आपको एक हलफनामा या एफिडेविट तैयार करवाना होता है। इसे आप किसी भी स्थानीय नोटरी से तैयार करवा सकते है। आपके इलाके के स्थानीय नोटरी में आप नाम चेंज करवाने वाले हलफनामा के बारे में पूछेंगे तो वह आपको एफिडेविट बनवा कर देंगे।

शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज हलफनामे में क्या लिखना होता है – 

  • शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने वाले हलफनामे में आपको अपना पुराना नाम और नया नाम लिखना होता है।
  • इसके बाद आपको अपना मूल निवास पता बताना है।
  • आपको नाम परिवर्तन का कारण लिखना है।

Step 2 – अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें

अपना हलफनामा तैयार करवाने के बाद आपको आंध्र प्रदेश के स्थानीय अखबार में और किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार में अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है। इस विज्ञापन में आपको नाम परिवर्तन का कारण अपना नाम अपना पता और अपने पिता या पति का नाम बताना है। विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद आप सब जगह यह फैला पाएंगे कि आपका नाम परिवर्तन हो चुका है।

  • सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय अखबार में नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करनी है।
  • इसके बाद आपको अंग्रेजी भाषा के अखबार में अंग्रेजी में अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना है।
  • इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम और नया नाम बताना है।
  • इसके अलावा आपको अपना पूर्ण पता और अपने पिता या पति का नाम बताना है।

Step 3 – गजट पत्रिका के लिए आवेदन करें

जैसा कि हमने आपको बताया केंद्र सरकार की तरफ से बजट पत्रिका संचालित की जाती है। यह एक सरकारी पत्रिका होती है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह के योजना और अलग-अलग मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी को प्रकाशित किया जाता है। मगर मुख्य रूप से इस पत्रिका को हम धर्म परिवर्तन किया नाम परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए जानते हैं।

गजट पत्रिका के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास कुछ आवश्यक चीजें होनी चाहिए जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। गजट पत्रिका में आवेदन करने के बाद अगर आपका नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित कर दिया जाता है तो आपका नाम परिवर्तन हो जाएगा।

  • गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन करने के लिए आपको अपने स्थानीय बैंक से गजट राजपत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट भेजना है।
  • आपको स्वयं अटेस्टेड किया हुआ अपना पहचान पत्र भेजना है।
  • आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भेजना है।
  • गजट राजपत्र कार्यालय आपको एक आवेदन पत्र भेजना है जिसमें नाम परिवर्तन की पूरी जानकारी और कारणों को स्पष्ट रूप से लिखना है।
  • इसके बाद आपको अपना हलफनामा और दोनों अखबार के विज्ञापन को भेजना है।

 Note – ऊपर बताए सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। मगर आज के आधुनिक युग में हम आपकी सहायता कर सकते हैं और आपके किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा कर उस दस्तावेज को आपके घर तक डिलीवरी कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने

Yourdoorstep एक बेहतरीन कंपनी है जिसका इस्तेमाल करके अपना केवल शेयर सर्टिफिकेट है बल्कि अलग-अलग दस्तावेज में अपना नाम परिवर्तन करवा सकते हैं – 

  • हमारी इस वेब पेज पर आपको व्हाट्सएप का एक आइकन दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप हम से सीधा संपर्क कर सकते हैं।
  • डिमांड ड्राफ्ट बनाने हलफनामा तैयार करने और गजट पत्रिका के लिए पत्र लिखने में अगर छोटी सी भी गलती होती है तो आप की पूरी प्रक्रिया बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से आपको हमारी मदद लेनी चाहिए और घर में से किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाना चाहिए।
  • हम आपके व्हाट्सएप पर दिए गए निर्देश अनुसार नाम चेंज करवा कर तुरंत दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर कर देंगे।
  • अधिक जानकारी के लिए एक बार हमसे संपर्क करें।

FAQ

आंध्र प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें?

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक हलफनामा तैयार करना होगा, उसके बाद अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के अखबार में जारी करना होगा, इसके बाद गजट राजपत्र के लिए आवेदन करना होगा।

किसी सरकारी दस्तावेज के नाम परिवर्तन कैसे करते हैं?

अगर आपने अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन और नाम परिवर्तन के कारण के हाल सुनावा को गजट राजपत्र पत्रिका कार्यालय भिजवा कर उस पत्रिका में अपना नया नाम दर्ज करवा लिया तो आप किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है, तो आप किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कब करते हैं?

किसी भी कारण से अगर नाम परिवर्तन करवाना पड़ता है जैसे नाम में त्रुटि होने पर, शादी करने पर, तलाक लेने पर, या बच्चा गोद लेने पर तब आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं। 

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको Andhra Pradesh Me Share Certificate Name Change Kaise Kare के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है और सरल शब्दों में क्या समझाने का प्रयास किया है कि शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करवा सकते हैं और इससे हम आपकी सहायता कैसे कर सकते है। अगर साझा की गई जानकारियों को पढ़ने के बाद आप उस शेयर सर्टिफिकेट और नाम चेंज प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।