आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Andhra Pradesh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?) 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Andhra Pradesh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?) 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदलें?:- दोस्तों एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम मे हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से लोग गवर्मेंट एग्जाम देते हैं, और जिसकी ही वजह से एक इंसान को नौकरी मिलती है। जिसकी वजह से एक इंसान को तरक्की मिलती है। 

लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति के एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे उनका नाम गलत हो जाता है, तो ऐसे मे उनको न तो एक अच्छी नौकरी मिल पाती है और न ही लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम गलत हो जाने के कारण उनको एक ऊंचाई नहीं मिल पाती है। उनको तरक्की नहीं मिल पाती है और इस वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं। और इस प्रश्न को ले करके घूमते हैं की आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदलें? लेकिन उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। 

तो अगर आप भी उन्ही मे से एक है, अगर आपके भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम गलत हो गया है, और आप उसको बदलना चाहते हैं लेकिन आपको सही जानकारी नहीं पता है, अगर ऐसा है, तो अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेख मे हम आपको आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदले से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं।  

एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? (Education Document Kya Hota Hai) 

जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमे व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम लिखा होता है। और इसी एजुकेशन डॉक्यूमेंट से ये पता लगाया जाता है की वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट की सबसे जरूरी बात की इसके मदद से ही एक इंसान को एक अच्छी नौकरी मिल पाती है। और एजुकेशन डॉक्यूमेंट कई तरह का एग्जाम देने मे भी काम आता है। 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के कारण (Andhra Pradesh Me Education Document Me Naam Badalne Ke Karan) 

नीचे दिए गए कारणों की वजह से व्यक्ति आंध्र प्रदेश मे अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है। 

  • नाम गलत हो जाने के कारण। 
  • नाम पसंद नहीं आने के कारण। 
  • धर्म परिवर्तन हो जाने के कारण। 
  • किसी महान ज्योतिष के कहने पर। 
  • शादी के बाद तलाक हो जाने पर। 
  • शादी के बाद पत्नी को अपने नाम मे पति का सरनेम जोड़ने के कारण। 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Andhra Pradesh Me Education Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej) 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज होता है

आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप आंध्र प्रदेश मे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदलना चाहते हैं। 

  • एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘गलत नाम वाले एजुकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। 
  • एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेसटेड फोटो कॉपी’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • तलाक के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी। 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने की प्रक्रिया (Andhra Pradesh Me Education Document Me Naam Badalne Ki Prakriya) 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने की प्रक्रिया

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बनाया है जिसको फॉलो करके आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदल सकते हैं। और उस कानूनी प्रक्रिया का नाम ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ है। एक बार जब आप सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे उसके बाद आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम आसानी के साथ बदल पाएंगे। लेकिन आखिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट है क्या? 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट (भारत राजपत्र) एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। गज़ेट सर्टिफिकेट मे लिखा होता है आप भारत देश के रहने वाले व्यक्ति हैं। और आप भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य मे रहते हैं। और आपका नाम ‘ये’ है, आपके पिता जी का नाम ‘ये’ है, आपके माता जी का नाम ‘ये’ है। और आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं और अब आपको भविष्य मे इसी नाम से जाना जाएगा। 

या फिर उसमे ऐसा लिखा होगा की ‘आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं, उन सभी दस्तावेजों मे आपका नाम गलत लिखा है, आपके पिता जी का  नाम गलत लिखा है, आपके माता जी का नाम गलत लिखा है, और आपका सही नाम ‘ये…’ है। 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Central Gazette Certificate Banwane Ki Puri Prakriya) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गए तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर जब आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे उसके बाद आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 

तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं – 

  • एफ़िडेविट बनवाना 
  • समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना 
  • सीडी बनवाना 

स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना – 

एफ़िडेविट को बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से संपर्क करके बनवा सकते हैं। एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाते समय आपको अपनी सारी जानकारी लिखवाना होगा। जैसे की आपका नाम, आपके पिता जी का नाम, आपके माता जी का नाम तीनों का नाम लिखवाना होगा। उसके साथ ही आपको ये भी लिखवाना होगा की आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं। और साथ मे आपको अपना ‘पुराना और नया नाम’ दोनों देना होगा। 

स्टेप 2. समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना – 

एफ़िडेविट बनवाने के बाद आपको समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना है और केवल प्रकाशन भेजना ही नहीं है बल्कि आपको हिन्दी और अंग्रेजी दोनों समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना है। प्रकाशन भेजते समय आपको उसमे वही इनफार्मेशन लिखना है, जो इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट मे लिखवाई थी। 

समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजते समय याद रखने योग्य बातें – 

  • आप जिस समाचार पत्र मे प्रकाशन भेज रहे हैं वो आपके शहर का होना चाहिए।
  • और उस समाचार पत्र की मान्यता नैशनल लेवल पर भी होना चाहिए। 

स्टेप 3. सीडी बनवाना – 

जब आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको तीसरा स्टेप सीडी बनवाना है। सीडी बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी डिवाइस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड एप्लीकेशन को ओपन है और उसमे नाम बदलने के लिए वही इनफार्मेशन लिखना करना है जो इनफार्मेशन आपने समाचार पत्र और एफ़िडेविट मे लिखवाई थी। इनफार्मेशन लिखने के बाद आपको उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है, बर्न करने के बाद आपके द्वारा टाइप की गई सारी इनफार्मेशन सीडी के अंदर चली जाएगी। 

उसके बाद इन सभी फाइल को (एफ़िडेविट, समाचार पत्र, सीडी और गलत नाम वाला एजुकेशन डॉक्यूमेंट) एक साथ लगा लेना है। 

  • और भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर जा कर ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाने की फीस भर देनी है। 
  • उसके बाद इन्ही फाइल को लेकर ‘सेंट्रल गज़ेट ऑफिस’ चले जाना है। जो की दिल्ली मे स्थित है। वहाँ जाने के बाद पुलिस स्टॉप पर सभी फाइल को जमा कर देना है और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है। 
  • इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको 30 से 40 दिन तक इंतेजार करना है फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट ‘गज़ेट ऑफिस’ के द्वारा आपके घर या आपके पास भेज दिया जाएगा। 

आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदले? (Andhra Pradesh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?) 

एकबार जब आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आपको ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ लेना है और आपने जिस बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है उस बोर्ड ऑफिस मे चले जाना है और अपने ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ के कॉपी के साथ मे अपने ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ की कॉपी देनी है। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के कॉपी के आधार पर आपका नाम ‘एजुकेशन सर्टिफिकेट’ मे बदल दिया जाएगा।  

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फायदा ये है की आप उसकी मदद से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदल सकते हैं। उसके साथ ही अपने अपने किसी भी दस्तावेज मे अपना नाम बदल सकते हैं। 

निष्कर्ष (Nishkarsh) – 

आज के इस लेख (आंध्र प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदलें?) में हमने बताया है की अगर आप आंध्र प्रदेश राज्य मे रहते हैं और आपके किसी भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे आपका नाम गलत हो गया है, या फिर अगर आपके माता पिता का नाम गलत हो गया है तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं? नाम बदलने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए? आपको कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करनी है? गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? आप गज़ेट सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं। 

हमने आपको आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और हमे पूरा उम्मीद है की आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ मे आ गई होगी और आप उसकी मदद से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदल पाएंगे।

लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपके लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना मुश्किल भरा काम लग रहा है, इसलिए अगर आप चाहते हैं की आपको इससे भी आसान प्रक्रिया आपको मिले, जिसकी मदद से आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे आपका नाम बदल पाएं।

तो उसके लिए हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं, दोस्तों हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है Your Door Step. जिस पर आप अभी इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। जिसके माध्यम से हम आप जैसे लोगों का एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाने मे हेल्प करते हैं। और बिलकुल उसी तरह से ही हम आपकी भी मदद कर सकते हैं।

तो अगर आप चाहते हैं की हम आपकी मदद करें तो आप अभी इसी वक्त हमारी टीम से कान्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए इसी वेबसाईट पर आपको हरा कलर का एक व्हाट्सएप आइकान दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से कान्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। की आप कैसे आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदले सकते हैं। 

हमारी टीम से एजुकेशन डॉक्यूमेंट नाम बदलने से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद!

लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – 

सवाल – आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदलें? 

जवाब – एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिसकी जानकारी हमने आपको इसी लेख मे दे दी है। 

सवाल – आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें? 

जवाब – आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आपको ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। जिसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी। 

सवाल – आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए किन दस्तावजों की जरूरत पड़ती है?  

जवाब – आंध्र प्रदेश मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ती है। और उसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी। 

सवाल – मेरे पिता जी का नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कैसे बदलें?

जवाब – सेंट्रल गज़ेट की सहायता से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदल सकते हैं। 

सवाल – शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदलें?

जवाब – शादी के बाद पासपोर्ट मे नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप विदेश मे यात्रा करना चाहती। तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट मे नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदेश में यात्रा नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे।