
Chhattisgarh Passport Me Name Change Kaise Kare | छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया
Chhattisgarh Passport Me Name Change Kaise Kare – अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं और अपने पासपोर्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में यह लेख लिखा गया है। छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रतिष्ठित राज्य है विभिन्न कारणों से यहां के लोग अक्सर विदेश जाते हैं। ऐसे में विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र होता है जिसके जरिए आप स्वयं को सत्यापित कर पाते हैं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपडेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में भी इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में कहीं भी किया जा सकता है। किसी भी कारण से अगर आप अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए गजट प्रकाशित करना होता है जिसकी प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य जानकारी नीचे बताई गई है।
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छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट क्या है?
छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए पासपोर्ट बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है मुख्य रूप से इसमें व्यक्ति का नाम जेंडर डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी होती है। पासपोर्ट अपडेट रहता है तो इसके आधार पर आप विदेश जाने का परमिट ले सकते हैं हालांकि विदेश जाने के लिए केवल पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है इसके अलावा अन्य दस्तावेज की जरूरत भी होती है। पासपोर्ट पहचान पत्र के लिए बहुत जरूरी होता है इसे आप पासपोर्ट कार्यालय से तैयार करवा सकते हैं लेकिन जब इसमें नाम परिवर्तन करना होता है तब इसके लिए गजट कार्यालय से गजट प्रकाशित करना होता है।
छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज करने की पात्रता
अगर आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं और अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्धारित पात्रता पूरा करना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- पासपोर्ट में नाम चेंज के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास पुराना पासपोर्ट होना चाहिए।
- आपके पास नीचे बताएं सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए इसके अलावा नाम परिवर्तन का एफिडेविट और विज्ञापन भी बनवाना होता है।
- इसके लिए अन्य खास पात्रता की जरूरत नहीं होती है आप नीचे बताएं निर्देश अनुसार पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में कब नाम चेंज किया जाता है
छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना कब जरूरी है इसके बारे में नीचे सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है –
- अगर शादी के बाद आपका नाम में चेंज होता है तो पासपोर्ट में नाम अपडेट करना होता है।
- डिवोर्स के बाद नाम परिवर्तन के लिए पासपोर्ट में नाम चेंज करना होता है।
- किसी कारण से अगर नाम में कोई गलती हो जाती है तो पासपोर्ट में अपने नए नाम को अपडेट करना होता है।
- अगर आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं तो पासपोर्ट में नया नाम गजट के जरिए ऐड किया जाता है।
छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज के लिए आवश्यक दस्तावेज
छत्तीसगढ़ के पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पुराना पासपोर्ट
- पासपोर्ट साइज
- फोटो मोबाइल नंबर
- उम्र प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ में गजट क्या है?
छत्तीसगढ़ एक बहुत जरूरी दस्तावेज होता है यह केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला पत्रिका होती है। इसमें अलग-अलग प्रकार की जानकारी होती है मुख्य रूप से कुछ सार्वजनिक जानकारी और सरकार की योजना से जुड़ी जानकारी प्रकाशित की जाती है। लेकिन जब आप किसी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए जानकारी को गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होता है। लिंग परिवर्तन धर्म परिवर्तन नाम परिवर्तन के लिए गजट प्रकाशित किया जाता है जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है। गजट की आधिकारिक वेबसाइट पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आपका नाम का गजट जारी किया जाएगा जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे।
छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें | Chhattisgarh Passport Me Name Change Kaise Kare
अगर छत्तीसगढ़ के लोग पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें नाम चेंज करने के लिए नीचे बताए निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा –
सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट जारी करें
इसके लिए आप छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जा सकते हैं। वहां किसी वकील की मदद से एक एफिडेविट बनवाना होगा। उसे एफिडेविट में अलग-अलग प्रकार की जानकारी लिखनी होगी नाम परिवर्तन का कारण बताना होगा दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए नीचे आपके हस्ताक्षर करना होगा। इस तरह का एफिडेविट आपको अधिकतम एक दिन में मिल जाता है इस एफिडेविट का जेरोक्स भी अपने पास जरूर रखें।
नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का एक विज्ञापन जारी करना होता है। उस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम, नया नाम और अपना पता लिखना होता है। विज्ञापन के जरिए आप अपने नए नाम को अपने इलाके में सार्वजनिक कर रहे हैं। जब आपका नया नाम सार्वजनिक हो जाता है तब गजट में नाम प्रकाशित किया जाता है इसलिए आपको एक नाम परिवर्तन विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के अखबार और एक छत्तीसगढ़ के स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करना होता है। इन दोनों प्रकार के विज्ञापन का जेरोक्स अपने पास जरूर रखें और दोनों प्रकार का विज्ञापन आप अखबार के प्रशासन कार्यालय से प्रकाशित कर सकते हैं।
गजट कार्यालय को आवेदन पत्र लिखें
इसके बाद आपको गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र लिखना होता है जिसमें ऊपर बताएं सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी संकट करना होता है। इस आवेदन पत्र में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देनी होती है और उस आवेदन पत्र में गजट कार्यालय से अनुरोध करना होता है ताकि आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित किया जाए। इस आवेदन के आधार पर आपका गजट प्रकाशित हो जाएगा जिसे गजट की आधिकारिक वेबसाइट से आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं।
पासपोर्ट कार्यालय में गजट जमा करें
इसके बाद आपको पासपोर्ट कार्यालय में अपना गजट जमा करना होता है। आपके दिए हुए गजट के साथ एक छोटा सा आवेदन फॉर्म भरकर भी जमा करना होता है। दिए हुए गजट के आधार पर नाम चेंज कर दिया जाएगा और आपके दिए हुए पते पर नया पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से घर बैठे एक नया पासपोर्ट नए नाम के साथ प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज करने की सुविधा
हमारी वेबसाइट के तरफ से ऑनलाइन घर बैठे पासपोर्ट में नाम चेंज करने की सुविधा दी जा रही है कोई भी व्यक्ति आसानी से वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकता है। आप आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके पासपोर्ट में नाम चेंज कर देंगे। नाम चेंज करने के लिए गजट प्रकाशित करना होता है और हम काफी लंबे समय से गजट प्रकाशित कर रहे हैं इस वजह से अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो बिना किसी भाग दौड़कर तुरंत आपका गजट प्रकाशित हो जाएगा और किसी भी सरकारी दस्तावेज में तुरंत आपका नाम चेंज हो जाएगा। आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप आइकॉन या संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q. छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कौन कर सकता है?
कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति ऊपर बताएं निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकता है।
Q. छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें?
छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए नाम परिवर्तन का एफिडेविट उसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन और उसके बाद गजट कार्यालय को आवेदन पत्र भेजने होता है।
Q. छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज में कितना दिन लगता है?
आप छत्तीसगढ़ के पासपोर्ट में अधिकतम तीन हफ्ते से चार हफ्ते के अंदर नाम चेंज कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हम आपको सरल शब्दों में बताया कि छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें (Chhattisgarh Passport Me Name Change Kaise Kare) इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया की गजट पत्रिका क्या होती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है और किस प्रकार आसानी से घर बैठे आप छत्तीसगढ़ पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हैं। अगर बताई गई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें साथ ही अपने किसी भी प्रकार के सुझाव या मन में आ रहे प्रश्न के लिए वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।