
स्टेट बोर्ड में ऑनलाइन नाम चेंज कैसे कर सकते हैं | State Board Name Change Process
स्टेट बोर्ड में ऑनलाइन नाम चेंज कैसे कर सकते हैं – अगर आप राज्य बोर्ड में ऑनलाइन नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गजट प्रकाशित करना होगा। स्टेट बोर्ड में ऑनलाइन नाम चेंज करने की पूरी प्रक्रिया हमारी वेबसाइट पर दी गई है आपको केवल हमसे संपर्क करना है और हम आपके स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करेंगे। अगर आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है और किसी भी कारण की वजह से आप अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए लिखा गया है।
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स्टेट बोर्ड के लिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या है?
स्टेट बोर्ड के लिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल अलग-अलग प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है। यह राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज होता है जो आपके पढ़े लिखे होने को प्रमाणित करता है। स्कूल के तरफ से दिया गया मार्कशीट ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर किसी भी प्रकार का अन्य दस्तावेज एजुकेशन डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसमें नाम परिवर्तन करने के लिए आपको गजट प्रकाशित करना होता है इसके लिए आपको कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा इसके बारे में नीचे सूचीबद्ध जानकारी दी गई है।
स्टेट बोर्ड एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है?
स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की जरूरत पड़ती है और इसके कुछ आवश्यक कारण को नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- आधार कार्ड पैन कार्ड या फिर किसी अन्य दस्तावेज में नाम ना मैच करने पर
- धर्म परिवर्तन या लिंग परिवर्तन करवाने की स्थिति में
- शादी के बाद या तलाक के बाद नाम चेंज कर सकते हैं
- किसी कानूनी कारण से या किसी अन्य कारण से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं
स्टेट बोर्ड एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- आपका पुराना स्टेट बोर्ड का एजुकेशन डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड पैन कार्ड इस तरह का कोई अन्य दस्तावेज
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज की पात्रता
अगर हम अपने राज्य के एजुकेशन बोर्ड के किसी भी दस्तावेज में नाम चेंज करने की बात करें तो इसके लिए कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना जरूरी है जिसमें ऊपर बताएं सभी दस्तावेजों को सही तरीके से अपने पास रखना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य पात्रता को निर्धारित नहीं किया गया है, अगर आपके पास सभी दस्तावेज है तो नीचे बताएं निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के अन्य पात्रता की जरूरत नहीं होती है।
स्टेट बोर्ड में नाम चेंज करने की प्रक्रिया – Name Change Process Guide
अगर आपको स्टेट बोर्ड में नाम चेंज करना है तो इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसके बारे में जानकारी दी गई है –
सबसे पहले आपको अपने स्टेट बोर्ड के स्कूल में आवेदन पत्र देना है
आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से संबंध रखते हो आपको अपने स्टेट बोर्ड के स्कूल में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले एक आवेदन पत्र अपने स्कूल में देना होगा। यह एप्लीकेशन एक साधारण एप्लीकेशन होगा जिसमें आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में गलत नाम के बारे में बताना होगा और डॉक्यूमेंट में नए नाम को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना होगा इसके बाद आपको एक छोटा सा आवेदन फॉर्म भर कर जमा करना होगा। यह हर राज्य में नहीं होता है आमतौर पर नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र देने के बाद आपको गजट जमा करना होता है।
नाम परिवर्तन का एफिडेविट जारी करें
नाम परिवर्तन के लिए गजट प्रकाशित करने हेतु आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। जिसे आप किसी भी स्थानीय कोर्ट या नोटरी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी वकील से संपर्क करना होगा और नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट बनवाना होगा। इसमें आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी कुछ साधारण जानकारी के बारे में बताना होगा और अंत में अपना हस्ताक्षर करना होगा।
नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का एक विज्ञापन जारी करना होगा। आपको एक अंग्रेजी भाषा के अखबार और एक स्थानीय भाषा के अखबार में विज्ञापन जारी करना होगा। सबसे पहले आपको अपने अखबार का चयन करना होगा और उसके बाद आपको अखबार के प्रशासन कार्यालय में जाना होगा और नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा। इस विज्ञापन में आपका पुराना नाम नया नाम और आपका पता होगा इसके जरिए आपके नए नाम को सार्वजनिक किया जा रहा है।
इसके बाद गजट कार्यालय को आवेदन पत्र भेजें
इसके बाद आपको गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र भेजना होगा जिसमें आपको एक आवेदन पत्र भेजना है और आने वाली गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है। आपके किए हुए अनुरोध के आधार पर गजट पत्रिका में नाम चेंज कर दिया जाएगा। अगर आपको इस तरह के आवेदन पत्र का कोई आईडिया नहीं है तो आपको किसी वकील से संपर्क करना चाहिए। वह आपके लिए आवेदन पत्र लिखेगा जिसके आधार पर आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा।
गजट डाउनलोड करें और जमा करें
आपको गजट की आधिकारिक वेबसाइट से अपना गजट डाउनलोड करना है और उसमें आपका नया नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा इसके बाद आपको अपना गजट स्कूल या बोर्ड कार्यालय में जाकर जमा करना है और आपके दिए हुए गजट के आधार पर कुछ समय के अंदर आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर दिया जाएगा और आपकी दिए हुए पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा इसके अलावा स्कूल जाकर भी आप अपने नए नाम वाले एजुकेशन डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं।
स्टेट बोर्ड में ऑनलाइन नाम चेंज कैसे कर सकते हैं
अगर आपको ऑनलाइन अपने स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपको नीचे बताएं निर्देशों का पालन करना चाहिए –
- ऑनलाइन स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा हमारे द्वारा दी जा रही है।
- आपको हमारी वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना है।
- इसके बाद आपको वेबसाइट पर एक व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा जिस पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना है।
- हम आपसे कुछ साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके आधार पर आपका गजट प्रकाशित किया जाएगा।
- इसके बाद आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करेंगे और आपके दिए हुए पते पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट भेज देंगे।
नाम परिवर्तन का आवेदन रिजेक्ट कब हो सकता है?
कुछ ऐसी स्थिति होती है जब आपका नाम परिवर्तन का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है –
- आपके दिए हुए दस्तावेज में अगर नाम गलत हो जाता है
- अगर आपके आवेदन में नाम गलत हो जाता है,
- अगर आपके आवेदन में कोई जानकारी अधूरी रह जाती है
- इसके अलावा किसी अन्य कारण की वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है
- अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन में किसी प्रकार की गलती नहीं थी तो आप आसानी से कोर्ट में दोबारा आवेदन करके नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
स्टेट बोर्ड एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में कितना समय लगता है
अगर हम स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा की बात करें तो वर्तमान समय में आपको कितना समय लगेगा इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए कुछ जगहों पर 1 महीने का वक्त लगता है तो कुछ जगहों पर 2 महीने का वक्त भी लग सकता है। नाम परिवर्तन के लिए पहले गजट प्रकाशित करना होता है जिसमें तीन से चार हफ्ते का वक्त लग जाता है इसके बाद आपको सभी दस्तावेज स्कूल या बोर्ड कार्यालय में जमा करना होता है और उसके बाद बोर्ड की तरफ से रिस्पांस आने में कुछ समय लगता है कुल मिलाकर इसमें 1 से 2 महीने का बाद तलाक सकता है।
अगर हम स्टेट बोर्ड में नाम परिवर्तन करने के खर्च की बात करें तो नाम परिवर्तन करने का सामने से कोई खर्च नहीं लगता है इसके लिए आपको गजट प्रकाशित करना होता है जिसके लिए एफिडेविट और नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होता है जिसमें कुछ खर्च लगता है। एक अनुमान के मुताबिक आप अपने स्टेट बोर्ड में नाम परिवर्तनकरवाने
निष्कर्ष
आज इस लेख में स्टेट बोर्ड में ऑनलाइन नाम चेंज कैसे कर सकते हैं इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गजट का इस्तेमाल करके स्टेट बोर्ड के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज किया जाता है। अगर किसी भी तरीके से आप अपने स्टेट बोर्ड में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके ऊपर बताएं निर्देशों का पालन करना होगा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें और अपने सवालों का जवाब प्राप्त करें।
Written by
Abhisheak Kumar
Content Author at YourDoorStep
मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने फिजिक्स में बी.एससी (ऑनर्स) किया है और पिछले कई सालों से "Yourdoorstep" के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग-अलग दस्तावेज़ बनवाने और उनके सवालों का सही जवाब देने में मदद करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि आसान हिंदी भाषा में सारी जानकारी देकर लोगों का काम आसान बनाया जाए। मैं अनुभव के साथ सटीक और उपयोगी जानकारी देने पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे कंटेंट से हर पाठक को मदद मिले।
