शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के नियम – Rules for Name Change in Education Document

शैक्षिक दस्तावेज़ में नाम बदलने के नियम बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर जब आपको अपने सर्टिफिकेट या अन्य शैक्षिक कागजात में बदलाव करवाना हो। यदि आपने शादी, कानूनी कारण या अन्य किसी वजह से अपना नाम बदला है, तो सही प्रक्रिया अपनाकर ये काम आसानी से किया जा सकता है। शैक्षिक दस्तावेज़ में नाम परिवर्तन के नियम समझकर आप अपने दस्तावेज़ को सही और कानूनी रूप से मान्य बना सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि भविष्य में आपके शैक्षिक प्रमाणपत्रों में कोई दिक्कत न हो।

शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के नियम 

शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के नियम – शैक्षिक दस्तावेज या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। वर्तमान समय में किसी भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए गजट प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसकी एक खास प्रक्रिया होती है इसके अलावा गजट को अपने बोर्ड स्कूल या विश्वविद्यालय में सबमिट करना और उसके एवज में अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना एक जटिल प्रक्रिया है। इस वजह से हमारी वेबसाइट के तरफ से नाम परिवर्तन की सुविधा दी जा रही है आप आसानी से बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने शैक्षिक दस्तावेज में नाम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए कुछ निर्देशों का पालन करना होगा।

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शैक्षिक दस्तावेज या एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? 

एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक सरकारी दस्तावेज होता है जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया जाता है। यह आपके एजुकेशन का प्रमाण पत्र होता है इसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज आते हैं। जब आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं तो बोर्ड के तरफ से या यूनिवर्सिटी के तरफ से इस तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यह सर्टिफिकेट आपके शिक्षा को प्रमाणित करते हैं।

एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण 

आपको मालूम होना चाहिए कि कौन-कौन से कारण पर आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं –

  • किसी टाइपिंग मिस्टेक के कारण अगर आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में गलत नाम लिखा जाता है तब आप नाम चेंज कर सकते हैं। 
  • शादी के बाद या तलाक के बाद लोगों के पास नाम परिवर्तन का विकल्प होता है ऐसे में अगर आप अपना नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो नीचे बताए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 
  • किसी धार्मिक या ज्योतिषी कारण की वजह से अगर आप अपने नाम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो नीचे बताए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
  • इसके अलावा किसी भी अन्य कारण से आप आसानी से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं।

शैक्षिक दस्तावेज में नाम परिवर्तन की पात्रता 

आमतौर पर लगभग सभी सरकारी कार्य में एक पात्रता निर्धारित की जाती है लेकिन आपको बता दे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए किसी भी प्रकार की पात्रता को निर्धारित नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति आसानी से नीचे बताएं निर्देशों का पालन करते हुए अपने शैक्षिक दस्तावेज में नाम चेंज कर सकता है।

अगर हम किसी खास पात्रता की बात करें तो आपके पास नीचे बताएं सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। नाम परिवर्तन का कारण का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नीचे बताएं सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ संगलित करना जरूरी है। 

शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

अगर आप अपने शैक्षिक दस्तावेज में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जिससे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –

  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • गजट कार्यालय को आवेदन पत्र 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन के कारण का सर्टिफिकेट 
  • पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
शैक्षिक दस्तावेजों में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यकताएँ

शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के नियम

शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के लिए कुछ नियम की जरूरत होती है इन नियमों के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए –

  • अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले कोर्ट का आर्डर या एफिडेविट बनवाना होता है। 
  • इसके बाद आपको राजपत्र में अपने नए नाम को प्रकाशित करना होता है। 
  • एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आप अपना नया नाम गजट या राजपत्र में प्रकाशित कर पाएंगे। 
  • इसके बाद अपने स्कूल या बोर्ड के कार्यालय या वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से डॉक्यूमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं।

एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने हेतु गजट क्या है?

एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने हेतु गजट के बारे में जानना जरूरी है। सरल शब्दों में गजट एक सरकारी पत्रिका होती है जिसे केंद्र सरकार की तरफ से हर हफ्ते गजट कार्यालय के जरिए जारी किया जाता है। इस पत्रिका में कुछ साधारण जानकारी प्रकाशित होती है लेकिन मुख्य रूप से नाम परिवर्तन धर्म परिवर्तन या लिंग परिवर्तन के लिए गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना जरूरी होता है। इस वजह से अगर आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपको नीचे बताएं कुछ निर्देशों का पालन करना होगा।

एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की प्रक्रिया

एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की प्रक्रिया

शैक्षिक दस्तावेज या एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है –

सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करें 

इसके लिए आपको किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक एफिडेविट तैयार करना होगा। इस तरह का एफिडेविट आम तौर पर एक दिन के अंदर तैयार हो जाता है इसके लिए आप किसी भी स्थानीय वकील की मदद ले सकते हैं। इस तरह के एफिडेविट में आपको अपने नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को लिखना होगा। इसके अलावा आपके नाम परिवर्तन का कारण लिखकर उसे अपने हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करना होगा।

इसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें 

अब आपको किसी स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार के कार्यालय में जाकर विज्ञापन जारी करना होगा। दो तरह का विज्ञापन जारी होगा पहले किसी स्थानीय भाषा के अखबार में और दूसरा किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार में, दोनों ही विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम, नया नाम और अपने पिता का नाम लिखना होगा। इस तरह के विज्ञापन के जरिए आप अपने नए नाम को सार्वजनिक कर रहे हैं। 

अब गजट कार्यालय को आवेदन पत्र भेजें 

इतना होने के बाद आपको एक आवेदन पत्र तैयार करके गजल कार्यालय भेजना है। इस आवेदन पत्र में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी कुछ जानकारी लिखनी है कारण को स्पष्ट शब्दों से समझता है और आने वाली गजट पत्रिका में अपने नए नाम को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है। आपके किए हुए अनुरोध के आधार पर आपका नया नाम गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। 

गजट को अपने बोर्ड या शिक्षण संस्था में जमा करें 

अगर आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो अपने गजट और ऊपर बताएं सभी दस्तावेजों को एक साथ अपने बोर्ड के कार्यालय या शिक्षण संस्था के कार्यालय में जमा करें। आप अपने नए नाम का गजट, जब बोर्ड या एजुकेशन संस्था में जमा करेंगे तो उसके आधार पर आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर दिया जाएगा।

हमारे द्वारा शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने की सुविधा

ऊपर बताई गई पूरी जानकारी को पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ गए होंगे कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कैसे किया जाता है। अगर आप बिना किसी भाग दौड़ के घर बैठे अपने शैक्षिक दस्तावेज में नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी मदद लेनी चाहिए। वेबसाइट पर आपको संपर्क का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज में आसानी से नाम चेंज कर सकते हैं। 

हमारे तरफ से नाम परिवर्तन की सुविधा दी जा रही है हम आपके लिए गजट प्रकाशित करेंगे और आपके किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज करके आपको नए दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर करेंगे। एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक ऐसा ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें नाम चेंज करने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है आप वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करेंगे। 

Frequently Asked Questions (FAQ)

  1. Q. शैक्षिक दस्तावेज में कौन नाम चेंज कर सकता है? 

    कोई भी व्यक्ति आसानी से ऊपर बताएं निर्देशों का पालन करते हुए अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट या शैक्षिक दस्तावेज में नाम चेंज कर सकता है। 

  2. Q. एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कितने दिन में होता है? 

    किसी भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में एक महीने से 2 महीने के अंदर आप आसानी से नाम चेंज कर सकते हैं।

  3. Q. एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में कितना खर्च आता है? 

    आप अपने शैक्षिक दस्तावेज या एजुकेशन डॉक्यूमेंट में 4000 से ₹5000 खर्च करके नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन हमारी मदद लेने पर आप कम खर्चे में और कम समय में अपना नाम परिवर्तन कर पाएंगे। 

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बताया कि शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलने के नियम क्या है और किस प्रकार आप आसानी से घर बैठे बिना किसी परेशानी के अपने शैक्षिक दस्तावेज में नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी परेशानी क्या अपने शैक्षिक दस्तावेज में नाम परिवर्तन कर पाए हैं और इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें साथ ही अपने सुझाव और विचार कमेंट में बताना ना भूले। 

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