
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कैसे करें | Punjab Education Document Name Change Guide
शिक्षा दस्तावेजों में नाम बदलवाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खासकर पंजाब जैसे स्थानों में जहाँ आधिकारिक रिकॉर्ड का बहुत महत्व है। अगर आप सोच रहे हैं “पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कैसे करें,” तो ये गाइड आपको आसान शब्दों में पूरे चरण समझाएगा। चाहे गलती के कारण हो, शादी के बाद हो, या व्यक्तिगत कारणों से, अपने शिक्षा दस्तावेजों में नाम अपडेट करना भविष्य में ज़रूरी हो सकता है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि पंजाब में शिक्षा दस्तावेजों में नाम कैसे बदला जा सकता है, वो भी बिना किसी उलझन के।
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कैसे करें – अगर आपको पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको गजट प्रकाशित करना होगा। ऑनलाइन गजट प्रकाशित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज की जरूरत होती है इसमें मुख्य रूप से नाम परिवर्तन का एफिडेविट और नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होता है। अगर किसी कारण से आप पंजाब के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा दी जा रही सुविधा को प्राप्त करना होगा या फिर दी गई जानकारी को अच्छे से समझना होगा।
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पंजाब में एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या है?
पंजाब के लोगों के लिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी दस्तावेज है यह केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है इसमें अलग-अलग प्रकार की जानकारी होती है। इसमें आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इस तरह के अन्य दस्तावेज आते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप आगे पढ़ाई या नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो उसे अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है।
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कौन नाम चेंज कर सकता है?
वर्तमान समय में पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई है कोई भी व्यक्ति आसानी से बिना किसी पात्रता के अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकता है। इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज जो होना चाहिए जिसकी सूची ऊपर बताई गई है अगर सभी दस्तावेज सही तरीके से मौजूद है तो केवल दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं।
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है
अगर आप पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जब नाम चेंज करना जरूरी हो जाता है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- शादी के बाद या तलाक के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं
- आधार कार्ड पैन कार्ड या किसी भी अन्य दस्तावेज में आपका नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट से मैच ना करें
- लिंग परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाने की स्थिति में नाम चेंज कर सकते हैं
- किसी ज्योतिषी कारण या किसी अन्य कारण की वजह से भी आप नाम चेंज कर सकते हैं
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए दस्तावेज
अगर आपको पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए –
- आपका पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट जिसमें नाम गलत है
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसा कोई दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर

पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में कितना समय और खर्च लगेगा
अगर आपको पंजाब के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो इसमें कितना समय लगेगा यह सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता है। चाहे आप पंजाब के किसी भी एजुकेशन बोर्ड से संबंध रखते हो अगर आपको नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको गजट प्रकाशित करना होगा जिसमें तीन से चार हफ्ते का वक्त लग जाएगा इसके बाद आपको अपना गजट स्कूल में जमा करना है उसके बाद बोर्ड के रिस्पांस आने में 1 से 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। कुल मिलाकर एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में आपको 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है।
अगर हम एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के दौरान लगने वाले खर्च की बात करें तो बोर्ड की तरफ से सीधे तौर पर नाम परिवर्तन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको नाम परिवर्तन का एफिडेविट नाम परिवर्तन का विज्ञापन और गजट प्रकाशित करना होता है जिसमें कुछ पैसा लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप 3000 से ₹4000 का खर्च कर देंगे, अगर आप कम पैसे में आसानी से अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं।
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कैसे करें
अगर आपको पंजाबी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपको कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –

सबसे पहले एफिडेविट जारी करें
इसके लिए आपको पंजाब के किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक एफिडेविट जारी करना है। इसके लिए आपको किसी वकील की मदद लेनी चाहिए और एक दिन के अंदर आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा। इसमें आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी कुछ जानकारी बतानी है और बताई हुई जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक हस्ताक्षर करना है उसके बाद आसानी से आपका नाम चेंज हो जाएगा।
इसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का एक विज्ञापन जारी करना है, इसके लिए किसी स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार का चयन करना है। चुने हुए अखबार के प्रशासन कार्यालय में जाकर आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना है। इसके लिए अखबार वाले को कुछ पैसा देना है उसके बाद आपका नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा जिसका जरूर अपने पास रख लेना है।
गजट कार्यालय को आवेदन पत्र लिखें
इसके बाद आपको गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें नाम परिवर्तन से जुड़ी जानकारी के बारे में बताना है। इसके अलावा आपको आने वाली गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है अगर आपको इस तरह के आवेदन पत्र की कोई जानकारी नहीं है तो किसी वकील की मदद से इसे तैयार कर सकते हैं। आप अपने आवेदन पत्र को ऊपर बताएं सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ डाक के जरिए गजट कार्यालय भेजेंगे।
गजट डाउनलोड करें और जमा करें
इसके बाद गजट के आधिकारिक वेबसाइट से आपको अपना गजट डाउनलोड करना है और उसे अपने एफिडेविट और अन्य दस्तावेजों के साथ अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय में जमा करना है। आपके दिए हुए दस्तावेज के आधार पर आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा
आप ऑनलाइन घर बैठे पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर नाम चेंज करने की सुविधा मिलेगी इसके लिए वेबसाइट पर दिए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके आपको हमसे संपर्क करना होगा। इसके अलावा आपको वेबसाइट पर एक व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा किस पर क्लिक करके आपको हमसे संपर्क करना है और हम आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपका गजट प्रकाशित करेंगे उसके बाद आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में आपकी सहायता करेंगे और आपको नए नाम का एक नया एजुकेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा।
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Frequently Asked Questions (FAQ)
Q. पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कौन नाम चेंज कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति आसानी से पंजाब के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकता है इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की गई है।
Q. पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए क्या चाहिए?
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए राजपत्र या गजट की जरूरत होती है।
Q. पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया क्या है?
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले एक एफिडेविट जारी करना होगा उसके बदनाम परिवर्तन का एक विज्ञापन जारी करना होगा और उसके बाद आपका गजट तैयार हो जाएगा जिस स्कूल या बोर्ड कार्यालय में जमा करके आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं।
Q. पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में कितना समय लगता है?
पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने में एक से दो महीने का वक्त लगता है।
निष्कर्ष
हमने इस लेख मैं आपको बताया कि पंजाब एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कैसे करें इसके अलावा गजट प्रक्रिया के जरिए नाम चेंज करने की पूरी जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। अगर आप आसानी से नाम परिवर्तन करने की पूरी सुविधा हमारे द्वारा प्राप्त कर पाते हैं और इससे जुड़े सभी प्रकार के सवालों का जवाब आपको मिलता है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी नाम चेंज प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।