
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें?
क्या आपको पता है भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलना एक काफी थकाऊ प्रक्रिया है, अगर आपको भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने की जानकारी नहीं पता है तो आपके लिए भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको नाम बदलने की जानकारी है तो आपके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलना काफी आसान हो जाएगा। और उसी जानकारी को हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं। कि आप भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें? नाम बदलने के लिए आपके पास कौन-से दस्तावेज होने चाहिए? क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना है? जिसको फॉलो करने के बाद आप भारत में अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम बदलवा पाएंगे।
तो अगर आपको इन सभी के बारे में यानि भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें की पूरी जानकारी के बारे में जानना है तो आप इस लेख को पूरा विस्तार से पढिए। तो फिर चलिए लेख की शुरुआत करते हैं।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या होता है?
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति या विद्यार्थी सालों तक पढ़ाई करता है तब जाकर उसको उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिलता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम, माता पिता का नाम, पते का नाम, जन्मतिथि, सभी विषयों में प्राप्त किये गए मार्क्स, व्यक्ति ने किस स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है, और किस कक्षा में की है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी लिखी गई होती है।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम क्यों बदलना चाहिए?
अगर आप भारत में किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाइ करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आपका प्रदर्शन कैसा रहा है, पर ऐसे मई जब आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम गलत होगा तो हो सकता है आपको नौकरी मिलने में समस्या हो। नाम गलत होने के कारण इसी तरह से आपको और कई समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलना महत्वपूर्ण है।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कौन बदलवा सकता है?
अगर आपको भारत में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना है तो आपको इन बिंदुओं के अंतर्गत आना होगा:
- भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
- भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपके पास नाम बदलने का कारण होना जरूरी है।
- भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपके पास आपका पुराना एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना महत्वपूर्ण है।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के पीछे के कारण?
ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे व्यक्ति भारत में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना चाहते हैं और वो कारण कुछ इस तरह से हैं:
- नाम पसंद नहीं आने के कारण व्यक्ति नाम बदलवाना चाहते हैं।
- नाम में स्पेलिंग गलती के कारण व्यक्ति नाम बदलवाना चाहते हैं।
- शादी के बाद तलाक के कारण व्यक्ति नाम बदलवाना चाहते हैं।
- शादी के बाद नाम में सरनेम जोड़ने के कारण व्यक्ति नाम बदलवाना चाहते हैं।
- जब किसी व्यक्ति को लगता है अगर मैं नाम बदल लूँगा तो किस्मत बदल जाएगी इस सोच के कारण व्यक्ति नाम बदलवाना चाहते हैं।
- जब किसी व्यक्ति का धर्म बदल जाता है तो धर्म बदलने के कारण व्यक्ति नाम बदलना चाहते हैं।
- लिंग बदलने के कारण भी व्यक्ति भारत में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना चाहते हैं।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज?
भारत में अगर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना है तो आपके पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवा पाएंगे।
मूल दस्तावेज :
अब क्योंकि आप भारत में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना चाहते हैं तो इसलिए आपके पास आपका पुराना एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम मूल दस्तावेज कहते हैं।
गज़ट दस्तावेज :
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपके पास आपका गज़ट दस्तावेज होना चाहिए और अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवाना होगा जिसको बनवाने की जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं।
पासपोर्ट साइज़ फोटो :
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपके पास आपका दो पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है।
माता या पिता की आईडी :
जब आप भारत में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाना चाहेंगे तो आपको प्रूफ के तौर पर अपने माता या पिता का कोई आईडी प्रूफ देना होगा। वो आईडी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि में से कोई भी हो सकता है।
तो ये रहे वो सभी दस्तावेज जो भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए जरूरी हैं और आपके पास ये सभी दस्तावेज होने चाहिए।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए गज़ट क्या है?
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए गज़ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गज़ट को केन्द्रीय सरकार द्वारा हप्ते में एक बार जारी किया जाता है। और इसको जारी किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवा सकें। गज़ट सभी दस्तावेजों के लिए मान्य होता है इसलिए गज़ट की मदद से आप भारत में अपने किसी भी दस्तावेज में कानूनी तरीके से नाम बदलवा सकते हैं। गज़ट में आपकी नाम बदलने की सभी जानकारी लिखी गई होती है।
कि आपका और आपके माता या पिता का नाम ये है, और अब आप अपना या अपने माता पिता का नाम बदलना चाहते हैं और इस कारण से बदलना चाहते हैं और आपका या आपके माता या पिता का नया नाम ये है। इसी नाम से आपको आगे जाना जाएगा। फिर जब आप अपना गज़ट बनवा लेंगे तो उसकी मदद से आप कानूनी तरीके से नाम बदलवा पाएंगे।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए गज़ट कैसे बनवाएं?
नाम बदलने के लिए गज़ट कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके बार में तो हमने जान लिया, लेकिन अब बारी आती है इसको बनवाने की। तो गज़ट बनवाने की एक कानूनी प्रक्रिया है जब आप उस प्रक्रिया को फॉलो कर लेंगे तो भारत में आपका गज़ट बन जाएगा और उसके इस्तेमाल से आप नाम बदलवा पाएंगे। और वो प्रक्रिया है आगे बताए गए तीनों दस्तावेजों को बनवाना।
पहला – ऐफिडेविट बनवाना :
ऐफिडेविट एक कानूनी पत्र है इसको शपथ पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐफिडेविट में आप अपने नाम बदलने की सभी जानकारी लिखवाते हैं। इसको बनवाने के लिए आपको किसी वकील से या फिर किसी नोटरी ऑफिस से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की पूरी जानकारी देनी होगी आपका ऐफिडेविट बन जाएगा।
दूसरा – न्यूजपेपर में नाम बदलने का प्रकाशन भेजना :
ऐफिडेविट बन जाने के बाद आपको न्यूजपेपर में नाम बदलने के प्रकाशन भेजना होगा क्योंकि आपको अपने नाम बदलने की जानकारी को पब्लिक करना होगा। और अपने नाम को पब्लिक करने का सबसे अच्छा माध्यम है न्यूजपेपर में नाम बदलने का प्रकाशन डालना। तो न्यूजपेपर में नाम बदलने का प्रकाशन डालने के लिए आपको अपने शहर के लोकल भाषा के समाचार पत्र और अंग्रेजी दोनों भाषा के समाचार पत्र को चूज करना है और उसमें नाम परिवर्तन की जानकारी लिख कर प्रकाशन भेज देना है।
तीसरा – सीडी फाइल बनवाना :
जब आप पीछे बताए गए दोनों दस्तावेजों को बनवा लेंगे उसके बाद आपको अपना सीडी फाइल बनवाना होगा। सीडी फाइल भी एक दस्तावेज होता है जिसमें आप अपने नाम बदलने की घोसड़ा करते हैं। सीडी फाइल बनवाने के लिए आपको अपने किसी डिवाइस में एमएस वर्ड ऐप्लकैशन को खोलना है और उसमें नाम बदलने की जानकारी लिख कर उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है आपका सीडी फाइल बन जाएगा।
जब आपका ऐफिडेविट, प्रकाशन पत्र, सीडी बन जाएगा उसके बाद आपको तीनों को एक साथ चिपका लेना है।
- फिर आपको गवर्नमेंट की वेबसाईट भारत पे पर जाना होगा और वहाँ पर गज़ट बनवाने की जो भी फीस होती है उसको भरना होगा।
- फीस भरने के बाद आपको इन्हीं तीनों दस्तावेजों को लेकर गज़ट ऑफिस जो दिल्ली में स्थित है वहाँ ले जाकर इन तीनों दस्तावेजों को जमा कर देना है और गज़ट के लिए अप्लाइ कर देना है। फिर अगले 30 से 40 दिनों में आपका गज़ट गवर्नमेंट की वेबसाईट पर अपडेट कर दिया जाएगा वहाँ से आप अपना गज़ट डाउनलोड कर सकते हैं।
भारत में गज़ट की मदद से एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें?
एक बार जब आप अपना गज़ट बनवा लेंगे उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको अपना पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट और गज़ट की कॉपी लेना है और आपने जिस बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है उस बोर्ड ऑफिस में दोनों दस्तावेजों को ले जाकर जमा कर एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए आवेदन कर देना है। फिर अगले कुछ दिनों में आपका नया एजुकेशन डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर बोर्ड ऑफिस की के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा।
भारत में एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए गज़ट बनवाने के फायदे?
जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि गज़ट को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो सभी दस्तावेजों के लिए मान्य होता है। गज़ट की मदद से आप अपने किसी भी दस्तावेज में कानूनी तरीके से नाम बदलवा सकते हैं। चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि कोई भी दस्तावेज हो।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें लेख का निष्कर्ष?
इस लेख में हमने भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें की पूरी जानकारी के बारे में विस्तार से बात की है और अगर आपने इस लेख को यहाँ तक पढ़ लिया है तो हमें यकीन है इस लेख में बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और उसकी मदद से आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवा पाएंगे।
लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है, या फिर अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेन्ट में पुंछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देंगे।
भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने में गज़ट बनवाने में आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं?
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें भारत में हम एक नेम चेंज कन्सल्टन्ट की तरह काम करते हैं और हम लोगों के दस्तावेजों में नाम बदलवाने के लिए उनका गज़ट बनवाते हैं और अभी तक हमने कई लोगों का गज़ट बनवाने में उनकी हेल्प की है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका भी हेल्प करें तो इसी वेबसाईट पर राइट साइड में व्हाट्सप्प और काल करने कक ऑप्शन शो हो रहा होगा उसके माध्यम से आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।
ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल?
सवाल : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कौन बदलवा सकता है?
जवाब : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में वो व्यक्ति नाम बदलवा सकता है जो भारतीय नागरिक है, उसके पास नाम बदलने का एक कारण, और उसके पास पुराना एजुकेशनल सर्टिफिकेट है।
सवाल : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज?
जवाब : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए आपके पास आपका पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट, माता या पिता की आईडी, फोटो, और गज़ट दस्तावेज होना चाहिए।
सवाल : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें?
जवाब : इस लेख में हमने आपको गज़ट बनवाने की जानकारी के बारे में बताया है कि गज़ट की मदद से आप नाम बदलवा पाएंगे। और गज़ट बनवाने की जानकारी हमने इस लेख में बताई हुई है।
सवाल : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने में कितना समय लगेगा?
जवाब : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने में कुल 1 से 2 महीने का समय लगेगा।
सवाल : एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए एजेंट का हेल्प क्यों लेना चाहिए?
जवाब : आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम बदलना एक काफी थकाऊ प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जब आप किसी एजेंट या फिर नेम चेंज कन्सल्टन्ट की हेल्प लेंगे तो आपके लिए नाम बदलवाना काफी आसान हो जाएगा। और आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बताया है।