अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि इसे कैसे किया जाए। पासपोर्ट में नाम बदलना एक जरूरी कदम है, खासकर अगर आपने हाल ही में शादी की है, तलाक लिया है, या किसी और वजह से अपना नाम बदलने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें, यह एक सामान्य सवाल है, और हम आपको इस प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे। इस गाइड में आपको सरल कदम और आवश्यक जानकारी मिलेगी ताकि आप यह बदलाव आसानी से कर सकें।
हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें – अगर आप हिमाचल प्रदेश मे रहने वाले कोई ऐसे व्यक्ति है जो विदेश की यात्रा करना चाहते है या करते रहते है तो आपके लिए पासपोर्ट या प्रपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन जाता है। किसी भी कारण से अगर आप इस दस्तावेज़ मे नाम चेंज करना चाहते है तो आपको गज़ट प्रकाशित करना होगा, इसकी एक खास प्रक्रिया होती है जिसमे आफ़िडेविट, नाम परिवर्तन, और कुछ अन्य दस्तावेज़ के जरिये प्रकाशित करना होता है। अगर आप इस हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं और हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आज का लेख आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.
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हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट क्या है?
पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान धारक को राष्ट्रीयता और पहचान मिलती है। इसमें नाम जन्मतिथि, लिंग, और जन्म स्थान का विवरण होता है। एक तरह से यह नागरिकता प्रमाणित करने का दस्तावेज भी है जिसे आप अलग-अलग स्थान पर पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से यह धारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है, आमतौर पर इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बनवाया जाता है। लेकिन केवल पासपोर्ट रखने भर से कोई धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश या दूसरे देश से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं ले लेता है।
हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट का महत्व | Importance of Himachal Pradesh Passport
हिमाचल प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर पासपोर्ट रखता है तो इसके महत्व को समझना भी जरूरी है –
- बीते कुछ सालों में अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण के कारण दूसरे देशों में जाना और वहां से विभिन्न प्रकार की सुविधा लेने की मांग में वृद्धि हुई है।
- विदेश में शिक्षा लेने के लिए इसकी जरूरत होती है।
- विदेश में पर्यटन या तीर्थाटन करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है।
- चिकित्सा के लिए विदेश जाना पड़े तो पासपोर्ट जरूरी होता है।
- व्यापार के लिए या नौकरी के लिए किसी दूसरे देश जाना हो तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है।
हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में कौन नाम चेंज कर सकता है
अगर आपको हिमाचल प्रदेश के पासपोर्ट में नाम चेंज करना है तो पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी पात्रता इसके लिए जरूरी है
- अगर आपको हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए पुराना पासपोर्ट होना जरूरी है।
- इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा विज्ञापन जारी करना होगा और एक एप्लीकेशन जमा करना होगा।
हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कब कर सकते हैं
कुछ ऐसी स्थिति होती है जब पासपोर्ट में नाम चेंज करना जरूरी हो जाता है जिसके बारे में मालूम होना चाहिए –
- शादी में अगर सरनेम चेंज होता है तो पासपोर्ट में नाम चेंज करना होगा।
- किसी भी कारण से अगर नाम में कोई चेंज करना पड़ता है तो पासपोर्ट में नाम चेंज करना होगा।
- डिवोर्स के बाद अगर आपको अपना नाम पहले जैसा करना है तो पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हैं।
- अगर आपका पासपोर्ट में गलती हो गई है तो आप अपने पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हैं।
Process for Himachal Pradesh Name Change | हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया
अगर आपकी हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं और अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो नीचे बताइ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा –
- सबसे पहले नाम चेंज का एक एफिडेविट कोर्ट से बनवाना होगा।
- इसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन अलग-अलग अखबार में प्रकाशित करना होगा।
- इसके बाद गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र भेजना होगा।
- आपका गजट तैयार हो जाएगा जिसे पासपोर्ट कार्यालय में जाकर जमा करना होगा और नाम चेंज का फॉर्म भरना होगा।
हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज के लिए आवश्यक दस्तावेज
नाम चेंज करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है
- हिमाचल प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पुराना पासपोर्ट
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- ms word की सीडी
हिमाचल प्रदेश में गजट क्या है?
हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए गजट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल लिंग परिवर्तन धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन के लिए किया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह हर हफ्ते जारी किया जाता है इसमें कुछ सार्वजनिक जानकारी और सरकार के नीति और योजनाओं की जानकारी होती है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अगर नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाना होता है तो यह जानकारी पहले गजट में प्रकाशित करनी होती है। इसकी एक खास प्रक्रिया होती है जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें | Himachal Pradesh Passport Me Name Change Kaise Kare
हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए आपको नीचे बताए कुछ निर्देशों का पालन करना होगा –
सबसे पहले एफिडेविट जारी करें
इसके लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किसी स्थानीय कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट जारी करना होता है। उसमें नाम परिवर्तन से जुड़ी अलग-अलग जानकारी को लिखना होता है और अंत में अपना हस्ताक्षर करके सभी जानकारी को सत्यापित करना होता है।
इसके बाद नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
आपको एक अंग्रेजी भाषा के अखबार और एक हिमाचल प्रदेश के स्थानीय भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम और अपना पता लिखना होगा। इसके जरिए आप सार्वजनिक लोगों को अपने नए नाम की जानकारी दे रहे हैं। इस विज्ञापन का जेरोक्स अपने पास सुरक्षित रखें।
गजट कार्यालय को आवेदन पत्र भेजें
इसके बाद आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो किसी वकील की सहायता ले ले। इस आवेदन पत्र में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी लिखनी है और गजट कार्यालय से यह अनुरोध करना है कि आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित किया जाए। इसके बाद आने वाली पत्रिका में आपका नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा जिसे आप गजट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
पासपोर्ट कार्यालय में जमा करें
ऊपर बताएं सभी आवश्यक दस्तावेज और अपना गजट पासपोर्ट कार्यालय में जाकर जमा करना होगा और नाम परिवर्तन का एक आवेदन फॉर्म भरकर देना होगा। इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय के तरफ से कुछ दिनों में आपका नाम पासपोर्ट में अपडेट कर दिया जाएगा और दिए गए पते पर आपका नया पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाएगा।
घर बैठे हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने की ऑनलाइन सुविधा – Yourdoorstep Service
अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर दिए गए संपर्क के विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना होगा। हम गजट प्रकाशित करने और पासपोर्ट पर आपका नया नाम अपडेट करने की सुविधा दे रहे हैं। ऊपर बताएं तरीके को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट बनाने के लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता है अगर आप बिना किसी भाग दौड़ के घर बैठे अपने पासपोर्ट में तुरंत नाम अपडेट करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप आइकॉन या संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना होगा।
Frequently Asked Question (FAQ)
Q. हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में कितने दिन में नाम चेंज होता है?
Q. हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया?
Q. हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में कहां नाम चेंज होता है?
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश पासपोर्ट में नाम चेंज कैसे करें। इसके अलावा सरल शब्दों में क्या भी समझने का प्रयास किया गया है कि गजट क्या है पासपोर्ट क्या है और किस तरह इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आसानी से सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज किया जाता है। अगर हमारे द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ लेना है तो वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे तुरंत संपर्क करें।