हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया

Himachal Pradesh Aadhaar Card Me Name Change Kaise Kare – हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण आइडेंटी कार्ड है। केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रतीक नागरिक का अधिकार बताया गया है। ऐसे में हाल ही में यूआईडीएआई के तरफ से एक अपडेट आया है जिसके मुताबिक प्रदेश के किसी भी नागरिक को अगर अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करना है तो अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज कैसे करें के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आज का लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है। 

आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो बाकी सभी दस्तावेजों को बनवाने में काम आता है। ऐसे में अगर आपको अपने आधार कार्ड के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो गजट की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी होगी इसे समझना जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड क्या है? 

हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसमें व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम और पता लिखा होता है, इसके साथ-साथ आधार कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जो हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है। यही अलग यूनिक नंबर आपको देश के नागरिक के रूप में एक अलग आइडेंटिफिकेशन देता है। इसी कारण से आधार कार्ड का इस्तेमाल अलग-अलग दस्तावेज बनवाने और सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए किया जाता है। 

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को पूरी तरह से अपडेटेड रखना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड के नाम में किसी प्रकार की गलती हुई है तो उसे अपडेट रखने के लिए आपको नीचे बताए गए तरीके का पालन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में कौन नाम चेंज कर सकता है 

प्रदेश के नागरिक कौन-कौन सी स्थिति में अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • शादी के बाद सरनेम चेंज होने पर आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं। 
  • डिवोर्स के बाद आधार कार्ड में नाम चेंज किया जा सकता है। 
  • किसी ज्योतिषी कारण की वजह से अगर अपने नाम में कोई शब्द या संख्या ऐड करना है तो नाम चेंज करना होगा। 
  • आधार कार्ड के नाम में किसी प्रकार की गलती हो गई है तब नया नाम ऐड करना होता है।
  • किसी भी अन्य कारण से आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं। 

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज करने की पात्रता 

अगर आप हिमाचल प्रदेश के आधार कार्ड में नाम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • व्यक्ति को अपने नए नाम को प्रकाशित करने के लिए गजट कार्यालय में आवेदन करना होगा। 
  • आपके पास एफिडेविट विज्ञापन और मोबाइल नंबर होना चाहिए। 
  • आपके पास पुराना आधार कार्ड होना चाहिए

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज कौन करता है 

पहले अगर किसी भी प्रदेश के आधार कार्ड में नाम चेंज करना होता था तो आधार सुधार केंद्र में जाने की आवश्यकता होती थी। लेकिन हाल ही में यूआईडीएआई के तरफ से एक अपडेट लाया गया जिसके मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो अपने नए नाम को गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होगा। इस तरह यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी और भाग दौड़ भरी हो चुकी है। 

अब घर बैठे आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए आपको गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होगा जिसकी सुविधा ऑनलाइन हम मुहैया करवा रहे हैं। गजट पत्रिका का इस्तेमाल आप किसी अन्य दस्तावेज में अपडेट के लिए भी कर सकते हैं। 

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज के लिए आवश्यक दस्तावेज 

प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करना चाहता है तो कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है – 

  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • पुराना आधार कार्ड 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • नए नाम के लिए गजट कार्यालय को आवेदन पत्र

हिमाचल प्रदेश में गजट क्या है? 

हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए गजट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किया जाता है। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है यह प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित गजट कार्यालय से संचालित होता है। हफ्ते में एक बार सरकार की तरफ से गजट पत्रिका प्रकाशित की जाती है और इस पत्रिका में सरकार की नीति योजना की जानकारी प्रकाशित होती है। इसके साथ-साथ देश में किसी भी व्यक्ति को अगर अपने किसी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाना है तो उसे अपने नाम को गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होता है। 

यूआईडीएआई के नए अपडेट के मुताबिक अब आधार कार्ड में नाम परिवर्तन के लिए गजट पत्रिका प्रकाशित करना जरूरी है। आप किस प्रकार घर बैठे आसानी से गजट पत्रिका प्रकाशित कर सकते हैं इसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। 

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज कैसे करें | Himachal Pradesh Aadhaar Card Me Name Change Kaise Kare 

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए आपको नीचे बताए गए निर्देशों का अधिक अनुसार पालन करना चाहिए – 

सबसे पहले एफिडेविट बनवाएं 

अपना गजट पत्रिका प्रकाशित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के नागरिक को किसी भी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक एफिडेविट बनवाना होगा। इसके लिए आप किसी भी स्थानीय अधिवक्ता की मदद ले सकते हैं और अपने एफिडेविट में पुराना नाम नया नाम नाम परिवर्तन का कारण और इस तरह के अन्य जानकारी को लिखकर अपने हस्ताक्षर के साथ उसे सत्यापित करें। 

नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें 

अपने नए नाम को पूरी तरह सार्वजनिक बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थानीय अखबार और एक अंग्रेजी अखबार के कार्यालय में जाकर नए नाम का विज्ञापन जारी करना होगा। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम पिता का नाम और अपना पता लिखकर एक विज्ञापन के रूप में अखबार में कहीं भी प्रकाशित करना है। इन दोनों अखबार के जेरॉक्स को अपने पास जरूर रखें। 

नाम परिवर्तन के लिए गजट कार्यालय को पत्र लिखें 

इसके बाद आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आने वाली गजट पत्रिका में अपने नए नाम को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है। आपको अपने आवेदन पत्र में नाम परिवर्तन का कारण अपना पुराना नाम नया नाम और इस तरह की अन्य जानकारी को स्पष्ट शब्दों में लिखकर गजट कार्यालय से यह अनुरोध करना है कि आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित किया जाए। 

अपने आवेदन पत्र के साथ ऊपर बताएं सभी आवश्यक दस्तावेजों को आपको गजट कार्यालय भेज देना है। इस गजट कार्यालय भेजने के कुछ दिनों के बाद आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित हो जाएगा। इसके बाद अपने गजट को यूआइडीएआइ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करके अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कर सकते हैं। 

घर बैठे ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज कैसे करें 

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने हिमाचल प्रदेश के आधार कार्ड में नाम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले गजट पत्रिका बनाना होता है। इसके लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको संपर्क का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए किसी भी व्हाट्सएप आइकॉन या फिर संपर्क के विकल्प पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क करें हम आपके लिए तुरंत गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करेंगे। 

आमतौर पर गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने और ऊपर बताएं सभी दस्तावेजों को तैयार करने में काफी समय लग जाता है। लेकिन हम आपके लिए तुरंत गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित करेंगे और आपके आधार कार्ड में नाम चेंज करके आपको देंगे। हमारी मदद से आप बिना किसी भाग दौड़ के घर बैठे आसानी से अपने आधार कार्ड में तुरंत नाम चेंज करवा पाएंगे। 

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Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. हिमाचल प्रदेश में कितने दिन में आधार कार्ड में नाम चेंज होता है? 

प्रदेश के नागरिकों का आधार कार्ड में 7 से 15 दिन के अंदर नाम चेंज हो जाता है। 

Q. हिमाचल आधार कार्ड में नाम चेंज कैसे होता है? 

हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले एफिडेविट बनवाना होता है उसके बाद नाम का विज्ञापन प्रकाशित करना होता है उसके बाद एक आवेदन पत्र गजट कार्यालय भेजना होता है और तुरंत आपके आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं। 

Q. हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में कौन नाम चेंज करता है? 

नए अपडेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होती है इस वजह से यह कार्य गजट कार्यालय में होता है। 

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश आधार कार्ड में नाम चेंज कैसे करें, (Himachal Pradesh Aadhaar Card Me Name Change Kaise Kare) इसके अलावा हमने आपको आधार कार्ड से जुड़ी कुछ अन्य रोचक जानकारी के बारे में भी बताया और सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि घर बैठे आप अपने गजट पत्रिका के जरिए किस प्रकार तुरंत नाम चेंज कर सकते हैं। अगर बताई गई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी जल्दी साझा करें और किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर हमसे तुरंत संपर्क करें। 

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