उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस से नाम कैसे बदलवाएँ और प्रकाशित करें? पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस से नाम कैसे बदलवाएँ और प्रकाशित करें? पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश गज़ट ऑफिस – अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है और अपने किसी दस्तावेज मे नाम चेंज की प्रक्रिया को लेकर परेसन तो आज हम आपको गजट ऑफिस के जरिये नाम चेंज करने के बारे मे अच्छे से बताने वाले है।  इसके अलावा हम आपको कुछ अन्य जानकारी भी देंगे जो आपके काम को और आसान बना देगा। 

विषयविवरण
कार्यालय का नामउत्तर प्रदेश गजट कार्यालय
मुख्य कार्यनाम परिवर्तन और अन्य घोषणाओं का प्रकाशन
स्थानलखनऊ, उत्तर प्रदेश
आवेदन का तरीकाऑफलाइन / ऑनलाइन (यदि उपलब्ध हो)
आवश्यक दस्तावेजपहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि
प्रकाशन में समयलगभग 30-45 कार्यदिवस
आधिकारिक वेबसाइटhttps://dpsup.up.gov.in/en/page/reach-us
  • Address – 14/12, Sarojini Naidu Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh – 211001
  • Contact Details – Ph : 9540005064

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उत्तर प्रदेश मे गजट ऑफिस क्या है ?

गजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बारे मे ज्यादा लोगो को नहीं मालूम होता है इस वजह से गजट ऑफिस के बारे मे भी कम लोगो को मालूम होता है। लेकिन आपको बता दें की गजट ऑफिस एक सरकारी कार्यालय है जिसमे आपको नाम चेंज, धर्म चेंज, और लिंग चेंज जैसी जानकारी को दस्तावेज मे अपडेट करने के लिए गजट प्रकाशित किया जाता है। इसमे सरकार की कुछ अन्य जानकारी को भी प्रकाशित किया जाता है। इसके जरिये आप कैसे अपने अपने दस्तावेज को अपडेट करेंगे इसके बारे मे बताया गया है। 

उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस मे क्या काम होता है 

उत्तर प्रदेश का गजट ऑफिस कुछ मुख्य काम करता है जिसकी एक सूची नीचे दी गई है – 

  • हर हफ्ते गजट मे सरकार की योजना, नोटिस, और अनयी जानकारी को प्रकाशित करता है। 
  • नाम चेंज, धर्म चेंज, और लिंग चेंज जैसी जानकारी को गजट मे प्रकाशित करता है। 
  • गजट मे कुछ अन्य जानकारी को भी जारी किया जाता है जो आपके अपडेट को पेरमानेंट बनाता है। 

उत्तर प्रदेश मे ई गजट क्या है ?

पहले गजट ऑफलाइन जारी होता था लेकिन अब एक अपडेट के बाद ऑफलाइन गजट प्रकाशित करना कम कर दिया गया और उसके जगह पर गजट की सारी जानकारी को ऑनलाइन आधिकारिक वैबसाइट पर अपडेट किया जाता है जिसे ई गजट कहा जाता है। अगर आपको भी अपने किसी दस्तावेज मे नाम चेंज करना है तो एक निर्धारित तरीके से आपको अपना ई गजट प्रकाशित करना होगा। 

उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस का अपडेट 

आपको बता दें की आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक नया अपडेट गजट ऑफिस मे लाया गया है जिसके मुताबिक कोई भी अगर अपने किसी भी दस्तावेज मे नाम चेंज करना चाहता है तो उसे एक गजट पत्रिका प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा अब गजट को ऑफलाइन कम प्रकाशित किया जाएगा और ऑनलाइन ज्यादा प्रकाशित किया जाएगा इस वजह से नाम चेंज के लिए गजट प्रकाशित करने के लिए सभी दस्तावेज को ऑनलाइन लिया जाता है। इस अपडेट को जानने के बाद ही आपको उत्तर प्रदेश के गजट ऑफिस मे जाना चाहिए। 

उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस मे नाम चेंज करने के लिए पात्रता 

अगर आप यूपी के नागरिक है और अपने दस्तावेज मे नाम चेंज करना चाहते है तो आपको कुछ पात्रता की जरूरत होगी जिसकी सूची नीचे दी गई है – 

  • नागरिक – आपको भारत का नागरिक होना होगा और इसके लिए आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, इसके अलावा  आपके पास उत्तर प्रदेश का भी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • उम्र – आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अगर आपकी उम्र कम है तो आपको अपने माता पिता से एक आवेदन पत्र लिखवा कर भेजना होगा। 
  • कारण – नाम चेंज करने के लिए आपके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। 
  • केस – अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल या सिविल केस नहीं होना चाहिए, मतलब आप क्राइम करके नाम चेंज नहीं कर सकते है। 

उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस मे नाम चेंज के लिए दस्तावेज 

अगर आपको उत्तर प्रदेश के गजट ऑफिस मे नाम चेंज करना है तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए और उसकी एक सूची नीचे दी गई है – 

  • आपका पुराना दस्तावेज जिसमे नाम गलत है 
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, और इस तरह के अन्य दस्तावेज 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • नाम परिवर्तन का आफ़िडेविट 
  • गजट कार्यालय को आवेदन पत्र 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर 

नाम चेंज के लिए आफ़िडेविट क्यों जरूरी है ?

अगर आपको नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको आफ़िडेविट की जरूरत होगी, क्योंकि यह कोर्ट या नोटरी के तरफ से जारी होता है और नाम चेंज के परमिसन के रूप मे काम करता है। नाम चेंज करने के लिए सरकार से एक पेरमिसन की जरूरत होती है जो आपके नाम चेंज को परमानेंट कर सके और इसके लिए आफ़िडेविट की जरूरत होती है, यह कोर्ट से जारी होता है और गजट ऑफिस को नाम चेंज करने की अनुमति देता है। इसे जारी करने की प्रक्रिया के बारे मे नीचे बताया गया है। 

नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें 

आपको नाम चेंज का विज्ञापन जारी करना चाहिए जिसमे आपको किसी स्थानीय भाषा के कहबार और किसी अङ्ग्रेज़ी भाषा के अखबार को चुनना होगा और इसके बाद आप उसमे अपना पुराना नाम, नया नाम, और अपना पता प्रकाशित करके अपने नए नाम को सार्वजनिक कर डेंग्गे और इसके जरिये आप आसानी से नाम चेंज करवा सकते है। 

गजट ऑफिस मे कुछ अन्य दस्तावेज की जरूरत भी हो सकती है 

अगर आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी दस्तावेज मे नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • शादी का सर्टिफिकेट – अगर शादी के बाद आपको  नाम चेंज करना है तो शेड के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। 
  • तलाक का सर्टिफिकेट – अगर आपको तलाक के बाद अपना नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको तलाक का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। 
  • बर्थ सर्टिफिकेट – अगर बच्चे से जन्म के बाद आपको उसके नाम मे कोई चेंज करना पड़ता है तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। 
  • अडोपसन डीड – अगर किसी बच्चे को गोद लेते है और उसके नाम मे किसी प्रकार का चेंज करना है तो उसके अडोपसन डीड के पेपर की जरूरता होगी। 

सभी दस्तावेज को डिजिटली जमा करें 

जैसा की हमसे आपको बताया की अब गजट ऑफिस मे सारा काम ऑनलाइन हो रहा है इस वजह से सभी दस्तावेज को ऑनलाइन रूप से जमा करना होता है। इसके लिए आपको सभी दस्तावेज के फोटो को सीडी या पेंडराइव मे करके गजट ऑफिस मे जमा करना होता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको सभी दस्तावेजों का जेरोक्स रखना होगा क्योंकि ऑफिस मे कुछ दस्तावेज के जेरोक्स को भी मांगा जा सकता है। 

उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस मे नाम चेंज करने की पूरी प्रक्रिया 

अगर आपको उत्तर प्रदेश के गजट ऑफिस मे नाम चेंज के लिए गजट प्रकाशित करना है तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा जिसकी एक सूची नीचे दी गई है – 

आफ़िडेविट जारी करें 

अगर आपको उत्तर प्रदेश मे नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आफ़िडेविट जारी करना होगा जिसके लिए उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थानीय कोर्ट या नोटरी मे जाना होगा और नाम चेंज का कारण बता कर आप अपना आफ़िडेविट बनवा सकते है। इसके लिए आपको किसी वकील की मदद लेनी होगी और वकील को कुछ पैसे भी देने पड़ सकते है। इसके बाद एक दिन के अंदर आपका आफ़िडेविट तयार हो जाएगा जिसे आप आसानी से नाम चेंज कर सकते है। 

नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें 

आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा जिसमे आपको किसी स्थानीय भाषा के अखबार और उसके बाद किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार का चयन करना होगा और उसके बाद चुने हुये अखबार के प्रकाशन कार्यालय मे जाकर अपना पुराना नाम, नया नाम, और अपना पता बताना होगा जिसके बाद आप आसानी से नाम चेंज कर सकते है। आपको इस विज्ञापन का जेरोक्स गजट ऑफिस मे भी जमा करना होगा। 

गजट कार्यालय को आवेदन पत्र 

इसके बाद आपको ऊपर बताए सभी दस्तावेज डिजिटली रूप मे एक सीडी या पेंडराइव मे करके गजट ऑफिस मे जमा करना होगा और इसके साथ आपको एक आवेदन पत्र भी देना होगा जिसमे आपको आने वाली गजट पत्रिका मे नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना होगा और उसके बाद आपके दिये हुये दस्तावेज के आधार पर आपके आने वाली गजट मे आपका नाम प्रकाशित किया जाएगा। 

गजट डौन्लोड करें और जमा करें 

इसके बाद कुछ दिनों के अंदर आपका गजट तयार हो जाएगा जिसे आप गजट की आधिकारिक वैबसाइट से आप डौन्लोड कर सकते है और उसका प्रिंट निकलवा कर आपको इसे उस कार्यालय मे जमा करना है जिसके दस्तावेज मे आपको नाम चेंज करना है। आपके दिये हुये गजट के आधार पर आपके दस्तावेज मे नाम हकेंज कर दिया जाएगा और आप आसानी से अपने नए नाम का इस्तेमाल कर सकते है। 

ऑनलाइन उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस मे नाम चेंज करवाने की सुविधा 

आपको बता दें की घर बैठे उत्तर प्रदेश के गजट ऑफिस मे जाकर नाम चेंज करवाने की सुविधा हमारे द्वारा दी जरही है। इसके लिए आपको हमारे वैबसाइट पर दिये संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना है जिसके बाद हम आसानी से आपके लिए गजट प्रकाशित करेंगे और आपके दस्तावेज मे नाम चेंज करने मे आपकी मदद करेंगे। इसके लिए आपको केवल हमसे संपर्क करना है जो अभी बहुत आसान है, तो अगर आप बिना किसी भाग दौड़ के घर बैठे अपने किसी भी दस्तावेज मे नाम चेंज करना चाहते है तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते है। 

नाम चेंज का आवेदन रिजैक्ट भी हो सकता है 

आपको बता दें की कुछ ऐसी परिसतिथी होती है जब आपका आवेदन रिजैक्ट भी हो सकता है ऐसे मे आपको शुरू से पूरे आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन आपका आवेदन कब रिजैक्ट हो सकता है इसकी सूची नीचे दी गई है – 

  • अगर आपके किसी भी दस्तावेज मे गलत जानकारी या अधूरी जानकारी है तो आप नाम चेंज कर सकते है। 
  • अगर आप किसी भी प्रक्रिया का सही से पालन नहीं करते है तब आपका आवेदन रिजैक्ट किया जा सकता है। 
  • आपको नाम चेंज के दौरान परेसनी होती है तो आपको तुरंत हमसे संपर्क करना चाहिए और अपने किसी भी सवाल का जवाब पाना चाहिए। 

उत्तर प्रदेश का सबसे समीप का गजट ऑफिस 

अगर आप उत्तर प्रदेश मे किसी सबसे समीप के गजट ऑफिस को ढूंढ रहे है तो आपको बता दें की इसके लिए कुछ तरीके है जिनकी सूची नीचे दी गई है – 

  • गूगल सर्च – आप आसानी से गूगल सर्च के जरिये पता कर सकते है की आपके इलाके का सबसे समीप का गजट ऑफिस कहाँ है और आप मैप के जरिये वहाँ पाहुच सकते है। 
  • गवर्नमेंट वैबसाइट – आप सरकार की अलग अलग वैबसाइट की मदद से पता कर सकते है की गजट ऑफिस सबसे सामने कहाँ है और कुछ अन्य जानकारी भी पता कर सकते है। 
  • उत्तर प्रदेश का गजट ऑफिस – आप यूपी के गजट ऑफिस के वैबसाइट से भी गजट ऑफिस के बारे मे पता कर सकते है। 

उत्तर प्रदेश के गजट ऑफिस मे जल्दी काम करवाने के टिप्स 

अगर आपको यूपी के किसी भी दस्तावेज मे नाम चेंज करने के लिए गजट प्रकाशित करना है तो आपको कुछ खास बातों के बारे मे पता होना चाहिए ताकि आपका काम जल्दी हो सके – 

  • आपको सभी दस्तावेजो को दो बार चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी दस्तावेज मे गलत जानकारी या अधूरी जानकारी होगी तो आपका आवेदन रिजैक्ट कर दिया जाएगा। 
  • आपको सभी दस्तावेज का जेरोक्स आपने पास रखना चाहिए, क्योंकि गजट ऑफिस मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज का जेरोक्स मांगा जा सकता है। 
  • आपको हमारे जैसे की कानूनी सलहकार से सलाह लेना चाहिए, ताली आपका काम जल्दी हो सके और आपकी परेसनी का तुरंत समाधान मिल सके, इसके लिए आप कभी भी हमारे वैबसाइट का इस्तेमाल कर सकते है। 
  • आपको गजट ऑफिस के काम के बारे मे अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि आपको पता रहे की आपका काम कैसे होता है। 

निष्कर्ष 

आज इस लेख मे उत्तर प्रदेश गजट ऑफिस के बारे मे पूरी जानकारी दी गई है, जिसे पढ़ कर आप असमझ गए होंगे की गजट के जरिये नाम चेंज कैसे किया जाता है और आप किस तरह आसानी से बिना किसी परेसनी के नाम चेंज कर सकते है। इसके अलावा अगर आपको नाम चेंज करने के बारे मे अच्छे से समझ आया है तो इसे साझा करें और किसी भी सवाल के लिए हमसे संपर्क करें। 

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