त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Tripura Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

Tripura Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – त्रिपुरा भारत का एक प्रचलित राज्य है जहां घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक है। आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा, इसके लिए आपको कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें इसकी जानकारी आज के लेख में साझा की गई है जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से घर बैठे अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा कर अपने घर के मालिकाना हक को दर्शा सकते हैं।

त्रिपुरा में शेयर सर्टिफिकेट क्या है? | Tripura Me Share Certificate Kya Hai

त्रिपुरा के लोग अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते है। शेयर सर्टिफिकेट त्रिपुरा में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर द्वारा जारी किया जाता है। सोसाइटी में आप के मालिकाना हक और आप की हिस्सेदारी को शेयर सर्टिफिकेट के जरिए दर्शाया जाता है।

इस वजह से त्रिपुरा के सभी लोगों के लिए शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। किसी परिस्थिति में अगर शेयर सर्टिफिकेट में नाम में त्रुटि होती है या आप नाम परिवर्तन करते हैं तो उस नए नाम की जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में प्रकाशित करवाना आवश्यक है। अगर शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज किया गया नाम किसी तरह से गलत है तो आपको अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने में दिक्कत हो सकती है।

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कब करवा सकते हैं? | Reasons for Tripura Share Certificate Name Change

Reason for name change

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा में कौन-कौन सी परिस्थिति में आप नाम परिवर्तन करवा सकते हैं – 

  • अगर शादी के बाद आप का नाम परिवर्तन होता है तो उस नए नाम को शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना आवश्यक है।
  • शादी के बाद अगर आप अपना नाम बदलते हैं और उस नए नाम से अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाना चाहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में नया नाम दर्ज करना आवश्यक है। 
  • अगर किसी कारणवश आपके नाम में परिवर्तन होता है तो उस नए नाम की जानकारी आपको शेयर सर्टिफिकेट में प्रकाशित करनी होगी।

Note – इन सब के अलावा किसी भी परिस्थिति में अगर आप नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है | Eligibility for Tripura Share Certificate Name Change

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई है जिससे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • व्यक्ति के पास त्रिपुरा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए गजट प्रकाशित करना होगा।
  • त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए त्रिपुरा के स्थानीय अखबार में विज्ञापन देना होगा।

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने की प्रक्रिया | Process of Name Change in Tripura Share Certificate

अगर आप त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का निर्देश अनुसार पालन करना होगा – 

  • सबसे पहले अपने नाम का एफिडेविट बनवाना होगा – नाम परिवर्तन का एफिडेविट आप त्रिपुरा के किसी भी स्थानीय कोर्ट में जाकर बना सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले त्रिपुरा के स्थानीय कोर्ट में जाकर है कि सरकारी कागज लेना होगा जिसमें नाम परिवर्तन की पूरी जानकारी लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
  • स्थानीय अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करें – नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए आपको त्रिपुरा के स्थानीय अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करता होगा और अंग्रेजी भाषा में भी विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
  • त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम प्रकाशित करें – त्रिपुरा के गजट पत्रिका में आपको नाम प्रकाशित करना होगा, इसके लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों के साथ गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना होगा।

त्रिपुरा में गजट क्या है?

त्रिपुरा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए गजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपको बता दें कि इस सरकारी दस्तावेज को केंद्र सरकार द्वारा हर हफ्ते जारी किया जाता है। गजट पत्रिका में सरकार महत्वपूर्ण योजना और सरकार द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं की जानकारी प्रकाशित करती है।

इसके अलावा सरकार धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जानकारी भी गजट पत्रिका में प्रकाशित करती है। इस वजह से किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना होगा।

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Tripura Share Certificate Name Change

अगर आप त्रिपुरा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –

  • सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक के पास त्रिपुरा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Tripura Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा –

Step 1 – सबसे पहले आपको नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवाना होगा

इसके लिए आपको सबसे पहले त्रिपुरा के किसी स्थानीय कोर्ट में जाकर अपने नाम का एफिडेविट तैयार करना होगा। अपने नाम का एफिडेविट तैयार करवाने के लिए आपको स्थानीय कोर्ट में जाकर एक सरकारी कागज पर नाम परिवर्तन का कारण नया नाम और पुराना नाम इस तरह की सभी जानकारी लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा।

Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा

उसके बाद आपको त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा जिसके लिए आपको त्रिपुरा के स्थानीय अखबार और अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। यह एक छोटा सा विज्ञापन होगा जिसमें आपको पुराना नाम अपना पता नया नाम अपना पता और पिता या पति का नाम प्रकाशित करना होगा।

Step 3 – अपने नाम का त्रिपुरा गजट प्रकाशित करना होगा

ऊपर बताइए सभी जानकारियों का पालन करते हुए आपको त्रिपुरा गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी। इसके लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक पत्र के साथ संगठित करना है जिस पत्र में आपको लिखना है कि आपके नाम परिवर्तन का कारण क्या है और एस नाम परिवर्तन के आवेदन पत्र को त्रिपुरा गजट राजपत्र कार्यालय भेजवना है।

त्रिपुरा गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep को क्यों चुना है

अगर आप त्रिपुरा के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद लेकर अपना कार्य सरल कर सकते हैं – 

  • आपने देखा गजट पत्रिका प्रकाशित करने और शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए कितना भागदौड़ करना पड़ता है यह पूरी प्रक्रिया Yourdoorstep से आसान हो जाती है।
  • Yourdoorstep की मदद से आप आसानी से घर बैठे अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज में तुरंत नाम परिवर्तन कर सकते है।
  • आपको नाम परिवर्तन के लिए कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं है आप इस वेबसाइट के जरिए हम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी हमें बता सकते हैं उसके बाद नाम परिवर्तन करके आप का दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा।

FAQ

त्रिपुरा में शेयर सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन कितने दिन में होता है?

त्रिपुरा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज 7 से 14 दिन के अंदर हो जाता है

त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसके पास पुराना शेयर सर्टिफिकेट है और त्रिपुरा का निवास प्रमाण पत्र है वह त्रिपुरा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकता है

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराने में कितना खर्च आता है?

Yourdoorstep की मदद से आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के कम से कम पैसे में अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया कि त्रिपुरा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें और शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए कौन-कौन सी आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है। अगर शेयर सर्टिफिकेट के बारे में आप अच्छे से इस लेख के जरिए समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें।