
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Tripura Me Passport Me Naam Kaise Badle?)
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?:- पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसको विदेश जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पास पासपोर्ट है। तो आप उसकी मदद से विदेश में बहुत ही आसानी से यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास पासपोर्ट है। लेकिन पासपोर्ट में नाम में कोई गलती हो गई है। तो इसके कारण भी आप विदेश में नहीं जा पाएंगे। या फिर पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, उनको आप नहीं करा पाएंगे। पासपोर्ट से जुड़े काम करवाने के लिए आपके पासपोर्ट में आपका नाम सही होगा जरूरी है।
यदि आप दूसरे वाले व्यक्ति हैं। यदि आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। जिसकी वजह से आप विदेश में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। या फिर पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये लेख आप ही के लिए है। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताने हैं त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन सब की जानकारी हम आपको इस लेख में देने वाले हैं। जिस जानकारी को सही तरीके से अपना कर आप त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए सफल हो जाएंगे।
*त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? की पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस लेख में हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?)
जैसा की हमने पहले जाना है। पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी मदद से व्यक्ति विदेश में यात्रा करता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाना चाहता है। तो उस व्यक्ति के पास पासपोर्ट का होना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पासपोर्ट दस्तावेज में भारत सरकार का मुहर लगा होता है। जिससे साबित होता है की भारत सरकार ने व्यक्ति को विदेश में यात्रा करने की छूट दे दी है। अब वह व्यक्ति अपने पासपोर्ट की मदद से दुनिया के किसी भी देश में यात्रा कर सकता है।
पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम, उसका फोटो, व्यक्ति का लिंग, उम्र के साथ में उसकी पता की पूरी जानकारी दी गई होती है। यदि ऐसे हालात में आपके पास पासपोर्ट है। तो आप भी उसकी मदद से विदेश में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। जिसकी वजह से आप विदेश में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस लेख में बताई गई जानकारी की मदद से आप अच्छी तरह से जान पाएंगे त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Tripura Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)
यदि आप त्रिपुरा राज्य में रहते हैं। और यदि आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। जिन जरूरी दस्तावेजों की सूची हम ने नीचे दे दी है।
- त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने ‘मूल पासपोर्ट’ की जरूरत पड़ेगी।
- त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए ‘व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेसटेड फोटो कॉपी’ की जरूरत पड़ेगी।
- त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने नए नाम की ‘आइडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- त्रिपुरा में शादी के बाद तलाक हो जाने पर महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
- त्रिपुरा में शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण (Tripura Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हमने इस लेख में केवल उन्ही कारणों को लिखा है, जो कॉमन है। और उन कॉमन कारणों की सूची नीचे दी गई है।
- त्रिपुरा में जब किसी व्यक्ति का नाम गलत हो जाता है, तो इसके कारण व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- त्रिपुरा में किसी ज्योतिष के कहने पर भी व्यक्त पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- त्रिपुरा में जब किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो धर्म परिवर्तन के कारण भी व्यक्ति को पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- त्रिपुरा में जब किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं आता है। तो इसके कारण व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है।
- त्रिपुरा में शादी के बाद जब किसी महिला का तलाक हो जाता है। तो तलाक होने के कारण भी महिला अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहती है।
- त्रिपुरा में शादी के बाद महिला को अपने नाम में पती कर सरनेम जोड़ने के कारण भी उनको पासपोर्ट में अपना नाम बदलना पड़ता है।
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने की प्रक्रिया (Tripura Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रोसेस बनाया है। जिस प्रोसेस का नाम है ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’। यदि आप त्रिपुरा में रहते हैं और अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे। उसके बाद आप कानूनी रूप से अपने पासपोर्ट में नाम बदल पाएंगे। गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? जानने के लिए आप इस लेख में हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
गज़े क्या है? (Gazette Kya Hai?)
सबसे पहले हम जानते है सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट जिसको हम हिन्दी मे भारत राजपत्र कहते हैं। यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। जिसको केन्द्रीय साकार यानी की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सर्टिफिकेट में यही लिखता होता है। आप भारत देश के रहने वाले नागरिक है। और आप भारत देश के इस राज्य में रहते हैं। आपका नाम ‘ये’ है। आपके पिता जी का नाम ‘ये’ है। आपके माता जी का नाम ‘ये’ है। और आप अपने पहले वाले नाम को बदल कर नया नाम रख रहे हैं। और अब आपको भारत देश में इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट में इस तरह से भी लिखा होगा। ‘आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं, (वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन डॉक्युमेंट्स) उन सभी दस्तावेजों में आपका नाम गलत लिखा है। और आपका सही नाम, आपके पिता जी का सही नाम, आपके माता जी का सही नाम ‘ये…’ है। कुछ इसी तरह की जानकारी ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ के अंदर लिखी गई होती है। फिर जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। जब आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो आप उसकी मदद से अपने पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कर सकते हैं।
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Tripura Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ki Puri Prakriya)

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इन तीनों स्टेप्स को सही तरह से फॉलो कर लेंगे, तब आपका गज़ेट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद आप त्रिपुरा में पासपोर्ट में गलत नाम को सही करवा सकते हैं।
वो तीन स्टेप्स कुछ इस प्रकार है –
- एफ़िडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना –
एफ़िडेविट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। जिसको बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। वो वकील आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवा देगा। गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाते वक्त आपको अपने नाम बदलने से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है। जैसे की आपका नाम क्या है? आपके पिता जी का नाम क्या है? आपके माता जी का नाम क्या है? उन सभी के नाम को लिखवाना है। उसके बाद में आपको ये भी लिखवाना होगा की आप अपने पहले वाले नाम को बदल रहे हैं, और उसकी जगह अपना नया नाम रख रहे हैं। इसके साथ में आपको अपना नया नाम और पुराना नाम दोनों लिखवाना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए, आपको अपने शहर के किसी समाचार पत्र (अखबार) में नाम बदलने से जुड़ी ठीक वैसी ही इनफार्मेशन को लिखवानी है। जैसी इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट बनवाते समय लिखवाई थी।
समाचार पत्र प्रकाशन डालते व्यक्त आपको खासकर इन दो बातों को ध्यान में रखना।
- आप जिस समाचार पत्र में प्रकशन भेज रहे हैं, वो समाचार पत्र आपके शहर का ही होना चाहिए।
- आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन भेज रहे रहे हैं, वो समाचार पत्र नैशनल लेवल पर भी मान्य होना चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सीडी बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाईल फोन, कंप्युटर, या फिर अपने लैपटॉप में, तीनों में से किसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करने के बाद आपको नाम बदलने के लिए ठीक वैसी ही इनफार्मेशन टाइप करना है। जैसी इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट और समाचार पत्र में प्रकाशन भेजते समय लिखवाई थी। इनफार्मेशन लिखने के बाद आपको उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आपने उस वर्ड फाइल के अंदर जो भी इनफार्मेशन डाली थी वो सब सीडी के अंदर चली जाएगी।
एफ़िडेविट सर्टिफिकेट, समाचार पत्र में प्रकाशन, सीडी, तीनों एक को एक साथ चिपका देना है।
- उसके बाद आपको जाना है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर। वेबसाईट पर जाने के बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस पे कर देनी है।
- फीस पे करने के बाद आपको गज़ेट ऑफिस जाना है। जिनको नहीं पता उनको बता दें, गज़ेट ऑफिस दिल्ली में है। दिल्ली में जाने के बाद आपको इन तीनों फाइल को पुलिस स्टॉप पर जमा कर देनी है। और नाम बदलना का फॉर्म भर देना है।
- जब आप इन सभी प्रक्रिया को ठीक तरह से फॉलो कर लेंगे। उसके बाद आपको लगभग 30 से 40 दिन तक इंतेजार करना पड़ेगा आपका गज़ेट गवर्नमेंट की वेबसाईट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गज़ेट डाउनलोड कर सकते हैं।
जब आपको गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट लेना है। और पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको अपने पुराने नाम के पासपोर्ट के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा। और आपके इस प्रश्न त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए हल मिल जाएगा।
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने के फायदे (Tripura Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ke Fayde)
गज़ेट सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपने पासपोर्ट में नाम बदल सकते हैं। उसके साथ ही आप अपने किसी भी दस्तावेज में गलत नाम को सही करवा सकते हैं। क्योंकि गज़ेट सर्टिफिकेट सभी तरह के दस्तावेजों के लिए मान्य होती है।
त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले लेख का निष्कर्ष –
यदि आपने इस लेख को पूरा अंत तक पढ़ लिया है। तो अब हम इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। इस लेख में हम ने बात की है यदि आप त्रिपुरा में रहते हैं। और यदि आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए आपको कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। और आप उन सभी दस्तावेजों को कैसे बनवा सकते हैं। दस्तावेज बनवाने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन सभी की जानकारी हम ने इस लेख में दे दी है। और हमे पूरा उम्मीद है की हम ने इस लेख में जो जानकारी दी है, वो जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। और आपको उससे ये सीखने को भी मिला होगा त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
हमे पूरा भरोसा है की हमने इस लेख में जो जानकारी दी है। उसकी मदद से आप त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले में सफल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है। यदि आपको डर लग रहा है की मैं तो इतना झंझट नहीं पाल पाऊँगा। यदि इस लेख में बताए गए स्टेप्स आपको झंझट भरे लग रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है।
आपके पासपोर्ट में आपका नाम सही करवाने के लिए ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाने मे हम आपकी मदद करेंगे।
क्योंकि हमारा काम ही यही है ‘लोगों का गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाना। और हम इस काम को अपनी कंपनी Your Door Step की मदद से करते हैं।
यदि आप चाहते हैं की आपका ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाने में हम आपकी मदद करे। तो आप इस वेबसाईट पर दिए गए नंबर पर काल करके या फिर व्हाट्सप्प पर चैट करके हम से बात कर सकते हैं। हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
प्रश्न – त्रिपुरा में पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले?
उत्तर – त्रिपुरा में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से पासपोर्ट में अपने नाम को बदल सकता है – Staff, Your Door Step
प्रश्न – त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
उत्तर – त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। जिन दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है – Staff, Your Door Step
प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले?
उत्तर – यदि आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है। तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदलवा सकते हैं – Staff, Your Door Step
प्रश्न – त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर – त्रिपुरा में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है?
उत्तर – ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, यदि आपको विदेशों में यात्रा करनी है। तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेग। लेकिन यदि आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है। तो आप नहीं भी करवा सकती