
<strong>सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Sikkim Me Education Document Me Naam Kaise Badle?)</strong>
सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?:- अगर आपने इस लेख के टाइटल सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें पर क्लिक किया है, तो हम आपको बता दें की इस लेख में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं की सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद आप एक दम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे की सिक्किम मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना कैसे है?
सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? (Sikkim Me Education Document Kya Hota Hai?)
सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत सिक्किम मे रह रहे व्यक्तियों को कदम-कदम पर पड़ती है। क्योंकि इसमे व्यक्ति का नाम पता, माता पिता का नाम, व्यक्ति ने कहाँ तक अपनी पढ़ाई की है? और किस चीज की पढ़ाई की है? इसकी पूरी जानकारी लिखी गई होती है। और इसिलिए कई व्यक्ति एजुकेशन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल अपने पहचान पत्र के लिए भी करते हैं।
सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण (Sikkim Me Education Document Me Naam Badalne Ke Karan)
नीचे दिए गए कारणों में से जरूर कोई न कोई कारण होता है, जब व्यक्ति एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने जुड़ा काम करवाता है।
- नाम गलत हो जाने के कारण।
- नाम पसंद नहीं आने के कारण।
- धर्म परिवर्तन के कारण।
- ज्योतिष के कहने के कारण।
- शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण।
- शादी के बाद अपने नाम में पती का सरनेम जोड़ने के कारण।
सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Sikkim Me Education Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)

अगर आप सिक्किम राज्य में रहते हैं और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘नए नाम की आईडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘गलत नाम वाले एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ की जरूरत पड़ेगी।
- तलाक के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी’ की जरूरत पड़ेगी।
- शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया (Sikkim Me Education Document Me Naam Badalne Ke Liye Puri Prakriya)

सिक्किम मे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बनाई हुई है। जिसको फॉलो करके आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में पहले से दर्ज नाम को आसानी के साथ बदल पाएंगे। और उस प्रक्रिया का नाम सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट है।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट है जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमे लिखा होता है आप सिक्किम राज्य मे रहते हैं आपका नाम ‘ये है’, आपके माता पिता का नाम ‘ये है’ और आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं। और अब आपको इस नाम से जाना जाएगा।
या फिर उसमें इस तरह से लिखा होगा आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेजों में आपका नाम गलत लिखा है, आपके माता पिता का नाम गलत लिखा है और आपका सही नाम ‘ये… है’।
सिक्किम में सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? (Sikkim Me Central Gazette Certificate Kaise Banwaye?)

सिक्किम में सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तीन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपना सेंट्रल गज़ेट निकलवा या फिर बनवा सकते हैं।
वो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं –
- एफ़िडेविट बनवाना
- समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना –
एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने समीप के वकील से बात करके बनवा सकते हैं। एफ़िडेविट बनवाते समय आपको उसमें नाम बदलने से जुड़ी अपनी सारी जानकारी लिखना है, अपना नाम, माता पिता का नाम, और साथ मे आपको ये भी लिखवाना है की आप अपने नाम को बदल रहे हैं, और उसी के साथ अपना नया और पुराना नाम दोनों देना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना –
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों समाचार पत्र को सिलेक्ट करना है और नाम बदलने के लिए एफ़िडेविट वाली सारी इनफार्मेशन को लिखना है।
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने वक्त ध्यान रखने योग्य बातें –
- आप जिस समाचार पत्र मे प्रकाशन भेज रहे हैं वो समाचार पत्र आपके शहर का ही होना चाहिए।
- और उसकी मान्यता नैशनल लेवल पर ही होनी चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सीडी बनवाने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, कंप्युटर किसी भी डिवाइस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है और इसमें भी वही जानकारी लिखना है जो आपने पहले लिखी थी। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने पर आप पाएंगे की आपके द्वारा टाइप की गई सारी इनफार्मेशन सीडी के अंदर चली जाएगी।
फिर जब आप इन सभी फाइल को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको इन फाइल को (सीडी, प्रकशन पत्र, एफ़िडेविट, गलत नाम वाला एजुकेशन डॉक्यूमेंट) को एक साथ चिपका देना है।
- और भारत सरकार की अफिशल वेबसाईट भारत पे पर जा कर गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस भर देनी है।
- उसके बाद आपको इन फाइल को लेकर गज़ेट ऑफिस (दिल्ली में( चले जाना है। और वहाँ पुलिस स्टॉप पर इन सभी फाइल को जमा कर देना है, और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- ऊपर बताए गए सभी निर्दशों को जब आप ठीक तरीके से पालन कर लेंगे उसके बाद 30 से 40 दिनों के अंदर गज़ेट ऑफिस से आपका गज़ेट सर्टिफिकेट आपके हाथ मे आ जाएगा।
और जैसा की हम शुरुआत से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं की आप ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ की मदद से एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदल सकते हैं। सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें के लिए आपको अपना गज़ेट सर्टिफिकेट लेना है और आपने जिस भी बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की है उस बोर्ड ऑफिस मे चले जाना है, और अपने गज़ेट सर्टिफिकेट के साथ मे अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट देना है, फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के कॉपी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के कॉपी के आधार पर आपका नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट में बदल दिया जाएगा।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde)
जैसा की हमने इस लेख मे बताया है की आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से एजुकेशन डॉक्यूमेंट नाम बदल सकते हैं, पर उसके साथ ही अगर आपके पास गज़ेट सर्टिफिकेट है, तो आप उसकी मदद से अपने किसी भी दस्तावेज मे अपना नाम सही कर पाएंगे।
निष्कर्ष (Nishkarsh) –
इस लेख में हमने जो भी बात करी है उसको अगर हम कुछ लाइंस मे समझें तो वो कुछ इस प्रकार होगी। इस लेख मे हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है की सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए क्या चाहिए? इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है।
लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये सब मखाऊज वाला काम लग रहा है, अगर आपके लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना काफी कठिन काम लग रहा है, तो कोई बात नहीं हम आपके लिए इससे भी आसान प्रक्रिया बताने वाले हैं। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम Your DoorStep है और इसके जरिए हम लोगों के डॉक्युमेंट्स में गलत नाम को सही करने से जुड़े काम करते हैं, और हम आपके भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे आपका नाम सही कर सकते हैं,
तो अगर आप चाहते हैं की हम आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही करे, तो उसके लिए इसी वेबसाईट पर व्हाट्सप्प का एक आइकान आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी की आप सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम कैसे बदलें सकते हैं?
लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
सवाल – सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?
जवाब – सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिसकी जानकारी हमने आपको इसी लेख मे दे दी है।
सवाल – सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें?
जवाब – सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आपको ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। जिसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी।
सवाल – सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए किन दस्तावजों की जरूरत पड़ती है?
जवाब – सिक्किम में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ती है। और उसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी।
सवाल – मेरे पिता जी का नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कैसे बदलें?
जवाब – सेंट्रल गज़ेट की सहायता से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपने पिता जी का नाम बदल सकते हैं।
सवाल – क्या शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलना जरूरी है?
जवाब – शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप नौकरी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या फिर नौकरी करना चाहती। तो आपको शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे।