शादी के बाद 10th and 12th में नाम कैसे बदलें | Shadi ke baad 10th or 12th me Name Kaise Badle
यदि कोई भी महिला भारत की निवासी है तो उनके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि शादी के बाद वह अपना सरनेम चेंज करती होंगी। और इसके कारण उन्हें अपने सभी दस्तावेजों में अपना सरनेम बदलवा ना पड़ता होगा।
लेकिन अक्सर महिलाओं को यह दिक्कत आती है कि वह शादी के बाद 10th and 12th में नाम कैसे बदलें? क्योंकि बोर्ड द्वारा अपने मार्कशीट में नाम बदलवाने थोड़ा कठिन होता है।
आज इस लेख के द्वारा हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि शादी के बाद 10th and 12th में नाम कैसे बदलें। साथ ही आपको मार्कशीट नाम बदलने से संबंधित अन्य जानकारियां भी देंगे।
शादी के बाद 10th एंड 12th में नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ( Shadi ke baad 10th or 12th Me Name badalne ki Avashyakta kyo padti hai )
शादी के बाद भारत में रहने वाली लगभग सभी महिलाएं अपना उपनाम बदल लेती हैं और अपने नाम के पीछे अपने पति का उपनाम लगाती हैं। जिसके कारण उन्हें अपने सभी दस्तावेजों में अपना उपनाम बदलने की जरूरत होती है।
इसलिए शादी के बाद महिलाओं को अपने 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट में भी नाम बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर महिलाएं शादी के बाद सरकारी परीक्षा, सरकारी नौकरी या अन्य किसी नौकरी के लिए आवेदन करती है तो उस में उन्हें अपना मार्कशीट दिखाना पड़ता है और यदि मार्कशीट में नाम अलग होता है तो व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठ सकता या नौकरी में आवेदन करते समय उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
गजट नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी महिला शादी के बाद अपना नाम 10th और 12th में बदल सकती हैं।
गजट नोटिफिकेशन क्या है?
गजट नोटिफिकेशन को हिंदी में भारत का राजपत्र कहते हैं। यह भारत का राजपत्र दो लोगों केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया राजपत्र पूरे भारत में मान्य होता है जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राजपत्र केवल उस राज्य में ही मान्य होता है।
गजट नोटिफिकेशन का उपयोग कोई भी व्यक्ति अपना नाम बदलने के लिए करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को अपने दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवाना है तो वह गजट नोटिफिकेशन निकलवा कर आसानी से नाम परिवर्तन करवा सकता है।
शादी के बाद 10th और 12th नाम बदलवाने के लिए दस्तावेज | (Shadi ke baad 10th or 12th me naam badalne ke liye document)
- गजट सर्टिफिकेट
- 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट
- विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र
- DIOS द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC)
- दसवीं तथा 12वीं के पंजीकरण कार्ड की फोटो कॉपी
- फोटो पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड)
शादी के बाद 10वीं एवं 12वीं में नाम बदलवाने के लिए पात्रता ( Shadi ke baad 10th or 12th me naam badalne ke liye eligibility)
हर वह व्यक्ति शादी के बाद अपने 10वीं एवं 12वीं के मार्कशीट में नाम बदलवा सकता है जिन्होंने किसी कारणवश अपना नाम बदल लिया है और उसने अपने सभी दस्तावेजों में अपना नया नाम अपडेट करवा लिया है।
शादी के बाद 10th and 12th में नाम कैसे बदलें? | ( Shadi ke baad 10th or 12th me name kaise badle )
यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद अपना नाम या उपनाम अपने 10th एवं 12th की मार्कशीट में बदलना चाहता है तो उसने जिस भी बोर्ड से अपना 10वीं एवं परीक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है उस बोर्ड में जाकर नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह आपका नाम आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में बदलेंगे कि नहीं।
कोई भी बोर्ड किसी व्यक्ति का नाम तब बदलता है जब बोर्ड द्वारा उसका नाम लिखने में गलती की गई हो। इसके अलावा परीक्षा देने के 3 साल बाद तक ही आप मार्कशीट में नाम बदलने का आवेदन दे सकते हैं।
लेकिन यदि आपके पास गजट सर्टिफिकेट है तो आप अपने 10th और 12th की मार्कशीट में नाम बदलवा सकते हैं।
10th और 12th के मार्कशीट में नाम ना बदलने पर क्या करें?
यदि आपने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा बहुत समय पहले ही पास करी है और अब आप शादी के बाद अपना नाम 10वीं एवं 12वीं के मार्कशीट में बदलना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका नाम मार्कशीट में चेंज ना हो पाए। इसलिए आप गजट सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं और जहां भी जरूरत हो आप उस गजट सर्टिफिकेट की कॉपी अपने मार्कशीट के साथ लगा सकते हैं। जिसके आधार पर यदि आप अपना नाम मार्कशीट में नहीं भी बदल जाते हैं तो भी भारत के राजपत्र द्वारा आपका नया नाम ही मान्य होगा।
यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी या सरकारी परीक्षा या अन्य किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आप अपनी मार्कशीट के साथ गजट सर्टिफिकेट की एक कॉपी लगा दे जिससे कि आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और आप आसानी से किसी भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं।
गजट सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया
गजट सर्टिफिकेट यानी भारत का राजपत्र बनवाने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा जो कि इस प्रकार हैं -:
- शपथ पत्र बनवाना -:
को सर्वप्रथम किसी वकील के द्वारा 10 से ₹100 तक के नोटरी पर नाम परिवर्तन से संबंधित शपथ पत्र बनवाना होगा जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, पति का नाम, पता इत्यादि लिखा होना चाहिए। साथ ही कारण के साथ लिखा होना चाहिए कि आप का नया नाम क्या है।
- समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाना -:
शपथ पत्र बनवाने के बाद आपको समाचार पत्र में विज्ञापन देना होगा। आपको दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देना है जिसमें कि पहला समाचार पत्र आपके राज्य का लोकल समाचार पत्र होना चाहिए और दूसरा राष्ट्रीय तौर पर मान्य इंग्लिश समाचार पत्र होना चाहिए।
समाचार पत्र के ऑफिस में जाकर विज्ञापन देने का आवेदन कर सकते हैं और अगले दिन आपका नाम परिवर्तन से संबंधित विज्ञापन समाचार पत्र में छपा होगा। इस विज्ञापन में भी नाम परिवर्तन से संबंधित वही सामग्री लिखी होनी चाहिए जो शपथ पत्र में लिखी गई है।
- नाम परिवर्तन की सीडी बनवाना -:
शपथ पत्र और समाचार पत्र में विज्ञापन देने के बाद आपको एक सीडी बनवाना होगा जिसमें आपको अपने नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारी देनी होगी। शपथ पत्र में लिखी गई जानकारियों को आपको एक सीडी में बनवाना होगा। जिसके लिए आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
- दस्तावेजों को गजट ऑफिस में जमा करना -:
यह तीनों प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार करना है ताकि आप गजट सर्टिफिकेट निकलवाने की फीस दे पाए। साथ ही आपको अपना पता प्रमाण पत्र और फोटो पहचान प्रमाण पत्र भी एक फाइल में तैयार कर लेना है। आपकी फाइल में समाचार पत्र का विज्ञापन शपथ पत्र सीडी फोटो पहचान पत्र पता प्रमाण पत्र डिमांड ड्राफ्ट आदि चीजें होनी चाहिए।
अब आपको इस फाइल को दिल्ली के गजट पब्लिकेशन ऑफिस में जाकर जमा कर देना है और कुछ दिनों का इंतजार करना है। हर महीने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आप गजट के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना भारत का राजपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज के इस लेख में हमने आपको बताया कि शादी के बाद 10th and 12th में नाम कैसे बदलें? उम्मीद है कि आपको इस लेख के माध्यम से नाम बदलने से संबंधित सभी जानकारियां मिल पाई होंगी। यदि इस लेख से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर के पूछ सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न – क्या 10वीं या 12वीं मार्कशीट में नाम सुधार करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं?
उत्तर – जी हां, आप अपने बोर्ड के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मार्कशीट में नाम सुधार करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
प्रश्न – कितने साल तक दसवीं और बारहवीं मार्कशीट में नाम सुधार सकते हैं?
उत्तर – परीक्षा देने के 3 साल बाद तक दसवीं और बारहवीं मार्कशीट में नाम सुधार सकते हैं।
प्रश्न – मार्कशीट में बिना नाम बदल बाय नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर – मार्कशीट के साथ गजट नोटिफिकेशन लगाकर आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – क्या मार्कशीट में नाम चेंज हो सकता है?
उत्तर – हां, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा मार्कशीट में नाम चेंज हो सकता हैं।
प्रश्न – मैं दसवीं की मार्कशीट में अपना नाम कैसे बदल सकता हूं?
उत्तर – आप अपना गजट सर्टिफिकेट एवं कुछ अन्य दस्तावेज लेकर दसवीं बोर्ड में जाएं और नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करें।
प्रश्न – क्या 12वीं के बाद नाम बदल सकते हैं?
उत्तर – जी हां, यदि आपने तुरंत 12वीं पास की है तो आप अपने बोर्ड में ऑनलाइन नाम बदलने के लिए आवेदन करें।
प्रश्न -: मैं सीबीएसई मार्कशीट में नाम बदल सकता हूं?
उत्तर -: जी हां, सीबीएसई मार्कशीट में नाम बदलवाने के लिए आपसे बी एस सी बोर्ड में नाम परिवर्तन का आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – 10वीं की मार्कशीट अप बोर्ड में नाम कैसे बदलें?
उत्तर – दसवीं की मार्कशीट में नाम बदलना है आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन भरे और डॉक्यूमेंट के साथ गजट सर्टिफिकेट भी अपलोड करें या विद्यालय में नाम बदलने का आवेदन दे सकते हैं गजट सर्टिफिकेट के साथ ।
प्रश्न – गजेट सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद नाम चेंज कैसे करवाएं?
उत्तर – गजट सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद आप अपने बोर्ड में नाम परिवर्तन कराने का आवेदन भरे और डॉक्यूमेंट के साथ गजट सर्टिफिकेट भी अपलोड करें। इसके बाद आपको आपकी बोर्ड की तरफ से नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारियां मिल जाएंगी।
प्रश्न – गजट सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए शपथ पत्र में किसका सिगनेचर लगता है?
उत्तर – मान्यता प्राप्त वकील के द्वारा आप शपथ पत्र में सिग्नेचर करवा सकते है।