राजस्थान बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र में उपनाम जोड़ना या हटाना कैसे संभव है?

राजस्थान बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र में उपनाम जोड़ना या हटाना कैसे संभव है?

By Abhisheak Kumar

राजस्थान बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र में उपनाम जोड़ना या हटाना – अगर आपने राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई की है और आपके सर्टिफिकेट या अन्य प्रमाण पत्र में सरनेम को जोड़ना है या फिर हटाना है तो इसकी पूरी प्रक्रिया आज के लेख में बताई गई है। कई बार शादी के बाद या किसी अन्य कारण की वजह से आपको अपने सरनेम को चेंज करना पड़ता है या फिर उसे हटाना पड़ता है। ऐसे में आपके पास गजट पत्रिका होनी चाहिए इसके अलावा आपको कुछ अन्य आवश्यक निर्देशों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

राजस्थान बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र जैसे 10वीं या 12वीं का मार्कशीट ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज में नाम की सटीकता बहुत जरूरी होती है। यदि आपका सरनेम जोड़ना या हटाना रह गया है तो भविष्य में विभिन्न प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है इस वजह से हमारे ब्लॉक के साथ अंत तक बने रहे।

राजस्थान बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र में उपनाम जोड़ना या हटानाOverview

जानकारी का विषयविवरण
प्रक्रिया का उद्देश्यउपनाम (Surname) जोड़ना या हटाना (जैसे “Rohit” से “Rohit Sharma” या “Rohit Kumar” से “Rohit”)
किस दस्तावेज़ में बदलाव होगा10वीं/12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट
बदलाव का कारणशादी, धर्म परिवर्तन, कानूनी नाम परिवर्तन, पारिवारिक कारण
आवश्यक दस्तावेज़गजट नोटिफिकेशन, एफिडेविट, पुरानी मार्कशीट, आधार कार्ड, स्कूल से प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र कहाँ जमा करेंमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (RBSE Office)
आवेदन का माध्यमऑफलाइन (डाक या व्यक्तिगत रूप से)
फीस₹500 – ₹1000 (RBSE द्वारा निर्धारित)
आवेदन का फॉर्मेटहिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में, बोर्ड को संबोधित पत्र
अपेक्षित समयलगभग 30–60 कार्यदिवस
नया प्रमाणपत्र कैसे मिलेगासंशोधित सर्टिफिकेट RBSE से डाक द्वारा या कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है
विशेष सावधानियाँसभी डॉक्युमेंट सेल्फ-अटेस्टेड हों, आवेदन में कोई गलती न हो, भाषा स्पष्ट हो
अगर आवेदन रिजेक्ट होदस्तावेज़ सुधारें, दोबारा आवेदन करें, RTI या अपील करें

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उपनाम जोड़ने या हटाने की जरूरत कब पड़ती है 

कुछ ऐसे कारण होते हैं जब आपको उपनाम जोड़ने या हटाने की जरूरत होती है इसके निर्देश नीचे दिए गए हैं – 

  • आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज से नाम मेल ना खाने पर नाम चेंज करना पड़ता है। 
  • शादी या तलाक के बाद उपनाम बदलना पड़ता है। 
  • जाति या पारिवारिक पहचान में बदलाव करने के लिए सरनेम बदलना पड़ता है। 
  • सरकारी भर्ती या पासपोर्ट के लिए एक समान नाम जरूरी होना चाहिए इस वजह से भी कई बार सरनेम को हटाना पड़ जाता है।

राजस्थान बोर्ड की गाइडलाइन क्या कहती है? 

राजस्थान बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को अपने राजस्थान बोर्ड के दस्तावेज या प्रमाण पत्र में से सरनेम हटाना होता है तो इसके लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होता है। सबसे पहले आपको समझाना होता है की सरनेम हटाने की प्रक्रिया छोटी है या बड़ी है। आम तौर पर यह एक मेजर नाम चेंज प्रक्रिया में आती है जिस वजह से गजट की जरूरत होती है। 

आपको बता दे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार नाम में बदलाव तभी स्वीकार होगा जब आपके पास वेद प्रमाण पत्र होगा लेकिन जब आपको सरनेम हटाना या जोड़ना होता है तो आम तौर पर लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है जिसमें पहले से ऐसा किया हो। ऐसे में गजट पत्रिका प्रकाशित करना पड़ता है। उपनाम जोड़ने या हटाने की अनुमति स्कूल के माध्यम से पहले ली जाती है उसके बाद आपको राजस्थान बोर्ड के ऑफिस में जाना है।

सरनेम हटाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या-क्या है?

अपने बोर्ड के प्रमाण पत्र में से उपनाम परिवर्तन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी और उसका क्या उपयोग होगा उसे नीचे सूचित किया गया है –

दस्तावेज़क्यों जरूरी है?
पुरानी मार्कशीट और सर्टिफिकेटगलती का प्रमाण
पहचान पत्र (Aadhaar, PAN)सही Gender की पुष्टि
एफिडेविटकानूनी घोषणा के लिए
स्कूल से प्रमाण पत्रसही जानकारी का आधिकारिक स्रोत
पासपोर्ट साइज फोटोआवेदन पत्र के साथ
एप्लीकेशन लेटरप्रक्रिया शुरू करने के लिए
गजट नाम चेंज के लिए जरूरी

स्कूल स्तर पर सबसे पहले संपर्क करें और आवेदन करें 

  • सबसे पहले आपको अपने स्कूल या कॉलेज में संपर्क करना होगा।
  • आपको वहां प्रिंसिपल ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र लिखकर जमा करना होगा जिसमें नाम परिवर्तन का कारण स्पष्ट करना होगा। 
  • स्कूल के प्रधानाचार्य से प्रमाणित कार्यों के लिए हस्ताक्षर लेने होंगे और स्कूल बोर्ड को एक फार्म के साथ इन सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा। 
  • नाम चेंज का यह फॉर्म आपके स्कूल या कॉलेज से या फिर बोर्ड ऑफिस से मिल जाएगा।

क्या कोर्ट एफिडेविट या गजट नोटिफिकेशन जरूरी है?

अगर आपको अपने सर्टिफिकेट में से या फिर बोर्ड के किसी भी प्रमाण पत्र में से नाम चेंज करना है तो एफिडेविट और गजट की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको गजट की जरूरत होगी जिसे बनाने के लिए एफिडेविट तैयार करवाना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में किसी वकील से संपर्क करना होगा और आप कुछ पैसे देकर एक दिन के अंदर अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। 

इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को गजट ऑफिस में जमा करना होगा और एक से दो महीने का इंतजार करना होगा जिसके बाद आपका गजट तैयार हो जाएगा। इस गजट को डाउनलोड करके आपको राजस्थान बोर्ड ऑफिस में जमा करना होगा।

सरनेम चेंज करने में फीस कितनी लगेगी और कहां जमा करना होगा? 

बोर्ड के प्रमाण पत्र में से अपना नाम चेंज करने या सरनेम चेंज करने के लिए आपको ₹300 से ₹500 तक की फीस देनी होगी। यह फीस स्कूल में प्रधानाचार्य से नाम चेंज के कार्य को सत्यापित करने के दौरान देना पड़ सकता है या फिर जब आप बोर्ड से नाम चेंज का फार्म प्राप्त करेंगे तब देना पड़ सकता है। पीस डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। चालान की कॉपी आवेदन पत्र के साथ लगा करके बोर्ड ऑफिस में जमा करना होगा। 

उपनाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? 

आपके प्रमाण पत्र में उपनाम जोड़ने या हटाने में अधिकतम 30 दिन से 60 दिन का वक्त लग जाएगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होती है और इसमें अधिकतम 60 दिन का वक्त लगता है। जब गजट पत्रिका प्रकाशित हो जाती है तब इसे बोर्ड ऑफिस में जमा करना होता है और उसके बाद बोर्ड से रिस्पांस आने में कुछ समय लगता है आमतौर पर इसमें 60 दिन का समय लग ही जाता है। 

गजट पत्रिका के जरिए अपने बोर्ड प्रमाण पत्र में उपनाम कैसे चेंज करें 

अगर आपको अपनेबोर्ड के किसी भी सर्टिफिकेट में उपनाम को चेंज करना है तो इसके लिए गजट पत्रिका प्रकाशित करनी हो की और उसे जमा करना होगा जिसके लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है –

सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट जारी करें 

सबसे पहले आपको किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाना होगा और किसी वकील की मदद से एक एफिडेविट तैयार करना होगा। इसमें वकील को कुछ पैसा देना पड़ सकता है और नाम परिवर्तन का कारण बताना होगा इसके बाद एक दिन के अंदर आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा। इसके बाद यह एफिडेविट का जेरोक्स निकाल कर अपने पास रखना है और इसे गजट ऑफिस में जाकर जमा कर देना है। 

नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें 

इसके बाद आपको किसी स्थानीय भाषा के अखबार और किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार के प्रशासन कार्यालय में जाकर नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना है। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम और अपना पता प्रकाशित करना होता है। इस विज्ञापन के जरिए आपके नाम को सार्वजनिक करने की कोशिश की जाती है और अपने इस विज्ञापन के चरणों को अपने पास भी रखना है और गजट ऑफिस में भी जमा करना है। 

एक आवेदन पत्र और सभी जरूरी दस्तावेजों को गजट ऑफिस में जमा करें 

हमने आपके ऊपर जितने भी जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताया है उन सब का फोटो सीडी में इकट्ठा करके आपको गजट ऑफिस में जमा करना होगा। आपको बता दे वर्तमान समय में गजट ऑफिस में सभी दस्तावेजों के फोटो को जमा किया जा रहा है जिसमें सभी दस्तावेजों के हाई क्वालिटी फोटो को एक सीडी में इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद उसे जमा किया जा रहा है।

इसके अलावा आपके नाम चेंज के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा और गजट ऑफिस में जमा करना होगा। इस आवेदन पत्र में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी स्पष्ट शब्दों में बतानी है और अंत में हस्ताक्षर करना है। आवेदन पत्र में नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध करें ताकि आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित किया जा सके। 

गजट डाउनलोड करें और जमा करें 

इसके बाद आपका गजट तैयार हो जाएगा जिसे आप गजट के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे राजस्थान बोर्ड के ऑफिस में जमा करेंगे। आप जब इसे जमा करेंगे तब गजट के आधार पर आपके सर्टिफिकेट और अन्य बोर्ड के प्रमाण पत्र में नाम चेंज कर दिया जाएगा या उपनाम को बदल दिया जाएगा और आपके स्कूल या कॉलेज तक आपका नया मार्कशीट भेज दिया जाएगा जहां से आप अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। 

घर बैठे ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट या बोर्ड प्रमाण पत्र में नाम चेंज करें 

अगर आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट या बोर्ड प्रमाण पत्र में नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना होगा। हमारे वेबसाइट पर आपको व्हाट्सएप आइकॉन या कॉल का आइकन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए गजट प्रकाशित करेंगे और आपके दस्तावेज में नाम चेंज करेंगे। 

अगर आप ऊपर बताएं किसी भी भाग दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने दस्तावेज में नया नाम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत हमसे संपर्क करें और अपना नया प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बताया कि राजस्थान बोर्ड के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट में उपनाम हटाने या जोड़ने के लिए क्या करना होता है (राजस्थान बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र में उपनाम जोड़ना या हटाना)। इसके अलावा आपको कुछ जरूरी निर्देशों के बारे में बताया गया है जिनका पालन करते हुए आप आसानी से अपना नाम चेंज कर सकते हैं अतः इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। 

Abhisheak Kumar✍️

Written by

Abhisheak Kumar

Content Author at YourDoorStep

मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने फिजिक्स में बी.एससी (ऑनर्स) किया है और पिछले कई सालों से "Yourdoorstep" के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग-अलग दस्तावेज़ बनवाने और उनके सवालों का सही जवाब देने में मदद करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि आसान हिंदी भाषा में सारी जानकारी देकर लोगों का काम आसान बनाया जाए। मैं अनुभव के साथ सटीक और उपयोगी जानकारी देने पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे कंटेंट से हर पाठक को मदद मिले।

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