पंजाब शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – Punjab Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – Punjab Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – पंजाब के नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है क्योंकि इसकी मदद से वहां के लोग सोसाइटी में अपने मालिकाना हक को दर्शा पाते है। इस वजह से पंजाब के नागरिकों को पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपना घर किसी और के नाम करना चाहते हैं या फिर आपके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है और अपने घर के मालिकाना हक को अपने नए नाम पर दर्ज करना चाहते हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है जिसे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास आज के लेख में किया गया है। आप किस प्रकार पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर पाएंगे इसकी जानकारी सरल शब्दों में समझने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़ें।

पंजाब में शेयर सर्टिफिकेट क्या है? Punjab Share Certificate

पंजाब में शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के घर या फ्लैट के मालिकाना हक को दर्शाने का कार्य करता है। अगर सोसाइटी के घर को आप अपने नाम पर दर्ज आना चाहते हैं तो आपको अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना होगा। सोसायटी के सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर की तरफ से घर के मालिक को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है।

कई बार उस शेयर सर्टिफिकेट में गलत नाम दर्ज हो जाता है और आपके घर के मालिकाना हक पर सवाल उठ सकता है। इस वजह से सोसाइटी में रहने वाले सभी व्यक्ति को अपने शेयर सर्टिफिकेट में सही नाम दर्ज करवाना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में आप पंजाब में शेयर सर्टिफिकेट का नाम परिवर्तन करना चाहते है तो आप यह काम सरलता से कैसे कर सकते हैं इसे समझाया गया है।

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है | Eligibility for Punjab Share Certificate Name Change

पंजाब के नागरिक अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन-कौन सी पात्रता निर्धारित की गई है – 

  • शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।  
  • आवेदक के पास पंजाब का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • नाम परिवर्तन के लिए एफिडेविट तैयार करना होगा।
  • पंजाब में नाम परिवर्तन का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करना होगा।
  • आपके पास अपना पुराना शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें गलत नाम लिखा है।

 पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन का कारण | Reason for Punjab Share Certificate Name Change

अगर पंजाब के नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • शादी के बाद नाम में परिवर्तन होने पर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नया नाम दर्ज करवा सकते हैं।
  • तलाक के बाद अगर घर के मालिकाना हक को आप अपने नाम पर रखना चाहते हैं तो आपको अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट में बदलना होगा।
  • किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप अपना घर दे रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा।
  • ज्योतिष कारण की वजह से अगर आप अपना नया नाम रख रहे हैं तो आपको उसने नाम की जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में प्रकाशित करनी होगी।
  • अगर किसी सरकारी दस्तावेज में आपका नाम गलत हो गया है तो नया नाम शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना होगा।

Note – इन सब के अलावा किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट में नया नाम दर्ज करता होगा।

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया | Process for Punjab Share Certifticate Name Change

Punjab Me Sharee Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा – 

  • सबसे पहले आपको नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करना होगा – नाम परिवर्तन के इस एफिडेविट में आपको अपने स्थानीय कोर्ट या नोटरी से एक कागज लेकर नाम परिवर्तन का कारण और नए नाम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा – अपने नए नाम को सार्वजनिक करने के लिए आपको पंजाब के स्थानीय अखबार और अंग्रेजी अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
  • पंजाब में गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी – आपको नाम परिवर्तन के लिए अपने नए नाम की जानकारी सरकार की गजक पत्रिका में प्रकाशित करनी होगी।

पंजाब में गजट क्या है? | Punjab Gajat Kya Hai

गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसे केंद्र सरकार द्वारा हर हफ्ते जारी किया जाता है जिसमें सरकार देश के सभी महत्वपूर्ण योजना और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्रकाशित करती है। इन सबके अलावा गजट पत्रिका में धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित होती है जिस वजह से यह आवश्यक है कि आप अपने नए नाम की जानकारी सरकार की गजल पत्रिका में प्रकाशित करें।

सरकार की गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करने के बाद आप उसने नाम को किसी भी अन्य दस्तावेज में इस्तेमाल कर सकते है। इसके लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ गजट राजपत्र कार्यालय को पत्र लिखना होगा। इसको कदम दर कदम निर्देश नीचे बताया गया है।

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Punjab Share Certificate Name Change

पंजाब के नागरिक शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • आवेदक के पास आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र होना चाहिए।
  • पंजाब का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन का पंजाब कोर्ट से बनाया एफिडेविट 
  • पंजाब अखबार और अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Punjab Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप पंजाब में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –:

Step 1 – नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करें

सबसे पहले आपको अपने स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक सरकारी कागज पर नाम परिवर्तन का कारण नया नाम पुराना नाम और इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारी को सरल और स्पष्ट तरीके से लिखकर अपना हस्ताक्षर करके नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट बनवाना है।

Step 2 – नए नाम का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करना है

अपने नए नाम को सार्वजनिक करने के लिए आपको पंजाब के स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। दोनों विज्ञापन एक जैसा होगा उस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम पता पिता या पति का नाम और नया नाम प्रकाशित करना है।

Step 3 – गजट पत्रिका प्रकाशित करें

नए नाम के लिए आपको गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें अपने नाम परिवर्तन का कारण स्पष्ट करना होगा और ऊपर बताए सभी आवश्यक दस्तावेजों को उस पत्र के साथ संकलित करके गजट राजपत्र कार्यालय भेजवाना है।

इस तरह सभी तरीकों का निर्देश अनुसार पालन करने के बाद 7 से 14 दिन के भीतर आपका गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित हो जाएगा और शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन हो जाएगा।

Note – यह प्रक्रिया काफी भागदौड़ वाली है आप घर बैठे भी अपने शेयर सर्टिफिकेट में तुरंत नाम परिवर्तन करवा सकते हैं इसके लिए आपको Yourdoorstep वेबसाइट की मदद लेनी होगी।

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep क्यों चुने

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आप Yourdoorstep की मदद ले सकते है – 

  • हमारे Yourdoorstep वेबसाइट से आप हम से सीधा संपर्क करके नाम परिवर्तन से जुड़ी कुछ जानकारी पता कर किसी भी सरकारी दस्तावेज में तुरंत नाम परिवर्तन करवा सकते है।
  • इस वेबसाइट के जरिए आप आसानी से घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
  • हम आपके किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा कर उसे घर तक डिलीवर करते है।

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने का फायदा | Benefits of Punjab Share Certificate Name Change

अगर पंजाब का कोई नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाता है तो उसे क्या लाभ मिलेगा उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • शेयर सर्टिफिकेट आपके घर के मालिकाना हक को दर्शाता है उसमें नाम परिवर्तन करने के बाद आप अपने घर को अपने नए नाम से जोड़ पाएंगे।
  • अगर अपने घर के मालिकाना हक को किसी दूसरे व्यक्ति को देना है तो शेयर सर्टिफिकेट में उसका नाम बदलना होगा।
  • सोसायटी के घर को अपने नाम से जोड़े रखने के लिए शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन आवश्यक है।
  • किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम त्रुटि होने पर शेयर सर्टिफिकेट में आपका नया नाम आपको प्रमाणित करता है।

FAQ

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम परिवर्तन होता है?

पंजाब शेयर सर्टिफिकेट में 7 से 14 दिन के अंदर नाम परिवर्तन करवा सकते है।

पंजाब में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें?

पंजाब में नाम परिवर्तन के लिए आपको अपना गजट प्रकाशित करना होगा जिसके लिए एफिडेविट बनवाना होगा और विज्ञापन प्रकाशित करना होगा

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करवा सकते है?

Yourdoorstep की वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी बता सकते हैं हम आपके घर तक शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करके डिलीवर करेंगे

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि पंजाब में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया है कि पंजाब में नाम परिवर्तन कैसे किया जाता है और गजट पत्रिका कैसे प्रकाशित की जाती है।

अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूले साथ ही शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज किया गजट से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को जानने के लिए कमेंट जरुर करें।

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