पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें? (Pashchim Bengal Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें? (Pashchim Bengal Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

By Vipin

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें? (Pashchim Bengal Me Passport Me Naam Kaise Badle?) 

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें?:- किसी भी चीज को ठीक करने से पहले जब हम उसके बारे मे ठीक तरह से जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जब हम उस चीज को ठीक करने के लिए बैठते हैं। तब हम और अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसिलिए पासपोर्ट क्या होता है? वो क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले उसे जानो फिर पासपोर्ट मे नाम तो ठीक होना ही है। 

पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की वो यात्रा किस लिए की जा रही है। घूमने के लिए की जा रही है। दुनिया देखने के लिए की जा रही है। पैसा कमाने के लिए यानी की नौकरी करने के लिए की जा रही है। शादी करने के लिए की जा रही है। पढ़ाई करने के लिए की जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है की आपको विदेश मे जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।

लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं की आप पश्चिम बंगाल मे रहते हैं। और आपके पासपोर्ट मे आपका नाम किसी कारण से गलत हो गया है। तो ऐसी हालत मे आप कभी भी विदेश में यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको विदेश मे यात्रा करने के लिए पासपोर्ट मे नाम ठीक करना होगा। 

अब आपका सवाल होगा की पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले या फिर पश्चिम बंगाल में मे पासपोर्ट मे नाम कैसे ठीक करें? तो उसकी भी जानकारी आपको इस लेख में खट-खट मिलने वली हैं। आप तेजी के साथ इस लेख मे आगे बढ़िए। 

पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?) 

जैसा की हमने पहले ही जाना है पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक देश का व्यक्ति दूसरे देश मे आसानी के साथ यात्रा कर सकता है। लेकिन हमे बस इतना ही जाना था। अब उसके आगे भी जानते हैं। पासपोर्ट दस्तावेज मे भारतीय सरकार का मुहर लगा होता है। जिससे हमारी भारतीय सरकार ये साबित करती है। की जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है वो अपने पासपोर्ट की मदद से विदेश में आसानी के साथ यात्रा कर सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से छूट दे दी है। इसके साथ मे पासपोर्ट दस्तावेज मे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का लिंग, व्यक्ति का फोटो, उम्र आदि की भी जानकारी दी गई होती है। 

इसको पढ़ने के साथ-साथ इस चीज को इमैजिन करते हुए आपको पता चल रहा होगा की क्या महत्वपूर्णता है पासपोर्ट दस्तावेज की। आपको पता चल रहा होगा की अगर किसी व्यक्ति को विदेश मे यात्रा करना है। जैसे वो व्यक्ति आप हैं तो आपके पास पासपोर्ट का होना, और पासपोर्ट मे नाम का सही होना दोनों बहुत ही जरूरी है। 

लेकिन ऐसे मे अगर आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं जी। आपके पासपोर्ट मे आपका नाम सही करने के लिए हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में देने वाले हैं। जिस जानकारी को ठीक से अमल करके आप पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें? को बदल पाएंगे। 

नोट:- आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और बात बता दें। अगर आप चाहते हैं की हम आपके इस प्रक्रिया को यानी की पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले को और आसान कर दें, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए हम आपको इस लेख के अंतिम मे बताने वाले हैं। या फिर अगर आप अभी जानना चाहते हैं। तो इसके लिए इसी वेबसाईट पर आपको व्हाट्सएप का एक आइकान दिख रहा होगा। आप उस आइकान पर क्लिक करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। 

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Pashchim Bengal Me Passport Me Naam badalne Ke Liye jaruri Dastavej)

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज

पश्चिम बेगल मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। और उन जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको इसी लेख मे नीचे दे दी है। 

  • पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने ‘मूल पासपोर्ट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने ‘नए नाम की आइडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की पहले वाले और अंतिम वाले पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। 
  • पश्चिम बंगाल मे शादी के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है। तो उस व्यक्ति को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • पश्चिम बंगाल मे तलाक के बाद अगर कोई महिला अपने पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहती है। तो उस महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ती है। 

पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के कारण (Pashchim Bengal Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan) 

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने के बहुत सारे कारण होते हैं। और उन कारणों की जानकारी हमने आपको इसी लेख के अंदर दे दी है। 

  • जब किसी व्यक्ति का नाम गलत हो जाता है तो नाम गलत हो जाने के कारण भी वो अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • जब किसी व्यक्ति को अपना पुराना नाम पसंद नहीं आता है। तो वह व्यक्ति अपने पुराने नाम बदलकर नया नाम रखना चाहता है। 
  • किसी ज्ञानी यानी की ज्योतिष के कहने पर ‘आपका नाम अशुभ है, इसे बदल लीजिए के कारण’ कई लोग अपना नाम बदलना चाहते हैं। 
  • धर्म परिवर्तन के कारण भी लोग अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहते हैं। 
  • शादी के बाद तलाक हो जाने पर भी कई महिलाएं अपना नाम बदलना चाहती हैं। 
  • शादी के बाद अपने नाम मे पती का सरनेम जोड़ने के कारण भी महिलाएं पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहती हैं। 

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने की प्रक्रिया (Pashchim Bengal Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)  

पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने की एक कानूनी प्रक्रिया है। जितने भी वो लोग जो पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहते हैं। उन सभी को इस प्रक्रिया से हो कर गुजरना पड़ता है। और उस प्रक्रिया का नाम सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट हैं। सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं। सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hota Hai) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? जब भी नाम बदलने की बात आती है और वहाँ पर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसा की इसके नाम से ही आपको पता एलजी रहा होगा की सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक प्रकार सर्टिफिकेट है। जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिसको हिन्दी मे भारत राजपत्र कहते हैं। इसमे लिखा होता है आप भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं। और आपका नाम ‘ये’ है। आपके माता तथा पिता जी का नाम ‘ये’ है। और आप अपने पहले वलने नाम को बदलना चाहते हैं। और उसकी जगह अपना नया नाम रखना चाहते हैं। और अब आपको हमारे भारत देश में इसी नाम से जाना जाएगा। 

या फिर इस तरह लिखा होगा आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं। उन सभी दस्तावेजों मे आपका नाम गलत लिखा है। आपके पिता जी का नाम गलत लिखा है। आपके माता जी का नाम गलत लिखा है। और आपका सही नाम ‘ये…’ है। आपके माता और पिता जी का सही नाम ‘ये…’ है। इसी तरह की जानकारी सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मे लिखी होती है। इसको बनवाने के बाद आपके लिए पससोर्ट में अपना नाम बदलना आसान हो जाता है। 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Central Gazette Certificate Banwane Ki Puri Prakriya) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इन तीनों स्टेप्स को कम्प्लीट करना पड़ेगा। जब आप इन तीनों स्टेप्स को पूरा कर लेंगे उसके बाद सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जिसके बाद मे आप आसानी से अपना नाम बदल पाएंगे। 

वो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। 

  • एफ़िडेविट बनवाना 
  • समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना 
  • सीडी बनवाना 

स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना – 

गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने का सबसे पहला स्टेप जो है वो एफ़िडेविट बनवाना है। एफ़िडेविट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। एफ़िडेविट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। वो वकील आपका एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सारी जानकारी दे देगा। फिर एफ़िडेविट सर्टिफिकेट मे नाम बदलने के लिए आपको अपनी सारी इनफार्मेशन को लिखवाना है। जैसे की आपका नाम क्या है? उसको लिखवाना है। आपके माता पिता जी का नाम क्या है? उसको लिखवाना है। इसी तरह की जानकारी आपको गज़ेट सर्टिफिकेट मे लिखवानी है। और साथ मे ये भी लिखवाना है की आप अपने पुराने नाम को बदल कर नया नाम रख रहे हैं। और अब आपको भारत देश मे इसी नाम से जाना जाएगा। और साथ मे आपको अपना नया और पुराना नाम दोनों लिखवाना होगा। 

स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना – 

गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने का दूसरा स्टेप आपको समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना है। समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के किसी अखबार में नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन लिखनी है। और वही इनफार्मेशन लिखना है। जो इनफार्मेशन आपने पहले एफ़िडेविट मे लिखवाई थी। 

समाचार पत्र में प्रकशन डालते समय आपको इन दो बातों का ख्याल रखना है। 

  • आप जिस समाचार पत्र मे प्रकाशन डाल रहे हैं। वो समाचार पत्र आपके शहर का होना चाहिए। 
  • आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन डाल रहे हैं। उस समाचार पत्र की मान्यता नैशनल लेवल पर होनी चाहिए। 

स्टेप 3. सीडी बनवाना – 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तीसरा स्टेप आपको सीडी बनवाना है। सीडी बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फोन मे, लैपटॉप मे, कंप्युटर मे, तीनों मे से किसी में माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। उसके बाद उसमे नाम बदलने के लिए ठीक वही इनफार्मेशन लिखना है। जिस इनफार्मेशन को आपने पहले एफ़िडेविट और समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजते समय लिखा था। इनफार्मेशन लिखने के बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आप पाएंगे की आपने वर्ड फाइल के अंदर जो भी इनफार्मेशन डाली थी वो सब सीडी के चली जाएगी। 

जब आप इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके पूरा कर लेते हैं। जब आपके इतने तीनों फाइल बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपको इन्हीं तीनों फाइलों को एक साथ चिपकाना है। 

  • उसके बाद आपको जाना है भारत सरकार ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर और गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की जितनी फीस होती है। उसको जमा कर देना है। 
  • फीस जमा करने के बाद आपको इन्हीं तीनों फाइलों को लेकर ‘गज़ेट ऑफिस’ चले जाना है (जोकि दिल्ली मे स्थित है)। दिल्ली मे जाने के बाद पुलिस स्टॉप पर तीनों फाइल को जमा कर देना है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है। 
  • जब आप ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को पूरा कर लेंगे उसके बाद करीब 30 से 40 दिन के बाद ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ गज़ेट ऑफिस के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा। 

फिर जब आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको अपना सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। और वहाँ पर आपको अपने पुराने नाम के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार आपन नाम पासपोर्ट बदल दिया जाएगा। 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने का सबसे बड़ा फायदा है की आप इसकी मदद से अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं। उसके साथ ही गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद आप अपने किसी भी दस्तावेज मे अपना नाम बदल सकते हैं। क्योंकि ये सभी तरह के दस्तावेजों के लिए मान्य होती है। 

निष्कर्ष (Nishkarsh) – 

इस लेख में हमने क्या सिखाया है? और आपने क्या सीख है? अगर हम उसको एक पैराग्राफ में खत्म करे तो वो कुछ इस तरह होगा। हमने आज के इस लेख आपको यही सिखाया है की अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और अगर आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। इसी के ऊपर हमने आज के इस लेख मे बात की है। 

हमे पूरा उम्मीद है की इस लेख मे बताई गई जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये भी सीखने को मिला होगा, की पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’। ”अगर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट नहीं तो और कुछ नहीं”। इसिलिए आपको सबसे पहले अपना सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना है। 

और सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट का नाम लेने से आपको याद आया होगा। हमने शुरुआत मे आपसे कुछ कहा था। और वो था अगर आपको इससे भी आसान प्रक्रिया चाहिए। अगर आपको इस लेख मे बताए गए स्टेप्स काफी मुश्किल भरा लग रहा है। अगर आपको इतने सब स्टेप्स को फॉलो करना झंझट भरा लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है की आप इतने स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। 

तो हमारे पास आपके लिए एक आसान तरीका है। आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के मे हम आपका साथ देंगे। कुल मिलाकर आपका ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ हम बनवाएंगे। क्योंकि हमने आपके जैसा सेकड़ों लोगों का ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवा कर उनके पासपोर्ट मे उनका नाम सही करवाने मे हेल्प की ही। अगर आप हमारे द्वारा अपना ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाना चाहते हैं। तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको इस वेबसाईट पर व्हाट्सएप का एक आइकान दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। 

Your Door Step Team से ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ के बारे मे पूछताछ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद! 

लोगों द्वारा ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल – 

सवाल – पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले?

जवाब – पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। और उन सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको इस लेख मे पहले से ही दे दी है। 

सवाल – पश्चिम बंगाल मे कानूनी रूप से पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें?

जवाब – पश्चिम बंगाल मे कानूनी रूप से पासपोर्ट मे नाम बदलने के व्यक्ति को गज़ेट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और गज़ेट सर्टिफिकेट की भी जानकारी हमने आपको इस लेख मे पहले से ही दे है।

सवाल – पश्चिम बंगाल मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। 

जवाब – पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। उसकी जानकारी हमने आपको इस लेख मे दे दी है। 

सवाल – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है? 

जवाब –  शादी के बाद पासपोर्ट मे नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप विदेश मे यात्रा करना चाहती। तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट मे नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदेश में यात्रा नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे। आपको पासपोर्ट मे नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 

सवाल – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट मे कैसे बदले? 

जवाब – अगर आपके पासपोर्ट मे आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है। तो आप सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट की सहायता से उसको बदल सकते हैं।  

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Written by

Vipin

Content Author at YourDoorStep

My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.

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