उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – Orissa Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

Orissa Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – भारत के पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में स्थित उड़ीसा नाम का राज्य काफी प्रचलित है। अगर आप उड़ीसा के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है क्योंकि इसके जरिए आप अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाते है। अलग-अलग परिस्थिति में कई बार नाम परिवर्तन करने की परिस्थिति आ जाती है अगर ऐसे में आप अपने नए नाम की जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में प्रकाशित नहीं करते हैं तो घर के मालिकाना हक को दर्शाने में दिक्कत हो सकता है।

इस वजह से आज के लिए कितने हम आपको बताएंगे कि उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें। आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए कौन से आवश्यक जानकारियों का पालन करना होगा उसे समझने के लिए नीचे बताए गए निर्देशों को पढ़ें।

उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?

उड़ीसा के नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसके इस्तेमाल से वह अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के घर के मालिकाना हक को दर्शाते है। शेयर सर्टिफिकेट सोसायटी के सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर की तरफ से दिया जाता है। आमतौर पर शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण सोसाइटी ऑफिस में हो जाता है मगर जब आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होता है तो आपको गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होती है।

उड़ीसा का अगर कोई नागरिक सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी में अपनी हिस्सेदारी और अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक है। अगर शादी तलाक के कारण आप अपना नाम परिवर्तन कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कारण या त्रुटि की वजह से आपके नाम में कोई परिवर्तन होता है तो आपको नीचे बताए निर्देशों को पढ़ना होगा।

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कब कर सकते है | Reason for Orissa Share Certificate Name Change

Reason for Name Change in Share Certificate

उड़ीसा राज्य के नागरिक कौन-कौन सी परिस्थिति में शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम बदल सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • शादी के बाद अगर आपके नाम में कोई परिवर्तन होता है तो आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में भी नाम परिवर्तन करना होगा।
  • तलाक के बाद अगर आपके नाम में कोई परिवर्तन होता है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट में भी नाम परिवर्तन करना होगा।
  • किसी अन्य व्यक्ति को अपने घर के मालिकाना हक देना चाहते हैं तो आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा।
  • ज्योतिष मान्यता के कारण अगर आप तो अपने नाम में कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे शेयर सर्टिफिकेट में भी दर्ज करना होगा।
  • अगर शेयर सर्टिफिकेट या किसी अन्य दस्तावेज में नाम में त्रुटि हुई है तो नाम परिवर्तन करवाना होगा।

Note – इन सबके अलावा किसी अन्य परिस्थिति में भी अगर आपका नाम परिवर्तन होता है तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना होगा।

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की पात्रता | Eligibility for Orissa Share Certificate Name Change

अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्धारित पात्रता पर खरा उतरना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास उड़ीसा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • उड़ीसा राज्य में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
  • नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपके पास गलत नाम वाला पुराना शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • आपको अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा।

उड़ीसा में नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया | Process for Orissa Share Certificate Name Change

अगर आप उड़ीसा के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा इसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना होगा – स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर आपको एक कानूनी दस्तावेज पर नाम परिवर्तन की जानकारी लिखी होगी जिसे नाम परिवर्तन का एफिडेविट कहा जाता है।
  • अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा – आप को स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में अपने नए नाम की जानकारी प्रकाशित करनी होगी जिससे नाम परिवर्तन सार्वजनिक हो सके।
  • इसके बाद आपको उड़ीसा में नाम परिवर्तन का गजट प्रकाशित करना होगा – आपको गजट कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा और सरकार की गजक पत्रिका में अपने नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Orissa Share Certificate Name Change

अगर आप उड़ीसा में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • आवेदक के पास उड़ीसा का पुराना शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • आपके पास आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र होना चाहिए।
  • उड़ीसा का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट
  •  गजट

 उड़ीसा में गजट क्या है?

उड़ीसा के नागरिकों के लिए गजट एक आवश्यक दस्तावेज है। यह एक सरकारी पत्रिका है जिसे हर हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस योजना में उड़ीसा और अन्य राज्यों के बारे में जानकारी प्रकाशित होती है और सरकार बताती है कि कौन सा योजना संचालित किया जा रहा है इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी बताया जाता है। मुख्य रूप से गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित होती है इस वजह से यह आवश्यक है।

अगर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में अपने धर्म और नाम को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके नाम या धर्म की जानकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित होना आवश्यक है। उड़ीसा का कोई भी नागरिक अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहता है तो उसको उड़ीसा में गजट प्रकाशित करना होगा।

उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नेम चेंज कैसे करें | Orissa Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर उड़ीसा का कोई भी नागरिक शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम बदलना चाहता है तो उसके नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना आवश्यक है – 

Step 1 – सबसे पहले अपना एफिडेविट बनवाना होगा।

नाम परिवर्तन करवाने के लिए स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर आपको एक सरकारी कागज पर अपने नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करनी होगी ताकि आप का एक नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवाया जा सके। उस एफिडेविट में आपको अपने नए नाम की जानकारी देनी होगी और अपना हस्ताक्षर करना होगा।

Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।

इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। एक विज्ञापन स्थानीय भाषा के अखबार में और एक विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करना होगा। उस विज्ञापन में आपको अपना नया नाम पुराना नाम अपनी पिता या पति का नाम और पता लिखना होगा।

Step 3 – ओरिसा में अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा

ऊपर बताए निर्देशों का पालन करने के बाद अगर आप अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा। इसके लिए आपको गजट राजपत्र कार्यालय में एक आवेदन पत्र लिखकर भेजना होगा उसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी संगठित करके भेजना होगा। आवेदन पत्र भेजने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना होगा आपके सभी जानकारी की समीक्षा करने के बाद सरकार आपके नाम को गजट पत्रिका में प्रकाशित करेगी जिसे आने वाले पत्रिका संस्करण में आप देख सकते हैं।

Note – आप अपने इस पूरे जटिल प्रक्रिया को Yourdoorstep की मदद से सरल बना सकते हैं और घर बैठे बिना किसी भाग दौड़ के किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।

उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नेम चेंज करने के फायदे | Benefits for Orissa Share Certificate Name Change

अगर आप उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार का लाभ मिलेगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • आप अपने नए नाम की जानकारी अपने शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज कर सकते हैं।
  • आप जिस नाम से अपने घर के मालिकाना हक को रखना चाहते हैं उसे तुरंत सेट किया जा सकता है।
  • अगर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा कर तुरंत नाम चेंज करवाया जा सकता है।
  • इसके जरिए आप घर के मालिकाना हक को अपनी सुविधा अनुसार कानूनी प्रमाण दे सकते है।

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज के लिए Yourdoorstep क्यों चुने?

Yourdoorstep एक बेहतरीन वेबसाइट है जो किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाने का कार्य करती है। आपको इस वेबसाइट की सहायता क्यों लेनी चाहिए इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • Yourdoorstep की मदद से आप अपने घर बैठे किसी भी सरकारी दस्तावेज में तुरंत नाम परिवर्तन करवा सकते है।
  • आपको केवल बताए गए निर्देशों का पालन करना है उसके बाद आपको घर बैठे किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन किया जाएगा।
  • आपको किसी भी प्रकार के भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है उन से सीधा संपर्क करके आप जानकारी साझा कर सकते हैं और अपने दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।

FAQ

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम कितने दिन में चेंज होता है?

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में 7 से 14 दिन के अंदर नाम परिवर्तन होता है

उड़ीसा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने में कितना खर्च आता है?

शेयर सर्टिफिकेट में खर्च करने में आपको कम से कम ₹500 से ₹10000 तक का खर्च आ सकता है अगर आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खर्चा कम भी हो सकता है

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बताया कि उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे किया जाता है और उड़ीसा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें से जुड़ी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी आज के लिए एक में दी गई है। अगर आपको यह जानकारी लाभदायक लगी है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें।

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My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of “Your Door Step,” a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.