
हरियाणा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए जरूरी दस्तावेज और शुल्क
हरियाणा में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – हरियाणा के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए शेयर सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के ओनरशिप को प्रमाणित करता है। ऐसे में अपने शेयर सर्टिफिकेट को अपडेटेड रखना जरूरी है, अगर आपने किसी कारण से अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें कि बारे में पूरी जानकारी आज के लेख में दी गई है।
शेयर सर्टिफिकेट में कुछ खास परिस्थिति में नाम चेंज किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न कारणों के कारण भी शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज होता है, अपने शेयर सर्टिफिकेट को अपडेट रखने के लिए आपको कौन-कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
- Must Read
- Jaipur Aadhar Card Me Name Change Kaise Kare
- How to Obtain an Unmarried Certificate in India: A Complete Guide
हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
हरियाणा में शेयर सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के ओनरशिप को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। जब किसी कंपनी के शेयर को खरीदने हैं तो उसे वक्त भी कंपनी के तरफ से हिस्सेदारी को प्रमाणित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। सरल शब्दों में शेयर सर्टिफिकेट आपके हिस्सेदारी को प्रमाणित करने के लिए जरूरी होता है।
शेयर सर्टिफिकेट को रजिस्टार ऑफिस के तरफ से जारी किया जाता है इसके अलावा आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी के तरफ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने हेतु नीचे बताए गए निर्देशों को समझना जरूरी है।
हरियाणा में शेयर सर्टिफिकेट का महत्व
हरियाणा के नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है इसके कुछ आवश्यक बिंदुओं को समझने के लिए नीचे जानकारी दी गई है –
- हरियाणा में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के ओनरशिप को प्रमाणित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
- यह एक सक्रिय प्रमाण पत्र के रूप में भी काम आता है।
- इस दस्तावेज के जरिए आप अपने किसी भी प्रकार के हिस्सेदारी को प्रमाणित कर सकते हैं।
हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज की पात्रता
अगर आप हरियाणा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा –
- शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में होता है आप उसके नाम पर सोसाइटी में रहते हैं।
- शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज की प्रक्रिया
हरियाणा के मूल निवासी शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा –
- सबसे पहले नाम चेंज का एफिडेविट कोर्ट से बनवाना होगा
- उसके बाद अखबार में नाम चेंज का विज्ञापन जारी करना होगा
- फिर एक आवेदन पत्र गजट कार्यालय भेज कर अपने नया नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होगा
हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो हरियाणा के नागरिकों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- नाम चेंज का एफिडेविट
- नाम चेंज का विज्ञापन
- एक आवेदन पत्र गजट कार्यालय के लिए
हरियाणा में गजट क्या है?
गजट केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पत्रिका है जिसे गजट कार्यालय के तरफ से प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में सरकार की योजना नीति और अन्य जानकारी के बारे में लिखा जाता है। हरियाणा में गजट पत्रिका हफ्ते में एक बार प्रकाशित होती है इसमें धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जानकारी को भी प्रकाशित किया जाता है। अगर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नए नाम को गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होता है।
इस पत्रिका को गजट कार्यालय की तरफ से जारी किया जाता है। अगर आप हरियाणा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो गजट पत्रिका बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी के बारे में अच्छे से बताया गया है।
हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Haryana Share Certificate Me Name Change Kaise Kare
हरियाणा के मूल निवासी अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे बताए गए कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा –
- सबसे पहले एफिडेविट तैयार करें
नाम चेंज करवाने के लिए एक एफिडेविट स्थानीय कोर्ट या नोटरी से बनवाना होगा। यह काम आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन जल्दी और आसानी से करने के लिए कोर्ट के किसी भी अधिवक्ता की मदद ले सकते हैं। अपने एफिडेविट में नए नाम पुराने नाम और नाम परिवर्तन के कारण की जानकारी दें साथ ही अपने हस्ताक्षर के साथ उसे सत्यापित करें।
- नाम चेंज का विज्ञापन जारी करें
आपका स्थानीय लोगों को आपके नए नाम की जानकारी होनी चाहिए इसलिए एक स्थानीय भाषा के अखबार और एक अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन जारी करना होगा। हरियाणा में अखबार में जारी होने वाले इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम पिता का नाम और पता लिखना होगा। आपको अपने इन दोनों विज्ञापनों का जेरोक्स निकाल कर रख लेना है।
- नाम चेंज करने के लिए गजट कार्यालय को पत्र लिखें
आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए गजट कार्यालय को एक पत्र लिखना होगा। इस पत्र में आपको गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना होगा। अपने पत्र को आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। इसके बाद आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा फिर आपका नया नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित हो जाएगा जिसके आधार पर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज कर सकते हैं।
ऑनलाइन घर बैठे हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें
घर बैठे हरियाणा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको हमारी मदद लेनी चाहिए। इस वेबसाइट के जरिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम आपके शेयर सर्टिफिकेट में तुरंत नाम चेंज करके आपको डिलीवर करेंगे। शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना बहुत आसान हो गया है आप घर बैठे हमारी सहायता से आसानी से अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं।
इसके लिए आपको केवल हमारी वेबसाइट पर दिए गए किसी भी संपर्क के विकल्प पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क करना होगा। इसके अलावा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने और इस आवश्यक दस्तावेज से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा कर दिया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q. हरियाणा में शेयर सर्टिफिकेट में कौन नाम चेंज करता है?
हरियाणा में शेयर सर्टिफिकेट में गजट कार्यालय के तरफ से नाम चेंज होता है।
Q. हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना क्यों जरूरी है?
हरियाणा का शेयर सर्टिफिकेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट के ओनरशिप को प्रमाणित करता है ऐसे में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति के लिए शेयर सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है।
Q. हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें?
हरियाणा के शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले एफिडेविट तैयार करें फिर नाम परिवर्तन का एक विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करें और उसके बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक आवेदन पत्र के साथ गजट कार्यालय भेज दे। इस पूरे कार्य को जल्दी करने और आसान करने के लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बताया कि हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे और हरियाणा के शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी अन्य प्रकार की आवश्यक जानकारी के बारे में भी बताया गया है। शेयर सर्टिफिकेट क्या है और इसके महत्व को अच्छे से समझने के साथ-साथ नाम चेंज करने की प्रक्रिया और गजट के इस्तेमाल को भी बताया गया है। इसके बाद अगर आपके मन में गजट पत्रिका और शेयर सर्टिफिकेट से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अथवा कमेंट करके पूछ सकते हैं।