नागालैंड में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें:- समाज में ऐसे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने नाम बदलने की आवश्यकता होती है। नाम बदलने के अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार नाम में किसी अक्षर की गलती होने के कारण हम अपना नाम बदलना पड़ता हैं। जन्म के पश्चात हर व्यक्ति का नाम उनके माता-पिता या अभिभावक के द्वारा रखा जाता है। और वही नाम उस व्यक्ति के शैक्षणिक दस्तावेज या सभी ज़रूरी दस्तावेजों में भी लिखा जाता है। बचपन में शैक्षणिक दस्तावेज में नाम बदलना बहुत आसान होता है लेकिन व्यस्क होने बाद नाम बदलने के लिए कानूनी नियमों को अपनानी होती है। क्योंकि व्यस्क होने के पश्चात नाम को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या सभी जरूरी दस्तावेज में अंकित किया जाता है। यदि आप नागालैंड के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी रूप से बदलना चाहते हैं तो आज हम नागालैंड में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें इसकी पूरी जानकारी देंगे।
नाम बदलना किसे कहते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने नाम या सरनेम को बदलकर नए नाम या नए सरनेम को रखना चाहता है, तो उसे नाम बदलना कहते हैं।या जब कोई व्यक्ति अपने नाम में किसी एक वर्तनी का भी बदलाव करता है, तो उसे भी नाम बदलना कहते हैं।
गजट नोटिफिकेशन क्या है?
सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपना नाम बदलता नाम बदलता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा केंद्र सरकार से मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट और गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।
नाम बदलने की आवश्यकता
- नाम पसंद नहीं आने के पश्चात
- सरनेम बदलने के पश्चात
- विवाह के पश्चात सरनेम बदलने के कारण
- तलाक के पश्चात सरनेम बदलने के कारण
- लिंग परिवर्तन के पश्चात नाम परिवर्तन।
- गोद लेने के पश्चात
- ज्योतिष के कहने के पश्चात नाम परिवर्तन
- पुनर्विवाह करने की वजह से पिता के नाम में परिवर्तन
- नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होने के पश्चात
- अन्य कई सारी समाजिक कारणों से नाम परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है।
नागालैंड में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- परिवार का कोई भी सदस्य अपने जीवनकाल में कभी भी अपने नाम को परिवर्तित कर सकता है।
नागालैंड में कानूनी रूप से नाम बदलने हेतु पात्रता
यदि कोई व्यक्ति नागालैंड में कानूनी तरीके से अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसे बताई गई सभी आवश्यकताओ को पूरा करना होगा।
- नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना आवश्यक है।
- नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास नागालैंड का कोई सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है।
- नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास नाम बदलने के लिए कारण होना भी आवश्यक है।
नागालैंड में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- शपथ पत्र
- न्यूज़ पेपर में नए नाम का विज्ञापन
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- तलाक प्रमाण पत्र
- लिंग बदलने की वजह से नाम परिवर्तन में मेडिकल सर्टिफिकेट
- धर्म परिवर्तन करने की वजह से नाम बदलने हेतु धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र
- गजट नोटिफिकेशन नाम बदलने की जानकारी सरकारी गजट में प्रकाशित होना चाहिए।
नागालैंड में कानूनी रूप से से नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?
नागालैंड में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। और आपको अपना नाम बदलने के लिए सभी चरणों को पूरा करना आवश्यक है
- हलफनामा तैयार करना
- समाचार पत्र में नाम परिवर्तन का विज्ञापन भेजना
- राजपत्र अधिसूचना
यदि आप नागालैंड के निवासी हैं और किसी कारण आपको अपना नाम कानूनी रूप से बदलना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हलफनामा तैयार करना होगा। नाम बदलने हेतु आपको मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष जिला न्यायालय में हलफनामा तैयार करना होगा। हलफनामा में आपको वर्तमान नाम, नया नाम, नाम बदलने का कारण और स्थाई पता लिखना होगा।
इसके लिए आपको न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार करना होगा और हलफनामा तैयार करके उसपर हस्ताक्षर करने होंगे और हलफनामा पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके पश्चात आपको हलफनामा नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
हलफनामा तैयार करने में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होगा।
- वर्तमान नाम और आपका नया नाम
- आपका वर्तमान और स्थाई पता
- नाम परिवर्तन का कारण
समाचार पत्र में नाम बदलने हेतु विज्ञापन भेजना
हलफनामा बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दूसरे चरण में आपको समाचार पत्र में नाम बदलने हेतु विज्ञापन भेजना होता है। इस विज्ञापन को कम से कम 2 भाषाओं के समाचार पत्र में भेजना होगा। एक नागालैंड के क्षेत्रीय भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा के न्यूज़ पेपर में। न्यूज़ पेपर में विज्ञापन प्रकाशित होने में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है। न्यूज़ पेपर में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी देनी होगी।
- आपका वर्तमान नाम
- नया नाम
- स्थाई पता
- और पिता या पति का नाम
राजपत्र अधिसूचना
नाम बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रक्रिया के बिना नया नाम कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको नागालैंड के राजपत्र में या केंद्र के राजपत्र में नए नाम की सूचना प्रकाशित करवानी होगी। इसके लिए आपको नागालैंड के गजट पब्लिकेशन में गजट ऑफिसर से आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ शुल्क का भी भुगतान करना होगा। उसके बाद नाम बदलने की सूचना नागालैंड के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस कार्य में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। फिर आपके द्वारा दिए गए पते पर नए नाम की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी जाएगी।
तीनों चरणों को पूरा करने के बाद नागालैंड में कानूनी रूप से नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आपका नाम नागालैंड में कानूनी तौर पर बदल दिया गया है। तत्पश्चात आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज में गजट सर्टिफिकेट की सहायता से अपना नाम बदल सकते हैं।
- आधार कार्ड में आप अपना नाम गजट नोटिफिकेशन की सहायता से आप अपना नाम आसानी से बदल सकते हैं। आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के आधार कार्ड एक साथ आधार कार्ड सेंटर में जमा करना होगा जिसके पश्चात आपका नाम आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।
- पासपोर्ट में आप अपना नाम गजट नोटिफिकेशन की सहायता से आसानी से बदल सकते हैं। पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के पासपोर्ट एक साथ पासपोर्ट ऑफिस में जमा करना होगा। जिसके पश्चात आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा।
- पैन कार्ड में आप अपना नाम गजट नोटिफिकेशन की सहायता से आसानी से बदल सकते हैं। पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के पैन कार्ड एक साथ पैन कार्ड आफिस में जमा करना होगा। जिसके पश्चात आपका नाम पैन कार्ड में बदल दिया जाएगा।
- शैक्षणिक दस्तावेज में आप अपना नाम गजट नोटिफिकेशन की सहायता से आसानी से बदल सकते हैं। शैक्षणिक दस्तावेज में नाम बदलने के लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के शैक्षणिक दस्तावेज एक साथ जहां से शिक्षा प्राप्त की हो वहां में जमा करना होगा। जिसके पश्चात आपका नाम शैक्षणिक दस्तावेज में बदल दिया जाएगा।
- गजट सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपने सभी दस्तावेजों में ठीक इसी प्रकार अपना नाम बदल सकते हैं।
नागालैंड में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान
- सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (व्यस्क)
- सरकारी तत्काल शुल्क 1000+1300 (मामूली)
अगर आप मूल रूप से नागालैंड के निवासी हैं और आप कानूनी रूप से अपने नाम को बदलना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी हेल्प कर सकती है। इसके लिए हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भरकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
Website:- www.yourdoorstep.co