Nagaland Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare – नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – नागालैंड के नागरिकों को अपने सोसाइटी के घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम दर्ज करवाना होता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी में रहने वाले सभी व्यक्ति को अपना शेयर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य हैं। अगर आप नागालैंड के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समझते हुए उसमें नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए लिखा गया है।

हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें इसके अलावा कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी बताया गया है।

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?

नागालैंड के नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है क्योंकि इसके जरिए आप अपने घर के मालिकाना हक को कानूनी रूप से प्रमाणित कर सकते है। नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जारी किया जाता है, इसे सोसायटी के सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर की तरफ से दिया जाता है।

अगर आप अपने सोसाइटी के घर के मालिकाना हक को दर्शाता चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिख पाना होगा। कई बार शादी तलाक या अन्य कारणवश नाम में परिवर्तन होता है, उसके बाद नए नाम की जानकारी भी शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना आवश्यक है। मगर आपको बता दें वर्तमान समय में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी सरल जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है।

नागालैंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन का कारण | Reason for Nagaland Name Change Share Certificate

Reason for Name Change in Share Certificate

नागालैंड के नागरिक कौन-कौन सी परिस्थिति में अपने शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करवा सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • शादी के बाद शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा।
  • तलाक के बाद शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा।
  • अपने घर के मालिकाना हक को किसी और के नाम करना चाहते हैं तो उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना होगा।
  • किसी ज्योतिष कारण की वजह से आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर सकते है।

Note – इसके अलावा अगर आप किसी कारण की वजह से अगर अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने नए नाम की जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में प्रकाशित करनी होगी।

नागालैंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की पात्रता | Eligibility for Share Certificate Name Change

अगर आप नागालैंड के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए कुछ बताए गए कुछ पात्रता पर खरा उतरना होगा – 

  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास नागालैंड का कोई पहचान पत्र होना चाहिए।
  • नाम परिवर्तन करवाने के लिए नागालैंड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपके पास पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी आवश्यक दस्तावेजों को बनवाना होगा और अपने नए नाम का विज्ञापन भी प्रकाशित करना होगा।  

नागालैंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया | Process for Nagaland Share Certificate Name Change

अगर आप नागालैंड के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा – 

  • सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवाना होगा – नागालैंड के स्थानीय कोर्ट में जाकर आपको नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसने नाम परिवर्तन की जानकारी लिखनी होगी।
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा – नागालैंड के किसी अखबार में आपको अपने नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करनी होगी ताकि वो सार्वजनिक हो सके।
  • नागालैंड में गजट प्रकाशित करना होगा – शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आपको गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना होगा।

नागालैंड में गजट क्या है?

अगर नागालैंड में आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा। गजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गजट एक सरकारी पत्रिका होती है जो हर हफ्ते प्रकाशित की जाती है उसमें सरकार अलग-अलग योजना और दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी प्रकाशित करती है।

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट या किसी भी अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको अपने नए नाम की जानकारी सरकार की गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होती है। नाम परिवर्तन के लिए आप अपना नाम गजट पत्रिका में कैसे प्रकाशित कर सकते हैं इसकी जानकारी नीचे बताई गई है।

नागालैंड शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Nagaland Share Certificate Name Change

अगर आप नागालैंड के शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • आपके पास अपना आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र होना चाहिए 
  • नागालैंड का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • अपने नाम का गजट पत्रिका 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र 
  • मोबाइल नंबर   

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Nagaland Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप नागालैंड में अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा – 

Step 1 – सबसे पहले आपको अपने नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवाना होगा।

सबसे पहले आपको नागालैंड में अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक सरकारी दस्तावेज पर परिवर्तन की पूरी जानकारी लिखनी होगी। इस तरह आप अपना नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवा पाएंगे और उस एफिडेविट में आपको नाम परिवर्तन का कारण और अपने नए नाम से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी और अपना हस्ताक्षर करना होगा।

Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन नागालैंड के अखबार और अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करना होगा।

इसके बाद आपको अपने नाम परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए अपना नया नाम नागालैंड के स्थानीय अखबार में प्रकाशित करना होगा और ऐसा ही विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के अखबार में भी प्रकाशित करना होगा। अपने विज्ञापन में आपको अपना नया नाम अपना पता अपने पिता या पति का नाम लिखना होगा।

Step 3 – नागालैंड में अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको अपने नए नाम की जानकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होगी। इसके लिए आपको गजट राजपत्र कार्यालय एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने की जानकारी देनी होगी।

Note – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने की जानकारी काफी जटिल हो सकती है इसके लिए आपको Yourdoorstep की सहायता लेनी चाहिए। 

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लाभ | Benefits for Nagaland Share Certificate Name Change

अगर आप नागालैंड के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाते हैं तो आपको कुछ लाभ मिलेगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • आप अपने नए नाम पर अपने घर के मालिकाना हक की जानकारी रख सकते हैं।
  • शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करवाने से आप किसी अन्य दस्तावेज में भी नाम परिवर्तन आसानी से करवा सकते है।
  • अपने नाम पर अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करवाना आवश्यक है।
  • Yourdoorstep की मदद से आप बिना किसी दौड़ भाग के घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट का नाम परिवर्तन करवा सकते है।

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep की सहायता क्यों ले

अगर आप अपने नागालैंड के शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको Yourdoorstep की मदद लेनी चाहिए – 

  • Yourdoorstep वेबसाइट पर आप अपनी किसी भी जानकारी को दर्ज कर सकते हैं और घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
  • इस वेबसाइट की मदद से आप आसानी से घर बैठे किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
  • आपको केवल वेबसाइट पर दिए गए संपर्क के विकल्प पर क्लिक करना है और हम से सीधा संपर्क करके अपनी जानकारी बतानी है और हम आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा कर उसे आपके घर तक डिलीवर करेंगे।

FAQ

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कितने दिन में होता है?

नागालैंड के शेयर सर्टिफिकेट में 7 से 14 दिन के अंदर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर पाएंगे।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए क्या चाहिए?

अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवाना होगा फिर नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा उसके बाद आपको नाम परिवर्तन की जानकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होगी।

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करें?

नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपको सबसे अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा या फिर Yourdoorstep की वेबसाइट से आवेदन करना होगा।

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बताया कि नागालैंड में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करें और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों के बारे में भी बताया है जिसे पढ़कर आप आसानी से शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी अलग-अलग प्रकार की जानकारी के बारे में पढ़ सकते है। अगर यह आलेख आपको लाभदायक लगता है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें।

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