महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करे – महाराष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उनके घर के मालिकाना हक को दर्शाने का कार्य करता है। महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र के किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं तो आपके घर के मालिकाना हक को शेयर सर्टिफिकेट के जरिए दर्शाया जाएगा। ऐसे में अगर आपके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि या बदलाव होता है तो आपको महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करे के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से अपने शेयर सर्टिफिकेट में असली नाम दर्ज करवा सके।
महाराष्ट्र शेयर सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज होता है जो आप के मालिकाना हकको दर्शाता है। उस दस्तावेज में परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की तरफ से जारी किए गए घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज को शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं।
यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद आपके घर के मालिकाना हक को दर्शाता है। यह दस्तावेज सोसायटी के सेक्रेटरी या कमेटी मेंबर के द्वारा जारी किया जाता है। अगर इस दस्तावेज में आपके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होती है या आप अपने नाम में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं तो आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में नए नाम को प्रकाशित करवाना होगा।
शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम बदलने के लिए आपको गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी जो प्रक्रिया काफी जटिल होती है। मगर आप इस जटिल प्रक्रिया को Yourdoorstep की मदद से आसान बना सकते हैं जिसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है।
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन कब करवा सकते है | Reason for Share Certificate Name Change in Maharashtra
कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
- शादी के बाद अगर आपके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में भी नाम परिवर्तन करवाना होगा।
- तलाक के बाद अगर आप घर के मालिकाना हक पर अपना नाम लिखना चाहते हैं और उस नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करना आवश्यक है।
- अगर आप अपने घर के मालिकाना हक को किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज करवाना आवश्यक है।
- किसी ज्योतिष या मान्यता के कारण आपके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस नए नाम को शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज करना होगा।
- अगर शेयर सर्टिफिकेट या किसी अन्य दस्तावेज पर नाम में त्रुटि होती है तो नए नाम का परिवर्तन करना अनिवार्य है।
नोट – इसके अलावा किसी अन्य कारणवश भी आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करवाने की पात्रता | Eligibility for Share Certificate Name Change in Maharashtra
अगर आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्धारित पात्रता पर खरा उतरना होगा –
- महाराष्ट्र शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आप की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपके पास महाराष्ट्र का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट करवाना होगा
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा
- नाम परिवर्तन का महाराष्ट्र गजट निकलवाना होगा
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करवाने के लाभ | Benefits for Share Certificate Name Change in Maharashtra
अगर महाराष्ट्र का कोई नागरिक नाम परिवर्तन करवाता है तो उसे सरकार की तरफ से कौन-कौन से लाभ मिलेगा उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटी के घर के मालिकाना हक को शेयर सर्टिफिकेट के जरिए दर्शाया जाता है।
- शेयर सर्टिफिकेट की मदद से आप किसी अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
- घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होता है।
- आप अपने नए नाम की जानकारी पर सरकारी मोहर प्राप्त करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट में अपना नया नाम दर्ज करवा सकते हैं।
महाराष्ट्र शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Share Certificate Name Change in Maharashtra
अगर आप महाराष्ट्र के शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- आवेदक के पास उसका आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास महाराष्ट्र का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- नाम परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र के किसी भी स्थानीय कोर्ट या नोटरी से एफिडेविट तैयार करवाना होगा।
- नाम परिवर्तन करवाने के लिए महाराष्ट्र के स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाना होगा।
- महाराष्ट्र राज्य में अपने नाम को गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होगा।
महाराष्ट्र में गजट क्या है?
गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसमें सरकार धर्म परिवर्तन नाम परिवर्तन और देश में चल रही अन्य सुविधाओं की जानकारी प्रकाशित करती है। अगर महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तो अपने इस कार्य पर सरकारी मोहर पाने के लिए आपको अपना नाम सरकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होगा।
गजट पत्रिका एक आवश्यक पत्रिका है जिसमें नाम प्रकाशित होने के बाद आपका नाम सरकारी रूप से परिवर्तित हो जाता है। इस वजह से महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करने के लिए आपको आवेदन पत्र गजट राजपत्र कार्यालय भिजवाना होगा किस प्रकार आप इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देंगे इसे नीचे समझाया गया है।
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करे | Maharashtra Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare
अगर आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं और शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए कुछ निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –
Step 1 – सबसे पहले अपने नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करवाना होगा।
सबसे पहले महाराष्ट्र में नाम परिवर्तन के लिए स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाना होगा। वहां एफिडेविट की सरकारी कागज पर आपको नाम परिवर्तन का कारण पुराना नाम और नया नाम समय तो हर तरह की जानकारी सरल और स्पष्ट शब्दों में समझा दी होगी उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना होगा।
Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें
शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन स्थानीय अखबार और अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करना होगा। अखबार में प्रकाशित होने वाले इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम पिता या पति का नाम उसके बाद अपना पूरा पता स्पष्ट शब्दों में समझाना है।
Step 3 – नाम परिवर्तन के लिए गजट पत्रिका प्रकाशित करे
अब आपको अपना नाम परिवर्तन करने के लिए गजट पत्रिका प्रकाशित करना होगा। इस गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र लिखकर गजट राजपत्र कार्यालय भिजवाना होगा।
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने
अगर आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको Yourdoorstep की सहायता लेनी चाहिए ताकि आपका कार्य तुरंत हो सके –
- इस वेबसाइट के छिलके आप किसी भी दस्तावेज में तुरंत नाम परिवर्तन करवा सकते है।
- हमारी वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन अपनी सारी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं और तुरंत अपने दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
- वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करके हम से सीधा संपर्क करें और अपने सारे सवाल हमसे पूछे और उसके बाद आप किसी भी दस्तावेज में तुरंत नाम परिवर्तन करवा सकते है।
- दस्तावेज में नाम परिवर्तन करने के बाद उसे आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा।
FAQ
महाराष्ट्र में कितने दिन में नाम परिवर्तन हो जाता है?
महाराष्ट्र के शेयर सर्टिफिकेट में 6 से 15 दिन के अंदर नाम परिवर्तन हो जाता है।
शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए कौन से दस्तावेज लगता है?
शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको हम परिवर्तन का एफिडेविट, और विज्ञापन तैयार करने के बाद गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी।
महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा?
अगर महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने नाम का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करना होगा उसके बाद एक आवेदन पत्र लिखकर गजट पत्रिका में प्रकाशित करना होगा।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है की महाराष्ट्र में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे (Maharastra Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare) के बारे मे बताया गया है। आप गजट पत्रिका में अपना नाम कैसे प्रकाशित कर सकते है। इसके अलावा आप Yourdoorstep की मदद से कैसे तुरंत अपने किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा कर उसे अपने घर तक डिलीवर करवा सकते हैं इसकी जानकारी भी आपके साथ साझा की गई है।