
मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे |Madhya Pradesh Share Certificate Name Change
मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे – मध्य प्रदेश के नागरिक अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट का नाम चेंज करना चाहते है तो उन्हें अपने नाम का गजट प्रकाशित करना होगा। आज के समय में अपने नाम का गजट प्रकाशित करवाना है एक जटिल प्रक्रिया बन चुकी है। मगर शेयर सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जिसमें आप का वास्तविक नाम अनिवार्य है। अगर आप मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आज का लेख आपके लिए लिखा गया है।

शेयर सर्टिफिकेट जैसे अनिवार्य दस्तावेज में नाम परिवर्तन करने की पूर्ण जानकारी सरल शब्दों में नीचे सूचीबद्ध की गई है। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
शेयर सर्टिफिकेट एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है जिसकी मदद से आप अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट या घर के मालिकाना हक को दर्शा सकते है। मध्य प्रदेश राज्य में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में अगर आप अपना फ्लैट या घर लेते है तो उसके मालिकाना हक को शेयर सर्टिफिकेट से दर्शाया जाता है जिसमें आपका सही नाम लिखा होना आवश्यक है।
शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी के सेक्रेटरी और कैमिटी मेंबर द्वारा जारी किया जाता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के जरिए आप कहीं भी अपने सोसाइटी के घर में अपने मालिकाना हक को साबित कर पाते है। अगर किसी परिस्थिति में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना पड़ता है तो आपको कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है।
मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट नाम कब बदल सकते है? | Reason for Madhya Pradesh Share Certificate Name Change
अगर आप मध्यप्रदेश के नागरिक हैं तो कौन-कौन सी परिस्थिति में आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज नाम को बदल सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
- शादी के बाद नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर सकते है।
- तलाक लेने के बाद अगर आप अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने नए नाम से घर के मालिकाना हक को दर्शाना चाहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना होगा।
- अगर आप किसी ज्योतिष या मनता के कारण अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो नए नाम को शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना आवश्यक है।
- अगर आप अपने घर के मालिकाना हक को किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उसका नाम है या शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना आवश्यक है।
- अगर आपके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है और अपने नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दस्तावेज में करना चाहते हैं तो सरकारी प्रमाण के लिए शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज आवश्यक है।
Note – इसके अलावा अब किसी अन्य कारणवश अगर अपने नाम में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसने नाम की जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करना आवश्यक है।
मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट नाम बदलने की पात्रता | Eligibility for Madhya Pradesh Share Certificate name Change
अगर आप शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक पात्रता पर खरा उतरना होगा जिसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
- मध्य प्रदेश के शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना होगा।
- शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश के कोर्ट से एक एफिडेविट तैयार करना होगा।
- मध्य प्रदेश के स्थानीय अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन देना होगा।
- अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश में अपना गजट प्रकाशित करना होगा।
मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया | Process for Madhya Pradesh Name Change

मध्य प्रदेश का कोई नागरिक शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहता है तो उसे नीचे बताई गई प्रक्रियाओं का निर्देश अनुसार पालन करना होगा –
- सबसे पहले नागरिक को नाम का एफिडेविट करवाना होगा – सबसे पहले नागरिक को स्थानीय कोर्ट में जाकर नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट करवाना होगा।
- स्थानीय अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करें – एफिडेविट बनवाने के बाद आवेदक को एक स्थानीय अखबार और एक अंग्रेजी अखबार में अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना है।
- अपने नाम का गजट बनवाएं – केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य के लोगों का गजट बनवाया जाता है मध्यप्रदेश के नागरिक को भी अपना गजट बनवाना होगा।
मध्यप्रदेश में गजट क्या है?
मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसके जरिए सरकार देश भर में चल रही महत्वपूर्ण योजना और सुविधाओं की जानकारी प्रकाशित करती है। देशभर में जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन करवाता है तो उसकी जानकारी भी गजट पत्रिका में प्रकाशित की जाती है।
किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको सरकार की गजट पत्रिका में अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को प्रकाशित करवाना होता है। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र अपने सभी दस्तावेजों के साथ गजट राज्य पत्र कार्यालय भिजवाना होता है।
मध्य प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Madhya Pradesh Name Change
अगर मध्य प्रदेश के नागरिक शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उनके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसकी सूची नीचे प्रस्तुति की गई है –
- मध्य प्रदेश के नागरिक का आधार कार्ड क्या कोई दूसरा पहचान पत्र
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन मध्य प्रदेश के स्थानीय अखबार और अंग्रेजी अखबार में प्रकशित करवाए
- नागरिक को अपने नाम परिवर्तन की जानकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होगी।
मध्यप्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे | Madhya Pradesh Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare
अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते है तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –
Step 1 – सबसे पहले एक एफिडेविट तैयार करें
सबसे पहले आपको नाम परिवर्तन के लिए एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा। नागरिक को मध्य प्रदेश के किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक सरकारी कागज पर अपना पुराना नाम नया नाम अपना पता पिता या पति का नाम जैसी सभी आवश्यक जानकारियों को स्पष्ट तरीके से समझा कर अपना हस्ताक्षर करना है।
Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें
अब आपको अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक रूप से बताने के लिए अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के स्थानीय भाषा के अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा उसके बाद वैसा ही विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करना होगा। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम और अपना पता लिखकर प्रकाशित करवाना है।
Step 3 – गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना है
जैसा कि हमने आपको बताया नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको सरकार की गजट पत्रिका में अपना नया नाम प्रकाशित करवाना होता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र एफिडेविट और विज्ञापन जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को एक आवेदन पत्र के साथ गजट राजपत्र कार्यालय भेवाना है।
Note – इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 7 से 15 दिन का वक्त लग सकता है आप इस प्रक्रिया को तुरंत समाप्त करके नाम परिवर्तन करवाने के लिए Yoordoorstep के वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते है।
मध्य प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन का लाभ | Benefits of Madhya Pradesh Share Certificate Name Change
मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है अगर आप इसमें नाम परिवर्तन करवाते हैं तो आपको कौन कौन सा लाभ मिल सकता है उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- शेयर सर्टिफिकेट में जो नाम होता है उस नाम पर आपके घर का मालिकाना हक होता है।
- शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करने के बाद इस आवश्यक जानकारी का इस्तेमाल आप किसी अन्य दस्तावेज में नाम परिवर्तन के लिए कर सकते है।
- शेयर सर्टिफिकेट आपके घर के मालिकाना हक को प्रमाणित करता है।
मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने
शेयर सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका कार्य अगर आप तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो आपको Yourdooratep की सहायता लेनी चाहिए –
- Yourdoorstep के जरिए आप किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं और उस दस्तावेज का नाम परिवर्तन करवा कर आपके घर डिलीवर किया जाएगा।
- आपको केवल इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके नाम परिवर्तन से जुड़ी कुछ जानकारी देनी है उसके बाद हम आपका नाम बदल कर भेज देंगे।
- इस वेबसाइट के जरिए आप केवल एक क्लिक पर हमसे समर्क कर सकते है और आपने किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
FAQ
मध्य प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम परिवर्तन होता है?
मध्य प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट में आप 7 से 15 दिन के अंदर नाम परिवर्तन करवा सकते है।
मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए?
मध्यप्रदेश में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको सबसे पहले एफिडेविट करवाना है उसके बाद विज्ञापन प्रकाशित करवाना है और उसके बाद गजट पत्रिका निकलवाने है।
गजट पत्रिका कैसे प्रकाशित करवाते हैं?
नाम परिवर्तन के लिए गजट पत्रिका प्रकाशित करना अनिवार्य है इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र गजट राजपत्र कार्यालय भेजवाना है।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको मध्य प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करे (Madhya Pradesh Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है जिसे पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश के नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में किस प्रकार नाम परिवर्तन करवा सकते हैं और कैसे अपना गजट प्रकाशित करवा सकते है। आप अपने कार्य को Yourdoorstep की मदद से और सरल भी बना सकते है।