
झारखंड में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? (Jharkhand Me Passport Me Naam Kaise Badle?)
झारखंड में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? (Jharkhand Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

झारखंड में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले?:- इस लेख की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। हमारा आप से सवाल है क्या आपने कभी ताला और चाबी को देखा है? अब आपका जवाब होगा की यार ये क्या पूछा रहा है? लेकिन आप हमारे साथ में चलो हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो आपने ताला और चाबी को जरूर देखा होगा। तो जिस तरह से एक ताला को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से अगर आपको विदेश जाना है। तो समझो आपको भी एक ताला खोलना है। और उस ताले को खोलने के लिए भी आपको एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। और वो चाबी है आपका पासपोर्ट।
अगर आपको विदेश में जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और आपके पास पासपोर्ट होने के साथ उसमे दर्ज नाम भी सही होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से यदि आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। जिसकी वजह से आप विदेश में यात्रा करने मे सक्षम नहीं है। और जिसके लिए आप काफी चिंतित भी रहते हैं। परेशान भी रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इस लेख में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं झारखंड में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदले के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। और आप उन दस्तावेजों को कहाँ से पा सकते हैं? दस्तावेज बनवाते वक्त क्या गलती आपको नहीं करनी है? इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं।
पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?)
हमने इस चीज को पहले ही जाना है। पासपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए ताले की चाबी की तरह काम करता है। जो व्यक्ति विदेश में यात्रा करना चाहता है। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं। क्योंकि पासपोर्ट के बेगैर व्यक्ति विदेश में यात्रा नहीं कर सकता है। पासपोर्ट दस्तावेज का इस्तेमाल व्यक्ति दो तरह से करता है। पहला – व्यक्ति विदेश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है। दूसरा – व्यक्ति पासपोर्ट का इस्तेमाल अपने पहचान पत्र के लिए भी करता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में व्यक्ति पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश जाने के लिए करता है।
पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम क्या है? उसके बारे मे लिखा होता है। व्यक्ति के पता के बारे मे लिखा होता है। व्यक्ति का लिंग क्या है? व्यक्ति पुरुष है या फिर स्त्री है। इसकी भी जानकारी लिखी गई होती है। उसके साथ ही पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति की उम्र की भी जानकारी दी गई होती है। और तो और इसके साथ व्यक्ति का फोटो भी लगा होता है। इसके अलावा पासपोर्ट दस्तावेज में भारत सरकार का मुहर भी लगा होता है। जिससे ये जाहिर होता है की व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से पूरी छूट दे दी गई है। की वह व्यक्ति अपने पासपोर्ट की मदद से दुनिया के किसी भी देश में यात्रा कर सकता है।
और अगर आपको भी विदेश जाना है। तो आपको भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। और अगर है भी तो नाम सही नहीं है। तो भी आप विदेश में यात्रा नहीं कर सकते हैं। विदेश में यात्रा करने के लिए आपके पासपोर्ट मे दिया गया नाम पूर्ण रूप से सही होना चाहिए।
लेकिन फिर भी अगर आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। या फिर पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम मे कोई गलती हो गई है। तो क्या इसके लिए आपको घबराने की जरूरत है? नहीं हैं। क्योंकि आज के इस लेख में हम इसी टॉपिक पर ले जाने वाले हैं झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? तो अगर आप जानना चाहते हैं झारखंड में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? तो आप इस लेख हमारे साथ टिक सकते हैं।
झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Jharkhand Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)
झारखंड में जब भी कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है। तो उस व्यक्ति को कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत पड़ती है। जिन कागजातों की जानकारी हमने आपको इस लेख में नीचे दे दी है। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं।
- झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने ‘मूल पासपोर्ट’ की जरूरत पड़ती है।
- झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ती है।
- झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को नए नाम की ‘आइडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ती है।
- झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने पासपोर्ट के पहले और लास्ट पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ती है।
- झारखंड में शादी के बाद अगर कोई महिला अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहती है, तो उस महिला को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- झारखंड में तलाक के बाद अगर कोई महिला अपने पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहती है, तो उस महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ती है।
झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने के कारण (Jharkhand Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)
झारखंड मे जब भी कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट मे पहले से दर्ज नाम मे कोई बदलाव करना चाहता है। तो उसके पीछे के कई सारे कारण होते हैं। जिन कारणों की जानकारी हमने नीचे दे दी है।
- पासपोर्ट मे नाम गलत हो जाने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
- जब किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं आता है तो नाम पसंद न आने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
- जब किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो धर्म परिवर्तन के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
- किसी ज्योतिष के कहने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद अपने नाम के साथ मे पती का सरनेम जोड़ने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद जब किसी व्यक्ति का तलाक हो जाता है, तो इसके कारण भी वो पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहती है।
झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने की प्रक्रिया (Jharkhand Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)
अगर आप झारखंड में रहते हैं। और अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बना रखा है। जिसका नाम है सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट। जब आप इस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करके सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर आप इसके माध्यम से अपने पासपोर्ट दस्तावेज में अपना नाम बदल सकते हैं।
लेकिन आखिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट होता क्या है? तो आइए जानते हैं सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है?
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट है। जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट का हिन्दी नाम भारत राजपत्र है। गज़ेट सर्टिफिकेट में लिखा होता है। आपका नाम ‘ये’ है। आपके पिता जी का नाम ‘ये’ है। आपके माता जी का नाम ‘ये’ है। और आप भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं। और आप भारत देश के झारखंड राज्य मे रहते हैं। और आप अपना नाम बदलना चाहते हैं। क्योंकि उसकी जगह आप अपना नाम दूसरा नाम रखना चाहते हैं। और अब आपको भारत देश में इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर गज़ेट सर्टिफिकेट मे एक और तरह से लिखा होगा। आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं। उन सभी दस्तावेजों मे आपका नाम गलत लिखा है। आपके पिता जी का नाम गलत लिखा है। आपके माता जी का नाम गलत लिखा है। और आपका सही नाम ‘ये…’ है। आपके पिता जी और माता जी का सही नाम ‘ये…’ है। इसी तरह की जानकारी आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मे देखने को मिलेगी।
फिर जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। तो आप इसकि मदद से अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Central Gazette Certificate Banwane Ki Puri Prakriya)
जैसा की हमने पहले ही जाना है अगर आप झारखंड में रहते हैं। और अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बनाया है। जिसका नाम सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट। और सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इन टी स्टेप्स को कम्प्लीट करना होगा। जब आप इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके कम्प्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जिसके माध्यम से आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल पाएंगे।
वो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं।
- एफ़िडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप्स 1. एफ़िडेविट बनवाना –
अगर आपको नहीं पता है एफ़िडेविट क्या होता है? इसको कैसे बनवाते हैं? तो हम आपको बता दें एफ़िडेविट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। जिसको बनवाने के लिए आप अपने किसी नजदीकी वकील से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने पर वकील आपको सारी जानकारी दे देगा। एफ़िडेविट बनवाते वक उसमे नाम बदलने के लिए आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम लिखवाना है। और उसमे ये भी लिखवाना है की आप अपना पुराना नाम बदल रहे हैं। और उसकी जगह आप अपना नया नाम रख रहे हैं। इतना करने के बाद आपको अपना नया और पुराना नाम दोनों लिखवाना होगा।
सटेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको समाचार पत्र में प्रकशन भी भेजना पड़ेगा। समाचार पत्र में प्रकशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के किसी समाचार पत्र मे नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन दर्ज करानी है। और वही इनफार्मेशन दर्ज करानी है जो इनफार्मेशन आपने पहले एफ़िडेविट मे करवाई थी।
समाचार पत्र मे प्रकाशन डालते समय आपको इन दो बातों का ख्याल रखना है –
- आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन डाल रहे हैं। वो समाचार पत्र आपके शहर का होना चाहिए।
- आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन डाल रहे हैं। उस समाचार पत्र की मान्यता नैशनल लेवल पर होनी चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सीडी भी बनवाना है। सीडी को कैसे बनवाना है? आइए जानते हैं। सीडी बनवाने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन मे, लैपटॉप या फिर कंप्युटर मे, माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। और उसमे नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन लिखना है। आपको उसमे ठीक वही इनफार्मेशन लिखना है। जो इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट सर्टिफिकेट और समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजते समय लिखी थी। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आपने उस वर्ड फाइल के अंदर जो भी डाटा डाली थी। वो सब सीडी के अंदर चला जाएगा।
फिर जब आपके ये तीनों फाइल बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपको इन तीनों फाइलों को इकट्ठा कर एक साथ चिपका देना है।
- उसके बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस जमा जमा है। और फीस जमा करने के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आप फीस जमा कर सकते हैं।
- फीस जमा करने के बाद आपको इन्ही तीनों फाइलों को लेकर ‘गज़ेट ऑफिस’ जाना है। गज़ेट ऑफिस दिल्ली मे स्थित है। दिल्ली मे जाने के बाद पुलिस स्टॉप पर तीनों फाइल को जमा कर देना है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- फिर जब आप इन सभी प्रक्रिया को फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद आपको करीब 30 से 40 दिन तक इंतेजार करना पड़ेगा। उसके बाद ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ गज़ेट ऑफिस के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा।
फिर एकबार जब आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं। पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए आपको अपने गज़ेट सर्टिफिकेट को लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। उसके बाद आपको अपने पुराने नाम के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार आपका नाम पासपोर्ट बदल दिया जाएगा। और इस तरह से झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के द्वारा आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं। पर उसके साथ ही आप अपने किसी भी दस्तावेज मे अपना नाम बदल सकते हैं। क्योंकि पासपोर्ट सभी तरह के दस्तावेजों के लिए मान्य होता है।
निष्कर्ष (Nishkarsh) –
इस लेख मे हमने आपको झारखंड में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले से जुड़ी सभी जानकारी दी है। और अगर हम थोड़ा खुलके कहे, तो इस लेख में हमने बताया है। अगर आप झारखंड राज्य मेंन रहते हैं। और अगर आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदलने के पीछे कौन से कारण होते हैं? पासपोर्ट क्या होता है। झारखंड मे पासपोर्ट मे नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है? सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? इन सभी की जानकारी हमने आपको दे दी है।
हमे पूरा उम्मीद है इस लेख मे बताई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ मे आई होगी। और हमे इसकी भी उम्मीद है की हमने इस लेख मे जो जानकारी दी है। उस जानकारी की मदद से आप झारखंड में पासपोर्ट मे नाम बदल पाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत की बात लग रही है। अगर आपको इस लेख मे बताई गई बाते ठीक तरह से समझ मे नहीं आई हैं। अगर इस लेख मे बताए गए स्टेप्स को पूरा करना आपके लिए नामुमकिन लग रहा है। तो आपके इस समस्या का भी हल हमारे पास मौजूद है।
आपके पासपोर्ट मे आपका नाम सही करवाने के लिए आपका ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ हम बनाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम Your Door Step है। हम इस कंपनी के द्वारा लोगों का ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाते हैं। और हमने कोई लोगों का गज़ेट सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक बनवाया है। और आपका भी ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ सफलतापूर्वक बनवाएंगे।
तो अगर आप चाहते हैं की आप हमारे द्वारा अपना गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाए। तो आप हम से बात कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपको इस वेबसाईट पर एक नंबर शो हो रहा होगा। या फिर व्हाट्सएप आइकान दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी जानकारी देगी।
हमारी टीम से बात करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद!
ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न –
प्रश्न – झारखंडमें पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
उत्तर – झारखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – झारखंड मे पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले?
उत्तर – झारखंड में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से पासपोर्ट में अपने नाम को बदल सकता है।
प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले?
उत्तर – यदि आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है, तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदलवा सकते हैं।
प्रश्न – झारखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर – झारखंड में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है?
उत्तर – ये पूरी तरह से आप पर करता है, यदि आपको विदेशों में यात्रा करनी है, तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेग। लेकिन यदि आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है, तो आप नहीं भी करवा सकती