जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Jammu Kashmir Share Certificate Me Name Change Kaise Kare 

Jammu Kashmir Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें – जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही अनिवार्य दस्तावेज है। यह दस्तावेज उन लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के घर में रहते हैं। क्योंकि सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के घर पर अपना मालिकाना हक जमाते हैं। ऐसे में अगर आपके शेयर डिफिकेट में किसी भी तरह की गलती हुई हो और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो हम आपको जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में आज इस लेख में बताएंगे। 

जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक इस दस्तावेज को बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण बस अपने शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम आपको नीचे पूरी प्रक्रिया समझाने वाले हैं ताकि आप आसानी से अपने शेयर सर्टिफिकेट पर नाम चेंज करा सकें। 

जम्मू-कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?

जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट का महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग इसी सर्टिफिकेट की मदद से अपने सोसाइटी के घर पर मालिकाना हक जमाते हैं। यह सर्टिफिकेट आपको सोसायटी के सेक्रेटरी से या फिर सोसाइटी के किसी कमिटी मेंबर से मिलता है। 

इस सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी के घर पर अपना मालिकाना हक दर्शा सकते हैं। अगर कभी आप अपने शेयर सर्टिफिकेट के नाम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आइए हम आपको नीचे कुछ दिशा निर्देश बताते हैं। 

जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम कौन चेंज करवा सकता है | Eligibility for Jammu Kashmir Share Certificate Name Change

जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें

जो लोग जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं उनके पास कुछ आवश्यक पात्रता होने चाहिए। आइए हम आपको उन महत्वपूर्ण पात्रताओं की बारे में भी नीचे विस्तार से बताते हैं। 

  • जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने वाले आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 
  • आवेदन करता जम्मू-कश्मीर का मूल निवासी भी होना चाहिए। 
  • शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपके पास नाम चेंज का एक एफिडेविट होना चाहिए। 
  • नाम चेंज करवाने के लिए आवेदनकर्ता को अपने नाम परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से अखबार में प्रकाशित करनी पड़ेगी। 
  • इसके साथ-साथ आवेदक को अपना गजट पत्रिका भी प्रकाशित करना होगा। 

जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के कारण | Reason for Jammu Kashmir Share Certificate Name Change

जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपके पास कोई खास कारण होना आवश्यक है। आइए हम आपको नीचे बताते हैं कि आप किस परिस्थिति में अपने शेयर सर्टिफिकेट पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। 

  • शादी के बाद अगर आपके नाम में किसी तरह की परिवर्तन आती है तो आप उस परिस्थिति में अपने मालिकाना हक जमाने वाले कागजात पर इसकी जानकारी दे सकते हैं और शेयर सर्टिफिकेट पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं 
  • अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और दूसरे नाम पर घर के मालिकाना हक को दर्शाना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में भी आप शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन कर सकते हैं।  
  • अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के मालिकाना हक वाले कागजात पर किसी दूसरे का नाम हो तो आप उस परिस्थिति में भी अपने शेयर सर्टिफिकेट पर नाम चेंज कर सकते हैं।
  • किसी ज्योतिष विद्या के आधार पर अगर आप अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में भी आप शेयर सर्टिफिकेट पर अपना नाम बदलवा सकते हैं।  

Note – ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अगर किसी और कारण से आप अपना नाम शेयर सर्टिफिकेट में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 

जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया | Process for Share Certificate Name Change

अगर आप जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट पर किसी कारणवश नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 

  • सबसे पहले अपने नाम का एफिडेविट बनवाना होगा – नाम परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आपको नए नाम का एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसे आप जम्मू-कश्मीर के किसी भी स्थानीय कोर्ट से बना सकते हैं। 
  • नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करें – इसके बाद आपको अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आप जम्मू कश्मीर के स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा वाले अखबार में अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को प्रकाशित कर सकते हैं। 
  • लद्दाख गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी – इतना करने के बाद आपको जम्मू कश्मीर की गजट पत्रिका में एक आवेदन करना होगा। 

जम्मू-कश्मीर में गजट क्या है?

जम्मू कश्मीर गजट जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह गजट जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महत्वपूर्ण योजनाएं और आम आदमी को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाता है। गजट राज्य सरकार द्वारा हफ्ते में एक बात प्रकाशित किया जाता है और इसमें जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के साथ-साथ नाम परिवर्तन करने वाले लोगों की भी जानकारी दी गई होती है। 

सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी इसमें दी गई रहती है जिस वजह से यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। आइए हम आपको नीचे बताते हैं कि किस तरह आप अपना गजट पत्रिका प्रकाशित कर सकते हैं। 

जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Jammu Kashmir Share Certificate Name Change

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में आपको नीचे सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है। 

  • आधार कार्ड या कोई भी अन्य पहचान पत्र 
  • जम्मू-कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • मोबाइल नंबर
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • जम्मू-कश्मीर गजट 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र

जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें | Jammu Kashmir Share Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप जम्मू कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं (जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें) तो आइए आपको नीचे कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। 

Step 1 – सबसे पहले आपको अपना एफिडेविट बनवाना होगा

जम्मू कश्मीर के किसी भी सरकारी दस्तावेज पर नाम परिवर्तन करने के लिए आपके पास एफिडेविट होना आवश्यक होता है। आप अपने स्थानीय कोट के मदद से एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा और उस पर नाम परिवर्तन का कारण लिखकर हस्ताक्षर कर कोर्ट में देना होगा। 

Step 2 – अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करें

इसके बाद आपको अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक करनी होगी। आप अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए जम्मू कश्मीर की स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा के अखबारों में इस जानकारी को प्रकाशित कर सकते हैं। अखबार में आपको अपने पुराने नाम और नए नाम के साथ-साथ अपने पिता या पति का नाम भी देना आवश्यक होगा। 

Step 3 – जम्मू-कश्मीर में गजट पत्रिका प्रकाशित करे

जब आप जम्मू कश्मीर की गजट पत्रिका में अपने नए नाम परिवर्तन की जानकारी को प्रकाशित कर देंगे तो उसके बाद आपके शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए आप एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने की जानकारी दें और उसमें सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच कर राजपत्र कार्यालय में जमा करें। 

Note – शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करें की जानकारी हमने आपको दी है लेकिन यह थोड़ी मुश्किल है। इसलिए आप Yourdoorstep वैबसाइट का इस्तेमाल कर आसानी से अपना नाम घर बैठे ही चेंज करा सकते हैं। 

जम्मू कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने

यह काफी प्रसिद्ध वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे अपने शेयर सर्टिफिकेट में कभी भी किसी भी वक्त नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 

  • सबसे पहले आपको नाम परिवर्तन की जानकारी को Yourdoorstep वेबसाइट के जरिए हमसे साझा करनी होगी। उसके पश्चात हम आपके शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराकर खुद आपके घर पहुंचा देंगे। 
  • अगर आप हमारे इस वेबसाइट के जरिए अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराते हैं तो आप को घर से निकलने तक की जरूरत नहीं होगी। आपके घर बैठे ही आपके शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन हो जाएगा। 
  • इस वेबसाइट के माध्यम से आप हम से सीधा संपर्क कर सकते हैं और शेयर सर्टिफिकेट के अलावा किसी भी सरकारी दस्तावेज में आसानी से नाम परिवर्तन करा सकते हैं। 

FAQ

Q. जम्मू कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम परिवर्तन होता है?

जम्मू कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन होने में लगभग 7 से 15 दिन का समय लगता है 

Q. जम्मू-कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करें?

जम्मू कश्मीर शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपको गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होती है उसके बाद अपने नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करनी होती है। इसके लिए आप Yourdoorstep वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं 

निष्कर्ष

आज हमने आपको अपने इस लेख में जम्मू कश्मीर में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा हमने आपको गजट पत्रिका कैसे प्रकाशित करें और शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है के बारे में भी बताया है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों के साथ साथ अपने सोशल मीडिया पर साझा जरूर करें। 

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My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of “Your Door Step,” a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.