जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें? (Jammu and Kashmir Me Passport Me Naam Kaise Badle?)
जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें?:- विदेश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप भारत देश के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के रहने वाले नागरिक हैं। और अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप अपने पासपोर्ट की मदद से भारत सरकार की सुरक्षा पर विदेश में घूम सकते हैं। यहाँ तक तो पूरा ठीक है, लेकिन ऐसा कई बार होता है जब किसी व्यक्ति के पासपोर्ट मे उनका नाम गलत हो जाता है। तो उनको अपना नाम बदलना पड़ता है। जिसके लिए उनका सवाल होता है जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे नम कैसे बदलें?
तो क्या आप भी उन्ही मे से एक है? क्या आपके भी पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है? क्या आपके भी पासपोर्ट मे आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट मे आपके माता जी का नाम गलत हो गया है? और क्या आप अपने पासपोर्ट मे अपना नम बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए आपको सही जानकारी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप लाख कोशिशों के बावजूद भी नाम सही नहीं करवा पाएंगे। इसिलिए आज के इस लेख मे हम आपको सही जानकारी देने वाले हैं। जिस जानकारी को ना केवल पढ़ने के बाद बल्कि उसको सही तरीके से फॉलो करने के बाद आप इस प्रश्न जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले से छुटकारा पा जाएंगे। तो जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?)
जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले वाले टाइटल मे हमने जाना है। पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की सुरक्षा पर विदेश मे यात्रा कर सकता है। क्योंकि पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम, पता, उम्र, लिंग, फोटो के साथ मे भारत सरकार का मुहर भी लगा होता है। जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है की उस व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से छूट दे दी है। और अब वह व्यक्ति अपने पासपोर्ट की मदद से विदेश में यात्रा कर सकता है।
अगर आपके पास भी पासपोर्ट है तो आप अपने पासपोर्ट की मदद से विदेश में यात्रा कर सकते हैं। एक बात और विदेशी यात्रा करने के लिए आपके पासपोर्ट मे दर्ज किया गया नाम भी सही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से यदि आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। या फिर आप अपनी मर्जी से अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो इस लेख मे बताई गई जानकारी की मदद से आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं।
जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Jammu and Kashmir Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)
इन सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है उन व्यक्तियों को जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो अगर आपको भी जम्मू कश्मीर मे अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना है। तो आपको भी इन सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जाहिर सी बात है।
- जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने ‘मूल पासपोर्ट’ की जरूरत पड़ेगी।
- जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने नए नाम की ‘आइडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की ‘पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी’ की जरूरत पड़ेगी।
- जम्मू एवं कश्मीर मे शादी के बाद अगर कोई महिला अपने पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहती है तो उस महिला को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- जम्मू एवं कश्मीर मे तलाक के बाद अगर कोई महिला अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहती है तो उस महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के कारण (Jammu and Kashmir Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)
नीचे दिए गए कारणों की वजह से व्यक्ति जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहता है।
- नाम गलत हो जाने के कारण व्यक्ति पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहता है।
- धर्म परिवर्तन के कारण व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
- नाम पसंद नहीं आने के कारण व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नम बदलना चाहता है।
- किसी महान ज्योतिष के कहने पर भी व्यक्ति पासपोर्ट मे नाम नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद तलाक हो जाने पर भी महिला को पासपोर्ट मे अपना नम बदलना पड़ता है।
- शादी के बाद पत्नी को अपने नाम मे पती का सरनेम जोड़ने के कारण उनको पासपोर्ट मे नाम बदलना पड़ता है।
जम्मू एवं कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम बदलने की प्रक्रिया (Jammu and Kashmir Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)
सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बना रखी है उन लोगों के लिए जो लोग पासपोर्ट मे नाम बदलना चाहते हैँ। जिस कानूनी प्रक्रिया का नाम सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट है। जब आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर लेंगे। जब आप इस सर्टिफिकेट को निकलवा लेंगे उसके बाद आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल पाएंगे।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट, जिसको हिन्दी मे भारत राजपत्र कहते हैं। तो भारत राजपत्र एक सर्टिफिकेट है जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट मे साफ-साफ लिखा होता है आप भारत देश के रहने वाले नागिरक हैं। और आप भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य मे रहते हैं। और आपका नाम ‘ये’ है। आपके पिता जी का नाम ‘ये’ है। आपके माता जी का नाम ‘ये’ है। और आप अपने पहले वाले यानी की पुराने नाम को बदल रहे हैं। और आप उसकी जगह अपना नया नाम रख रहे हैं। और अब आपको भारत देश में इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मे लिखा होगा आपके पास आपके जितने भी दस्तावेज हैं। उन सभी दस्तावेजों मे आपका नाम गलत लिखा है। आपके माता पिता जी का नाम गलत लिखा है। और आप तीनों का सही नाम ‘ये’ है। इसी तरह की जानकारी से सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट भरा होता है। फिर जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Central Gazette Certificate Ko Banwane Ki Puri Prakriya)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गए तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे पड़ेंगे। जब आप इन तीनों स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे उसके बाद आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
वो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं –
- एफ़िडेविट बनवाना
- समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना
अगर आपको नहीं पता एफ़िडेविट क्या है? तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें एफ़िडेविट भी एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। जिसको बनवाने के लिए आप अपने पास के किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। एफ़िडेविट बनवाते समय अपने नम बदलने से जुड़ी आपको सारी जानकारी को लिखवाना होगा। उदाहरण के लिए आपका नाम, आपके पिता जी का नाम, माता जी का नाम सभी का नाम लिखवाना होगा। और उसमे आपको भी लिखवाना होगा की आप अपने नाम को बदल रहे हैं। और उसकी जगह आप अपना नया नाम रख रहे हैं। और अब आगे आपको इसी नाम से जाना जाएगा। और साथ मे आपको अपना नया और पुराना नाम दोनों देना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजना –
समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजने के लिए आप अपने शहर के किसी अखबार मे नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन लिखनी है। और आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप वही इनफार्मेशन लिखेंगे जो इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट बनवाते समय लिखवाई थी।
समाचार पत्र मे प्रकाशन भेजते समय आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है –
- आपने जो समाचार पत्र सिलेक्ट किया है वो समाचार पत्र आपके शहर का होना चाहिए।
- आपने जो संचार पत्र सिलेक्ट किया है उस समाचार पत्र की मान्यता नैशनल लेवल पर होनी चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सीडी बनवाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन मे नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन लिखनी है। और इसे करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड फोन का, या फिर लैपटॉप, कंप्युटर मे वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन कर के उसमे नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन टाइप कर सकते हैं। और वही इनफार्मेशन आपको टाइप करना है जो इनफार्मेशन अपने पहले आपने एफ़िडेविट सर्टिफिकेट और समाचार पत्र मे लिखवाई थी। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आप पाएंगे की आपने जो इनफार्मेशन वर्ड फाइल के अंदर दर्ज की थी वो सब सीडी के अंदर चली जाएगी।
सीडी, समाचार पत्र, एफ़िडेविट सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद तीनों फाइल को एक साथ चिपका देना है।
- फिर आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस भरने के लिए भारत सरकार की अफिशल वेबसाईट भारत पर जाना है और फीस भर देना है।
- उसके बाद इन्हीं तीनों फाइलों को ले कर ‘गज़ेट ऑफिस’ दिल्ली मे जाना है। दिल्ली मे जाने के बाद पुलिस स्टॉप पर तीनों फाइल को जमा कर देना है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- जब आप सभी प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे उसके बाद आपको करीब 30 से 40 दिन इंतेजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपके ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ गज़ेट ऑफिस के द्वारा आपके घर भेज दिया जाएगा।
फिर जब आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आपका सारा काम आसान होता है। पासपोर्ट मे नम बदलने के लिए आपको अपना गज़ेट सर्टिफिकेट लेना है और पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। और वहाँ पर आपको अपने पुराने नाम के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार आपन नाम पासपोर्ट बदल दिया जाएगा।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde)
अगर आपको अपने पासपोर्ट मे नाम बदलना है तो आप अपने गज़ेट सर्टिफिकेट के माध्यम से बदल सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपने किसी भी दस्तावेज मे अपना नाम सही कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट सभी तरह के दस्तावेजों के लिए मान्य होता है।
निष्कर्ष (Nishkarsh)
इस लेख मे हमने आपको यही बताया है की आप जम्मू कश्मीर मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए आपको कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और आप उन सभी दस्तावेजों को कैसे बनवा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या होता है? और आप इसको कैसे बनवा सकते हैं?
हमे पूरा उम्मीद है की हमने आपको इस लेख मे जो इनफार्मेशन दी है उसकी मदद से आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं की कोई आपके सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दे, या फिर आपके लिए मुश्किल लग रहे इस काम को आसान कर दें।
तो हैलो हम Your Door Step Team से बोल रहे हैं। और जो आपके इस प्रक्रिया को आसान कर दें वो व्यक्ति हम हैं। हम आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने मे आपकी हेल करेंगे। अगर थोड़ा सा खुलके बोले तो “आपका ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ हम बनवाएंगे।” जानना चाहोगे “कैसे”? अगर हाँ। तो आपको इस वेबसाईट पर व्हाट्सएप का एक आइकान दिख रहा होगा उसपर क्लिक करके आप हमारी टीम से चैट कर सकते हैं। हमारी टीम ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाने के लिए आपको पूरी जानकारी देगी।
आपका हमारी टीम से व्हाट्सएप चैट कर बात पर ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ के बारे मे जानकारी लेने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
लोगों द्वारा ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल –
सवाल – तेलंगाना मे पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले?
जवाब – तेलंगाना मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। और उन सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको इस लेख मे पहले से ही दे दी है।
सवाल – तेलंगाना मे कानूनी रूप से पासपोर्ट मे नाम कैसे बदलें?
जवाब – तेलंगाना मे कानूनी रूप से पासपोर्ट मे नाम बदलने के व्यक्ति को गज़ेट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और गज़ेट सर्टिफिकेट की भी जानकारी हमने आपको इस लेख मे पहले से ही दे है।
सवाल – तेलंगाना मे पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
जवाब – तेलंगाना में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। उसकी जानकारी हमने आपको इस लेख मे दे दी है।
सवाल – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है?
जवाब – शादी के बाद पासपोर्ट मे नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप विदेश मे यात्रा करना चाहती। तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट मे नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदेश में यात्रा नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे। आपको पासपोर्ट मे नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
सवाल – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट मे कैसे बदले?
जवाब – अगर आपके पासपोर्ट मे आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है। तो आप सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट की सहायता से उसको बदल सकते हैं।