हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें

हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें:– अपने नाम को बदलना कभी हमारी ज़रूरत होती है, तो कभी-कभी हमारा शौक। किसी भी इंसान के कई तरह से दस्तावेज होते हैं जैसे उनकी पहचान पत्र, उनके जमीन से जुड़ी दस्तावेज या उनके व्यवहार से जुड़े दस्तावेज इसके अलावा और भी ऐसे कई दस्तावेज होते हैं जिसमें इंसान का नाम लिखा होता है इसलिए यदि कोई इंसान अपने नाम वह बदलता है तो इन सभी दस्तावेजों पर भी उसका असर होता है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें इसकी जानकारी विस्तार से देंगे।

नाम परिवर्तन किसे कहते हैं?

जब कोई व्यक्ति नाम या बीच का नाम या आखरी नाम कानूनी रूप से बदलता है, तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नाम में एक अक्षर का भी बदलाव करता है तो उसे भी नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है।

गजट क्या है?

जब कोई व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के द्वारा अपने नाम को परिवर्तित करता है, तो उस प्रक्रिया से सरकार के माध्यम से मिली सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।

हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

हिमाचल प्रदेश में नाम बदलने के लिए व्यक्ति के पहचान हेतु ऐसे दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है जिससे व्यक्ति की पहचान की जा सके। जैसे कि

  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट या
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हिमाचल प्रदेश में कानूनी तरीके से नाम बदलने का कारण

  • धर्म बदलने की वजह से व्यक्ति अपने नाम भी धर्म के मुताबिक बदल लेता है।
  • ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद अपने पति का सरनेम अपने नाम के आगे लगाना चाहती है जिसकी वजह से उन्हें अपना नाम परिवर्तन करना पड़ता है।
  • कभी कभी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं होने की वजह से, अपना नाम बदलता है।
  • ज्योतिष मान्यता के कारण भी अधिकांश लोग अपने नाम में परिवर्तन करते हैं।
  • तलाक लेने के बाद महिलाएं अपने नाम को बदल लेती है।
  • और भी कई कारणों से व्यक्ति अपने नाम को बदलता है।

हिमाचल प्रदेश में नाम बदलने की पात्रता

  • नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना चाहिए।
  • नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास हिमाचल प्रदेश का कोई सरकारी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या आधार कार्ड होना चाहिए।
  • नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास नाम बदलने का कोई सही कारण होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में नाम बदलने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • या परिवार का कोई भी सदस्य अपना नाम कभी भी बदल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने की निम्नलिखित तीन प्रक्रिया होती है।

  • नाम परिवर्तन करने के लिए हलफनामा तैयार करना
  • समाचार पत्र में नाम बदलने का विज्ञापन प्रकाशित कराना
  • राजपत्र अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए हलफनामा तैयार करना:- नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी नोटरी में हलफनामा तैयार कराना होगा। हलफनामा में नाम बदलने का कारण का उल्लेख होना चाहिए। हलफनामा तैयार होने के बाद उस पर आपके और आपके अलावा दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाने होंगे।

जब भी कोई विवाहित महिला अपना नाम बदलती है या अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ लगाना चाहती है, तो उन्हें निम्नलिखित सूचना देनी होगी।

  • नया नाम पुराना नाम और पता
  • नाम पति का नाम
  • और शादी की तारीख

आप हलफनामा की एक फोटो कॉपी अवश्य रख लें। जो भविष्य में आपके काम आ सकती है।

हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराना :- नाम बदलने की प्रक्रिया में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराना दूसरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में नाम बदलने की सूचना समाचार पत्र के जरिए देनी होती है। नाम बदलने का विज्ञापन दो भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित करानी होती है।

  • एक आपके राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित होगी।
  • और दूसरी अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित होगी।

 समाचार पत्र में आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

  • आपका पुराना नाम
  • आपका नया नाम
  • आपका वर्तमान पता
  • और जन्म तारीख

जब आपके द्वारा दी गई जानकारी समाचार पत्र प्रकाशित हो जाएगी, तो समाचार पत्र में नाम की विज्ञापन वाली पेज का फोटो कॉपी अपने पास रख लें। जो भविष्य में आपके काम आ सकती है।

हिमाचल प्रदेश में नाम कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना:- नाम बदलने की अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करानी होती है। अपना नाम हिमाचल प्रदेश राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाएं।

हिमाचल प्रदेश में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

  • नाम बदलने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हलफनामा/नोटरी द्वारा सत्यापित
  • समाचार में प्रकाशित किया गया नाम बदलने का विज्ञापन
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र
  • आपको निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी।

इन सभी दस्तावेजों को फाइल मे लगाकर गजट ऑफिस में जमा करना होगा। फिर लगभग 15दिन से 1 महीने के अंदर गजट के Name change column में आपका नया नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा।

गजट में प्रकाशित होने के बाद आपका नाम हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से बदल जाता है। जिसके पश्चात आप गजट नोटिफिकेशन की सहायता से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य जरूरी सभी दस्तावेजों पर अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं।

  • यदि आधार कार्ड में नाम बदलवाना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। गजट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी आधार कार्ड के साथ जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम गजट सर्टिफिकेट के आधार पर आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।
  • यदि मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलवाना है, तो आपको वोटर कार्ड ऑफिस जाना होगा। फिर मतदाता पहचान पत्र के साथ गजट सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम मतदाता पहचान पत्र में गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
  • यदि पासपोर्ट में नाम बदलवाना है, तो पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। फिर आपको अपने पासपोर्ट के साथ गजट सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम पासपोर्ट में गजट सर्टिफिकेट के आधार पर नाम बदल दिया जाएगा।
  • ठीक इसी तरह से आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों में गजट सर्टिफिकेट के आधार पर अपना नाम बदल सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना समय लगता है?

  • हलफनामा तैयार करने में 1 दिन
  • समाचार पत्र में प्रकाशित होने में लगभग 4 या 5 दिन
  • गजट पब्लिकेशन में लगभग 15 दिन से 1 महीना

2. हिमाचल प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना खर्च लगता है?

  • सरकारी सामान्य शुल्क:- 1300 से 1500
  • सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300

यदि आप हिमाचल प्रदेश में अपना नाम कानूनी रूप से बदलना चाहते हैं, तो यह सर्विस हमारी कंपनी देती है हम गजट बनाने में सहायता करते हैं। नाम बदलने में हमारी कंपनी your door step आपकी मदद कर सकती हैं। आप हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भर कर सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co

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My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of “Your Door Step,” a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.