मिजोरम में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें

मिजोरम में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें:- इंसान की सबसे ज़्यादा पहचान उसके नाम से होती है। किसी भी इंसान से बात करने के दौरान सबसे पहले उसका नाम लेकर ही उसे संबोधन करते हैं। पर कुछ कारणों से इंसान को अपने नाम में परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नाम परिवर्तन करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती है पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कानूनी तरीके से नाम परिवर्तन करना एक आसान और सरल प्रक्रिया होती है। आज हम आपको मिजोरम में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें? इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

नाम परिवर्तन किसे कहते है?

व्यक्ति अपने पुराने नाम को बदलकर नए नाम रखते हैं, या फिर अपने बीच का नाम या सरनेम को बदल देते हैं, तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम में एक अक्षर भी परिवर्तित करते हैं, तो उसे भी नाम बदलना ही कहते हैं।

मिजोरम में नाम बदलने की आवश्यकता गजट सर्टिफिकेट क्या है?

सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने नाम को बदलता है, तो उस प्रक्रिया से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते है।

मिजोरम में नाम बदलने की आवश्यकता

  • व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत होना
  • व्यक्ति के शैक्षिक प्रमाण पत्र में नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होना
  • महिलाओं के विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन
  • महिलाओं के तलाक के पश्चात नाम या सरनेम परिवर्तन
  • धर्म परिवर्तन करने के बाद ज़्यादातर लोग नाम बदलते हैं।
  • और कई आधिकारिक कारण से भी व्यक्ति नाम परिवर्तन करते हैं।
  • लिंग परिवर्तन करने के कारण
  • नाम पसंदीदा नहीं होने की वजह से

मिजोरम में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • घर का सदस्य अपने किसी भी उम्र में नाम बदल सकता है।

मिजोरम में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए पात्रता

यदि आप मूल रूप से मिजोरम के निवासी है और अपने नाम को बदलकर नया नाम रखना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए सभी जरूरतों को पूरा करना होगा:-

  • नाम बदलने के लिए आपके पास भारत का नागरिकता होना चाहिए।
  • नाम बदलने के लिए कोई सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
  • नाम बदलने का कोई सही कारण होना चाहिए।

मिजोरम में कानूनी रूप से नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का पता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मैरिज सर्टिफिकेट (अगर कोई महिला शादी के बाद अपने नाम में सरनेम बदलना चाहती है तो)
  • तलाक के पेपर जब महिला तलाक के बाद अपने नाम में बदलाव करना चाहती हो तो)
  • शपथ पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र

मिजोरम में कानूनी रूप से नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?

मिजोरम में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है

  • नाम बदलने हेतु शपथ पत्र बनाए
  • नाम बदलने की सूचना न्यूज पेपर में देना
  • राजपत्र अधिसूचना

पहला चरण:- नाम बदलने के लिए शपथ पत्र

मिजोरम में नाम बदलने हेतु मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष जिला न्यायालय में शपथ पत्र बनवाना होगा। शपथ पत्र में वर्तमान नाम और जो नया नाम आप रखना चाहते हैं उसे लिखना होगा। शपथ पत्र में नाम बदलने का कोई सटीक कारण लिखना होगा। शपथ पत्र पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे और आपके अलावा शपथ पत्र और दो गवाह को भी हस्ताक्षर करने होंगे। ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र तैयार करना होगा और तैयार किए गए शपथ पत्र को जमा करना होगा।

शपथ पत्र पर निम्नलिखित बातें लिखनी होगी।

  • वर्तमान नाम और नया नाम जो आप रखना चाहते हैं।
  • वर्तमान और स्थाई पता
  • नाम बदलने का कारण

दूसरा चरण:- नाम बदलने की सूचना न्यूज पेपर में देना

जब आपके द्वारा शपथ पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो नाम बदलने की प्रक्रिया में न्यूज पेपर में विज्ञापन देना दूसरी प्रक्रिया होती है। नाम बदलने की सूचना आपको 2 भाषाओं के न्यूज़ पेपर में देनी होगी। एक मिजोरम के क्षेत्रीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी समाचार पत्र में।

न्यूज़ पेपर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो नाम बदलने हेतु प्रकाशित करानी होगी।

  • नया नाम
  • पुराना नाम
  • स्थाई पता
  • जन्म तिथि
  • जिस तिथि को शपथ पत्र बनवाया गया है।
  • पति या पिता का नाम

तीसरा चरण:- राजपत्र अधिसूचना

राजपत्र अधिसूचना नाम बदलने हेतू अंतिम चरण की प्रक्रिया होती है। आपका नाम मिजोरम के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आपको मिजोरम के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा और फॉर्म भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके नाम बदलने की सूचना मिजोरम के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा और आपके दिए गए पते पर नए नाम की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी जाएगी।

राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मिजोरम में कानूनी रूप से नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ‌इसके बाद आपका नाम कानूनी रूप से बदल जाएगा। जिसके पश्चात सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम बदल सकते हैं।

  • आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए आधार कार्ड सेंटर जाना होगा वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड देना होगा। जिसके बाद आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।
  • पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए पैन कार्ड सेंटर जाना होगा वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पैन कार्ड देना होगा। जिसके बाद आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर पैन कार्ड में बदल दिया जाएगा
  • पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पासपोर्ट देना होगा। जिसके बाद आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा
  • शैक्षणिक दस्तावेज में नाम बदलने के लिए अपने जहां से शिक्षा पूरी की है वहां जाना होगा। वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के शैक्षणिक दस्तावेज देना होगा। जिसके बाद आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर शैक्षणिक दस्तावेज में बदल दिया जाएगा

इसी तरह से सभी जरूरी दस्तावेजों में गजट सर्टिफिकेट की कॉपी से अपना नाम बदल सकते हैं।

मिजोरम में नाम बदलने की शुल्क

सरकारी सामान्य शुल्क:-  1300 से 1500 (व्यस्क)

सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300 (मामूली)

यदि आप मूल रूप से मिजोरम के निवासी हैं और आप कानूनी तरीके से अपना नाम बदलना चाहते हैं तो हमारी कंपनी your door step आपकी सहायता कर सकती है इसके लिए आप  कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर फॉर्म भर कर संपर्क कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co