
पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें?
पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें :- नाम बदलना कभी कभी हमारी आवश्यकता बन जाती है तो कभी कभी नाम नापसंद होना। हर व्यक्ति के अपने कई सारे दस्तावेज होते हैं जैसे कि जमीन के कागजात, शिक्षा से जुड़े प्रमाण पत्र या और भी कई तरह के पहचान प्रमाण पत्र जिसमें व्यक्ति का नाम लिखा होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो इन सभी पेपर पर भी उनका असर पड़ता है। ऐसे में नाम बदलने के सही प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है। यदि आप मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी नियमों के अनुसार बदलना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें इसकी जानकारी देंगे।
नाम परिवर्तन किसे कहते हैं?
जब कोई व्यक्ति अपना नाम या सरनेम बदलता है, तो उसे नाम परिवर्तन कहते हैं। या जब व्यक्ति अपने नाम में सिर्फ एक अक्षर या मात्रा का भी परिवर्तन करते हैं, तो उसे नाम परिवर्तन की प्रक्रिया ही कहते हैं।
गजट क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार अपना नाम परिवर्तन करते हैं, तो उस प्रक्रिया में केंद्र सरकार से मिली सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।
पश्चिम बंगाल में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
नाम परिवर्तन हेतु व्यक्ति के पहचान के लिए ऐसे कागजात की आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति की पहचान हो सके। जैसे:–
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट या
- पासपोर्ट साइज फोटो
पश्चिम बंगाल में कानूनी तरीके से नाम बदलने का कारण
- जब कोई व्यक्ति अपना जाति या धर्म बदलता है, तो उस व्यक्ति का नाम भी जाति या धर्म के अनुसार परिवर्तन होता है।
- अक्सर लड़कियां अपने शादी के बाद अपने पति का उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ती है जिसकी वजह से लड़कियों को अपना नाम बदलना पड़ता है।
- जब किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं होता है, वह अपना नाम बदल लेता है।
- अधिकांश लोग ज्योतिष के कहने पर अपना नाम परिवर्तन कर लेते हैं।
- तलाक के बाद अक्सर महिलाएं अपने नाम में परिवर्तन कर लेती है।
- अन्य कई वजहों से व्यक्ति को अपना नाम या उपनाम बदलना पड़ता है।
पश्चिम बंगाल में नाम बदलने की पात्रता
- नाम परिवर्तन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास पश्चिम बंगाल का सरकारी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास नाम बदलने के लिए उचित कारण होना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में नाम बदलने के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- या परिवार का कोई भी सदस्य उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपना नाम परिवर्तन कर सकता है।
पश्चिम बंगाल में नाम बदलने की प्रक्रिया
पश्चिम बंगाल में नाम बदलने की निम्नलिखित तीन प्रक्रिया होती है।
- नाम बदलने के लिए हलफनामा तैयार करना
- नाम परिवर्तन करने का विज्ञापन न्यूज पेपर में प्रकाशित करना
- राजपत्र अधिसूचना
पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए हलफनामा तैयार करना:–
नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी नोटरी में एक हलफनामा तैयार करना होगा। हलफनामा में नाम बदलने का सही कारण लिखना होगा। हलफनामा में आपको हस्ताक्षर करने होगा। साथ ही हलफनामा पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर करवाने होंगे।
यदि कोई विवाहित महिला अपना नाम परिवर्तन करना चाहती है या पति का उपनाम अपने नाम के आगे लगाना चाहती है, तो उन्हें निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक है।
- नया नाम पुराना नाम और पता
- नाम पति का नाम
- और शादी की तारीख
आप अपने पास हलफनामा की एक फोटो कॉपी ज़रूर रख लें। ये फोटो कॉपी भविष्य में आपके काम आ सकता है।
पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित कराना:-
नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया में न्यूज पेपर में विज्ञापन प्रकाशित कराना दूसरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में नाम परिवर्तन का विज्ञापन समाचार पत्र के द्वारा देनी होती है। नाम परिवर्तन का विज्ञापन दो भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित करानी होती है।
- एक पश्चिम बंगाल की स्थानीय भाषा के न्यूज़ पेपर में विज्ञापन देनी होगी।
- दूसरे अंग्रेजी भाषा के न्यूज़ पेपर में विज्ञापन देनी होगी।
इन दोनों न्यूज पेपर में आपको निम्नलिखित सूचना देनी होगी।
- आपका पुराना नाम
- आपका नया नाम
- आपका वर्तमान पता
- जन्म तारीख
आपके द्वारा दी गई सूचना जब न्यूज पेपर प्रकाशित हो जाए, तो न्यूज़ पेपर में नाम की विज्ञापन वाली पेज का फोटो कॉपी अपने पास रख लें। न्यूज़ पेपर की फोटो कॉपी भविष्य में काम आ सकती है।
पश्चिम बंगाल में नाम कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना:-
नाम बदलने की अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करवानी होगी। आप अपना नाम पश्चिम बंगाल राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाएं।
पश्चिम बंगाल राज्य में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए आपको निम्नलिखित कागजातों की जरूरत होगी।
- व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हलफनामा/नोटरी द्वारा सत्यापित
- नाम बदलने का विज्ञापन जिस न्यूज पेपर में प्रकाशित किया गया है।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- मतदाता पहचान पत्र या कोई सरकारी पहचान पत्र
- इसके लिए आपको एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
इन सभी कागजात को एक फाइल मे रखकर गजट के ऑफिस में जमा करना होता है। फिर लगभग 15 दिन या 1 महीने के बाद गजट के Name change column में आपका नया नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा।
गजट में प्रकाशित होने के बाद आपका नाम कानूनी रूप से परिवर्तन हो जाता है। गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र या अन्य ज़रूरी दस्तावेजों पर अपना नाम परिवर्तन करा सकते हैं।
- यदि आपको आधार कार्ड में नाम परिवर्तन कराना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी आधार कार्ड के साथ संलग्न करके आधार कार्ड सेंटर में जमा करनी होगी। जिसके बाद आपका नाम आधार कार्ड में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आपको मतदाता पहचान पत्र में नाम परिवर्तन करना है, तो आपको वोटर कार्ड ऑफिस जाना होगा। वहां मतदाता पहचान पत्र और गजट सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ संलग्न करके वोटर कार्ड ऑफिस में जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम मतदाता पहचान पत्र में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आपको पासपोर्ट में नाम परिवर्तन करना है, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां आपको पासपोर्ट और गजट सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ संलग्न करके पासपोर्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम गजट सर्टिफिकेट के अनुसार पासपोर्ट में नाम बदल दिया जाएगा।
- यदि आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र में अपना परिवर्तन कराना है, तो आपने जहां से अपनी शिक्षा पूरी की है वहां जाना होगा। वहां आपको अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और गजट सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ संलग्न करके जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम गजट सर्टिफिकेट के अनुसार शैक्षिक प्रमाण पत्र में नाम बदल दिया जाएगा।
- ठीक इसी तरह अन्य सभी ज़रूरी कागजातों में गजट सर्टिफिकेट की कॉपी की सहायता से अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना समय लगता है?
- हलफनामा तैयार करने में 1 दिन
- न्यूज़ पेपर में विज्ञापन प्रकाशित होने में 4 या 5 दिन
- गजट पब्लिकेशन में लगभग 15 दिन या 1 महीना
2. पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना खर्च लगता है?
- सरकारी सामान्य शुल्क:- 1300 से 1500
- सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300
यदि आप पश्चिम बंगाल में अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो यह सर्विस हमारे कंपनी your door step द्वारा दी जाती है। हमारी कंपनी गजट बनाने में मदद करती हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर फॉर्म भर कर संपर्क कर सकते हैं। या कॉल भी कर सकते हैं।
Website:- www.yourdoorstep.co