
उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर अपने नाम में कैसे बदलाव करें
उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर अपने नाम में कैसे बदलाव करें:- नाम में बदलाव करना कभी कभी हमारी जरूरत बन जाती है, तो कभी कभी नाम नापसंद होने के कारण हमें अपने नाम में बदलाव करना पड़ता है। एक व्यक्ति के कई सारे दस्तावेज होते हैं जैसे कि जमीन के पेपर, शैक्षिक प्रमाण पत्र या और भी कई तरह के दस्तावेज जिसमें व्यक्ति का नाम मौजूद रहता है।इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने नाम में बदलाव करता है, तो सभी कागजातों पर भी नाम बदलने का असर होता है। ऐसी स्थिति में नाम में बदलाव करने की सही प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है। यदि व्यक्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हैं और अपना नाम कानूनी प्रक्रिया द्वारा बदलाव करना चाहता हैं, तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर से नाम में बदलाव कैसे करें? इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
अगर आप उत्तर प्रदेश में कानूनी रूप से अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो गजट के माध्यम से नाम बदलने की प्रक्रिया सबसे भरोसेमंद तरीका है। यह चरणबद्ध प्रक्रिया आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर नाम को आधिकारिक रूप से अपडेट करने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश में गजट के जरिए नाम बदलने से आपका नया नाम हर जगह मान्य हो जाता है, जैसे कि आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य कानूनी दस्तावेजों पर। यह एक आसान और विश्वसनीय तरीका है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपका नाम बदलना वैध और सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकार्य हो।

नाम परिवर्तन किसे कहा जाता हैं?
जब व्यक्ति अपने नाम या सरनेम में किसी प्रकार का बदलाव करता है, तो उसे नाम परिवर्तन कहा जाता हैं। या फिर व्यक्ति अपने नाम में सिर्फ एक वर्तनी का भी बदलाव करता हैं, तो उसे भी नाम परिवर्तन ही कहा जाता हैं।
गजट क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए नियमों से अपने नाम में बदलाव करता हैं, तो उस प्रक्रिया द्वारा केंद्र सरकार से मिली सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
नाम में बदलाव करने के लिए व्यक्ति के पहचान हेतु ऐसे कागजात की आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति की पहचान हो सके। जैसे:-
उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट (पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए)।
- हलफनामा (Affidavit) जिसमें पुराने नाम और नए नाम का उल्लेख हो।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
- पता प्रमाण (जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड)।
- यदि शादी के बाद नाम बदल रहे हैं, तो शादी का प्रमाण पत्र।
- कुछ मामलों में, न्यूजपेपर पब्लिकेशन की कॉपी (पुराने नाम से नए नाम की जानकारी के लिए)।
इन सभी दस्तावेज़ को तैयार कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में कानूनी तरीके से नाम में बदलाव करने का कारण
- जब कोई व्यक्ति अपने जाति या धर्म में किसी तरह का बदलाव करता है, तो उस व्यक्ति का नाम भी जाति या धर्म के आधार पर बदलता है।
- लड़कियां शादी के बाद पति का उपनाम अपने नाम के साथ लगाती है जिसकी वजह से लड़कियों को अपने नाम में बदलाव करना पड़ता है।
- नाम पसंद नहीं होने के कारण लोग अपना नाम बदल लेते हैं।
- ज्योतिष के कहने पर व्यक्ति अपना नाम में बदलाव करते हैं।
- तलाक के बाद अक्सर महिलाएं अपने नाम में बदलाव करती है।
- अन्य कई वजहों से व्यक्ति को अपना नाम या उपनाम में बदलाव करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की पात्रता
- नाम बदलने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का सरकारी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास नाम बदलने का कारण होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- या परिवार का सदस्य उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने नाम में बदलाव कर सकता है।
उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की निम्नलिखित तीन प्रक्रिया होती है।
- नाम बदलवाने हेतु हलफनामा तैयार करना
- नाम बदलवाने हेतु न्यूज पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करना
- राजपत्र अधिसूचना
उत्तर प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलवाने हेतु हलफनामा तैयार करना:- नाम बदलवाने के लिए सबसे पहले नजदीकी नोटरी में एक हलफनामा तैयार कराना होगा। हलफनामा में नाम बदलवाने का सटीक कारण को लिखना होगा। हलफनामा पर आपको खुद के हस्ताक्षर करने होंगे। आपके अलावा हलफनामा पर दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए।
यदि विवाहित महिला अपना नाम बदलवाना चाहती है या पति का उपनाम अपने नाम के आगे जोड़ना चाहती है, तो उन्हें निम्नलिखित जानकारी देना जरूरी है।
- नया नाम पुराना नाम और पता
- नाम पति का नाम
- और विवाह की तारीख
आप अपने पास हलफनामा की एक फोटो कॉपी अवश्य रख लें। ये भविष्य में आपके काम आ सकता है।
उत्तर प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलवाने हेतु न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित कराना:- नाम बदलवाने की प्रक्रिया में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराना दूसरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में नाम बदलवाने का विज्ञापन समाचार पत्र के माध्यम से देनी होती है। नाम बदलवाने का विज्ञापन दो भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित करानी होती है।
- एक उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा के न्यूज़ पेपर में विज्ञापन देनी होगी।
- दूसरे अंग्रेजी भाषा के न्यूज़ पेपर में।
इन दोनों न्यूज पेपर में आपको नाम बदलने के लिए निम्नलिखित सूचना देनी होगी।
- आपका पुराना नाम
- आपका नया नाम
- आपका वर्तमान पता
- जन्म तारीख
आपके द्वारा दी गई जानकारी जब न्यूज पेपर प्रकाशित हो जाए, तो न्यूज़ पेपर में नए नाम की विज्ञापन वाली पेज का फोटो कॉपी अपने पास अवश्य रख लें।
उत्तर प्रदेश में नाम कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना:- नाम बदलवाने की अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करवानी होगी। अपना नाम उत्तर प्रदेश राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करवाएं।
उत्तर प्रदेश राज्य में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आपके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हलफनामा/नोटरी से सत्यापित
- नाम बदलने का विज्ञापन वाली न्यूज पेपर की कटिंग
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र
- इसके लिए निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
इन सभी कागजात को एक फाइल मे रखकर गजट के ऑफिस में जमा करनी होगी। जमा करने के लगभग 15 दिन या 1 महीने के बाद गजट के Name change column में आपके नए नाम को प्रकाशित कर दिया जाएगा।
गजट में प्रकाशित होने के बाद आपका नाम उत्तर प्रदेश में कानूनी रूप से बदल जाता है। गजट सर्टिफिकेट के आधार पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र या अन्य ज़रूरी कागजातों पर अपना नाम बदलवा सकते हैं।
- यदि आप आधार कार्ड में नाम बदलवाना चाहते है, तो आधार कार्ड ऑफिस जाना होगा। वहां गजट नोटिफिकेशन की फोटो कॉपी आधार कार्ड के साथ संलग्न करके आधार कार्ड ऑफिस में देनी होगी। जिसके बाद आपका नाम आधार कार्ड में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आप मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलवाना चाहते है, तो वोटर कार्ड ऑफिस जाना होगा। वहां मतदाता पहचान पत्र और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी एक साथ संलग्न करके वोटर कार्ड ऑफिस में देनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम मतदाता पहचान पत्र में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आप पासपोर्ट में नाम बदलवाना चाहते हैं, तो आपको पासपोर्ट कार्यालय जाना होगा। वहां आपको पासपोर्ट और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी एक साथ संलग्न करके पासपोर्ट ऑफिस में देनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के अनुसार पासपोर्ट में नाम बदल दिया जाएगा।
- यदि आप शैक्षिक प्रमाण पत्र में अपना बदलवाना चाहते है, तो आपने जहां से अपनी शिक्षा पूरी की है वहां जाना होगा। वहां आपको अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और गजट सर्टिफिकेट की कॉपी एक साथ संलग्न करके देनी होगी। जिसके पश्चात आपका नाम गजट नोटिफिकेशन के अनुसार शैक्षिक प्रमाण पत्र में नाम बदल दिया जाएगा।
- ठीक इसी तरह अन्य सभी ज़रूरी कागजातों में गजट नोटिफिकेशन की कॉपी की सहायता से अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. उत्तर प्रदेश में कानूनी तौर पर नाम में बदलाव करने में कितना समय लगता है?
- हलफनामा तैयार करने में 1 दिन
- न्यूज़ पेपर में नाम बदलवाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने में 4 या 5 दिन
- गजट पब्लिकेशन में लगभग 15 दिन या 1 महीना
2. उत्तर प्रदेश में कानूनी रूप से नाम बदलने में कितना खर्च लगता है?
- सरकारी सामान्य शुल्क:- 1300 से 1500
- सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300
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Website:- www.yourdoorstep.co
Written by
Vipin
Content Author at YourDoorStep
My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.
