राजस्थान में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदले

राजस्थान में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदले

By Vipin

राजस्थान में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदले:- हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है और उसी नाम से लोग उसे जानते हैं। हमारा नाम जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाम से ही हमारी सही पहचान होती है। लेकिन कुछ लोग कुछ कारणों की वजह से अपना नाम बदलना चाहते हैं। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और किसी कारण अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आज हम आपको राजस्थान में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदले इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

राजस्थान में नाम बदलना क्या होता है?

आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपने नाम में किसी अक्षर का बदलाव करता है या फिर बीच का नाम या सरनेम बदलता है, तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है।  

राजस्थान गजट क्या है?

अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार अपने नाम में बदलाव करता है, तो उस प्रक्रिया को और सरकार की तरफ से मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहलाता है।

राजस्थान में नाम बदलने का क्या कारण है – Staff, Your Door Step

  • जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत होने के कारण
  • लड़कियों के शादी के बाद नाम परिवर्तन होने के कारण
  • महिलाओं के तलाक होने के बाद नाम परिवर्तन होने के कारण
  • अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म बदलते हैं उसके कारण
  • किसी ज्योतिषी या कुंडली के आधार पर अपने नाम में परिवर्तन करने के कारण
  • यदि कोई व्यक्ति अपने सरनेम में बदलाव करता है उसके कारण
  • लिंग परिवर्तन के कारण
  • यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं है उसके कारण
  • किसी व्यक्ति को अपने पहचान में परिवर्तन करने के कारण

राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आवेदन कौन कर सकता है – Staff, Your Door Step

  • पति
  • पत्नी
  • या परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी उम्र में अपना नाम परिवर्तन कर सकता है।

राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलने की लिए पात्रता

यदि कोई व्यक्ति राजस्थान से अपना नाम बदलना चाहता है तो उसे नीचे दिए गए जरूरतों को को पूरा करना होगा।

  • व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
  • व्यक्ति के पास सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • व्यक्ति के पास नाम बदलने की कोई उचित कारण होना चाहिए।

राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • व्यक्ति का पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मैरिज सर्टिफिकेट (यदि कोई महिला अपने शादी के बाद नाम परिवर्तन करना चाहती हो तो)
  • तलाक के पेपर (यदि कोई महिला अपने तलाक के बाद नाम परिवर्तन करना चाहती हो तो)
  • हलफनामा का पेपर
  • समाचार पत्र में प्रकाशित हुई नए नाम की कटिंग

राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया

राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया

नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है और कानूनी रूप से इस प्रत्येक चरण को पूरा करना आवश्यक है।

 1. नाम परिवर्तन के लिए शपथ पत्र

 यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम बदलना है तो व्यक्ति को उचित कारण बताते हुए नाम बदलने का शपथ पत्र तैयार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको स्थानीय नोटरी में नाम परिवर्तन के लिए एक हलफनामा बनवाना होगा। इसमें आपका पुराना नाम, नया नाम पिता का नाम या फिर पति का नाम और जन तिथि की जानकारी देनी होगी और साथ में नाम परिवर्तन का सही कारण काफी उल्लेख करना होगा।

 2. नाम परिवर्तन का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा

जब आप नॉटरी द्वारा शपथ पत्र तैयार कर लेंगे तो अगला चरण आपको समाचार पत्र में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। नाम परिवर्तन करने की सूचना आपको दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। एक समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और दूसरा समाचार पत्र अंग्रेजी समाचार पत्र में होना चाहिए।

समाचार पत्र में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी

  • आपका नया नाम
  • आपका पुराना नाम
  • स्थाई पता
  • उम्र
  • पिता का नाम या फिर पति का नाम

 3. सरकारी राजपत्र में अधिसूचना

नाम परिवर्तन का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करने के बाद आपको नाम परिवर्तन अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करवानी होगी। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:- 

  • ₹20/-शपथ पत्र गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर विधिवत नोटरीकृत
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन जिन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है उस समाचार पत्र की कटिंग
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • यदि आपके पास कोई पहचान पत्र हो तो
  • इसमें आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

इन सभी पेपर को फाइल गजट के ऑफिस में जमा करना होगा। फाइल जमा करने के लगभग 1 महीने के अंदर गजट के नेम चेंज कॉलम में आपका नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा।

गजट में प्रकाशित होने के बाद आपका नाम कानूनी तरीके से बदल जाता है। गजट सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ज़रुरी दस्तावेज में अपना नाम बदल लेना चाहिए।

अगर आप अपना नाम आधार कार्ड में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड ऑफिस जाना होगा वहां अपने आधार कार्ड के साथ गजट नोटिफिकेशन की कॉपी देनी होगी जिसके आधार पर आपका नाम आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।

अगर आपको अपना नाम वोटर आईडी में परिवर्तन कराना है तो आपको वोटर कार्ड ऑफिस जाना होगा वह वोटर आईडी कार्ड के साथ गजट नोटिफिकेशन की कॉपी देनी होगी जिसके आधार पर आपका नाम वोटर आईडी कार्ड में बदल दिया जाएगा।

यदि आपको अपने पासपोर्ट में अपना नाम परिवर्तन कराना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा वह आपको अपने पासपोर्ट के साथ गजट नोटिफिकेशन की कॉपी देनी होगी जिसके आधार पर आपकी पासपोर्ट में आपका नाम बदल दिया जाएगा।

ठीक इसी प्रकार अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों में गजट नोटिफिकेशन की कॉपी की मदद से आप अपना नाम बदल सकते हैं।

राजस्थान में कानूनी रूप से नाम परिवर्तन के लिए शुल्क का भुगतान

  • सरकारी सामान्य शुल्क:- 1300 से 1500 (व्यस्क)
  • सरकारी तत्काल फीस 1000+1300 (मामूली)

अगर आप राजस्थान में अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह सर्विस हमारे कंपनी द्वारा दी जाती हैं इसके लिए हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भर कर हमसे संपर्क कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co

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Vipin

Content Author at YourDoorStep

My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.

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