बिहार में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें:- किसी भी इंसान की पहचान सबसे ज़्यादा उसके नाम से की जाती है। अगर हम किसी इंसान से बातचीत शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसका नाम लेकर ही उसे संबोधित करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणवश इंसान को अपने नाम बदलने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि नाम बदले में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम बदलना एक आसान प्रक्रिया होती है। आज हम आपको बिहार में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
नाम बदलना क्या होता है?
इंसान अपने नाम में किसी तरह का बदलाव करता है या फिर अपने बीच का नाम या सरनेम को बदलता है, तो उसे नाम बनाने की प्रक्रिया कही जाती है। अगर कोई इंसान अपने नाम में सिर्फ एक मात्रा का भी बदलाव करता है, तो उसे भी नाम बदलने की प्रक्रिया ही कही जाती है।
गजट क्या है
यदि कोई इंसान सरकार द्वारा दिए गए नियमों के माध्यम से अपने नाम को बदलता है, तो उस प्रक्रिया से सरकार द्वारा मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट का गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।
बिहार में नाम बदलने का कारण
- किसी इंसान के जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत होना।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र में नाम त्रुटि होना।
- कुछ महिलाएं शादी के बाद अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ जुड़ना चाहती है जिसकी वजह से उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता है।
- कुछ महिलाएं पति से तलाक के बाद अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती है।
- धर्म परिवर्तन करने वाले लोग भी अपना नाम बदल लेते हैं।
- लिंग परिवर्तन करने के वजह से।
- नाम पसंद नहीं होने के कारण।
बिहार में नाम बदलने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- घर का कोई भी सदस्य किसी भी उम्र में अपना नाम परिवर्तन कर सकता है।
बिहार में नाम बदलने की पात्रता
यदि आप मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:-
- व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना आवश्यक है।
- व्यक्ति के पास कोई सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है।
- व्यक्ति के पास नाम बदलने का कोई सही कारण का होना भी आवश्यक है।
बिहार में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- व्यक्ति का स्थाई पता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि कोई महिला शादी के बाद अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती है तो)
- तलाक के पेपर ( यदि कोई महिला तलाक के बाद अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती हो तो)
- शपथ पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
बिहार में नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?
बिहार में नाम बदलने की प्रक्रिया कानूनी रूप से तीन चरणों में पूरी होती है।
- नाम बदलने के लिए एफिडेविट तैयार करना
- नाम बदलने का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना होगा
- राजपत्र अधिसूचना
पहला चरण:- नाम बदलने के लिए एफिडेविट तैयार करना
बिहार में नाम बदलने के लिए मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष जिला न्यायालय में एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट में आपको अपना वर्तमान पता और आपका नया नाम लिखना होगा। एफिडेविट में आपको नाम बदलने की कोई सही कारण की जानकारी देनी होगी। फिर एफिडेविट पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे और साथ ही दो गवाह को भी हस्ताक्षर करने होंगे। ₹10 के स्टांप पेपर पर एफिडेविट तैयार करना होगा और तैयार किए गए एफिडेविट को जमा करना होगा।
बिहार में एफिडेविट में आपको निम्नलिखित बातें लिखनी होगी:-
- आपका वर्तमान पता और आपका नया नाम जो आप चाहते हैं।
- आपका वर्तमान और स्थाई पता
- नाम बदलने का कोई सही कारण
दूसरा चरण:- नाम बदलने की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कराना बिहार में
जब आप एफिडेविट बना लेंगे तो नाम बदलने की प्रक्रिया में ये दूसरे चरण की आता है जो कि नाम बदलने की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होता है। समाचार पत्र में प्रकाशन दो तरह के समाचार पत्रों में प्रकाशित करानी होती है। एक बिहार राज्य के क्षेत्रीय भाषा हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी न्यूज़पेपर में।
समाचार पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को प्रकाशित करनी होती है:-
- व्यक्ति का नया नाम
- व्यक्ति का पुराना नाम
- व्यक्ति का स्थाई पता
- व्यक्ति की जन्म तिथि
- व्यक्ति के पिता या पति का नाम
तीसरा चरण:- राजपत्र अधिसूचना
राजपत्र अधिसूचना नाम बदलने की अंतिम चरण की प्रक्रिया होती है। आपका नाम बिहार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आपको बिहार के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा और फॉर्म भरने के साथ एक निर्धारित शुल्क की भुगतान करनी होगी। जिसके बाद आपके नाम बदलने की सूचना बिहार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा और आपके द्वारा दिए गए पते पर आपके नए नाम की गजट सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दी जाएगी।
राजपत्र में अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका नाम कानूनी रूप से बदल जाएगा। फिर आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज में जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, शैक्षिक दस्तावेज, आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेजों में अपना नाम बदल सकते हैं।
- व्यक्ति अगर अपना नाम आधार कार्ड में बदलना चाहता है, तो उन्हें आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के आधार कार्ड जमा करने होंगे। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम आधार कार्ड में बदल दिया जाएगा।
- व्यक्ति अगर अपना नाम पासपोर्ट में बदलना चाहता है, तो उन्हें पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के पासपोर्ट जमा करने होंगे। जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा।
- व्यक्ति अगर अपना नाम पैन कार्ड में बदलना चाहता है, तो उन्हें पैन कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के साथ पुराना नाम का पैन कार्ड जमा करना होगा। जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम पैन कार्ड में बदल दिया जाएगा।
- इसी प्रकार आप अपने सभी दस्तावेजों में गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अपना नाम बदल सकते हैं।
बिहार में नाम बदलने का शुल्क
- सरकारी सामान्य शुल्क:- 1300 से 1500 (वयस्क)
- सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300 (मामूली)
यदि आप मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और आप कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट your door step आपकी सहायता कर सकती है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर फार्म भर कर संपर्क कर सकते हैं – Staff, Your Door Step
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