उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें

उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें:- हमारे समाज में ऐसी कई सारी वजहें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से हमें अपने नाम चेंज करने की ज़रूरत होती है। नाम चेंज करने के बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। अधिकांशतः नाम में किसी प्रकार की गलती होने के कारण हमें अपना नाम चेंज करना पड़ता है। व्यक्ति का नाम जन्म के बाद उसके माता-पिता या अभिभावक रखते है। और उसी नाम को व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेज या सभी  दस्तावेजों में अंकित कराया जाता है। बचपन में शैक्षिक दस्तावेज में नाम चेंज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन व्यस्क होने पश्चात नाम चेंज करने के लिए कानूनी प्रक्रिया करनी होती है। क्योंकि व्यस्क होने के पश्चात हमारा नाम मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत कई सारे दस्तावेज में मौजूद होता है। यदि आप मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और कानूनी रूप से अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आज हम आपको उत्तराखंड में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे चेंज करें? इसकी जानकारी विस्तार से देंगे।

नाम चेंज किसे कहते हैं।

अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने नाम को किसी वजह से बदलकर नए नाम को रखता है, या अपने नाम को किसी प्रकार से चेंज करता है, तो उसे नाम बदलना कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम में केवल एक अक्षर भी चेंज करता है, तो उसे भी नाम चेंज करना कहते हैं।

गजट नोटिफिकेशन क्या है?

व्यक्ति अपने नाम को सरकार द्वारा दिए गए नियम के द्वारा चेंज करता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा सरकार से मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।

नाम चेंज करने की जरूरत

  • नाम नापसंद होने के कारण।
  • व्यक्ति को किसी वजह से सरनेम चेंज के कारण
  • विवाह के बाद महिलाओं को सरनेम चेंज के कारण
  • तलाक के बाद महिलाओं को सरनेम चेंज के कारण
  • व्यक्ति के लिंग बदलने के बाद नाम चेंज करना।
  • गोद लेने के कारण नाम चेंज करना।
  • ज्योतिष के कहने पर नाम चेंज करना।
  • पुनर्विवाह से पिता का नाम चेंज करना।
  • नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होने की वजह से नाम चेंज करना।
  • अन्य कई वजहों से नाम चेंज करने की आवश्यकता होती है।

उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम चेंज करने के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • परिवार का सदस्य

उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम चेंज करने के लिए पात्रता

यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड में कानूनी रूप से अपना नाम चेंज करना चाहता है, तो नीचे गई सभी जरूरतों को पूरा करना होगा।

  • व्यक्ति भारत का नागरिकता होना चाहिए।
  • नाम चेंज करने वाले व्यक्ति के पास उत्तराखंड का कोई सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है।
  • नाम चेंज करने वाले व्यक्ति के पास नाम चेंज करने हेतु कोई सही कारण होना आवश्यक है।

उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम चेंज करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • शपथ पत्र
  • समाचार पत्र में नए नाम का विज्ञापन
  • मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • तलाक प्रमाण पत्र
  • लिंग चेंज करने के कारण नाम चेंज करने हेतु मेडिकल सर्टिफिकेट
  • धर्म चेंज करने के कारण नाम चेंज करने के लिए धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र
  • गजट नोटिफिकेशन मू नाम चेंज की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित हो चाहिए।

उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम चेंज करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तराखंड में कानूनी रूप से नाम चेंज करने की प्रक्रिया तीन स्टेप में पूरी होती है। और उत्तराखंड में नाम कानूनी रूप से चेंज करने के लिए प्रत्येक चरणों को पूरा करना जरूरी है

  • नाम चेंज करने के लिए एफिडेविट तैयार करना
  • समाचार पत्र में नाम चेंज का विज्ञापन देना
  • राजपत्र अधिसूचना

यदि आप मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और किसी कारणवश आपको अपने नाम चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एफिडेविट तैयार करना होगा। नाम चेंज करने हेतु आपको मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष जिला न्यायालय में एफिडेविट तैयार करना होगा। एफिडेविट में आपको वर्तमान नाम, नया नाम, नाम चेंज करने की वजह और स्थाई पता लिखनी होगी।

आपको ₹10 के लिए न्यायिक स्टांप पेपर पर एफिडेविट तैयार करना होगा फिर एफिडेविट तैयार करके उसपर हस्ताक्षर करने होंगे और आपके अलावा दो गवाह को भी एफिडेविट पर हस्ताक्षर करने होंगे। फिर एफिडेविट को नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

एफिडेविट तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातें लिखनी होगी।

  • वर्तमान नाम और नया नाम जो आप रखना चाहते हैं।
  • वर्तमान और स्थाई पता
  • नाम चेंज करने की आवश्यकता

समाचार पत्र में नाम चेंज करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराना

यदि आपके द्वारा एफिडेविट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं, तो दूसरे चरण में आपको समाचार पत्र में नाम चेंज करने का विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। नाम चेंज करने का विज्ञापन आपको कम से कम 2 भाषाओं के समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा। जिनमें एक उत्तराखंड के क्षेत्रीय भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में। समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने में लगभग 1 से 3 दिन का समय लगता है। समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

  • आपका वर्तमान नाम
  • नया नाम
  • स्थाई पता
  • और पिता या पति का नाम

राजपत्र अधिसूचना

नाम चेंज करने की इस प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना इस प्रक्रिया के नया नाम कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको उत्तराखंड के राजपत्र में या केंद्र के राजपत्र में नए नाम की सूचना प्रकाशित करवानी होगी। इसके लिए आपको उत्तराखंड के गजट पब्लिकेशन में गजट ऑफिसर से आवेदन करना होगा। जिसमें आपको कुछ शुल्क भी जमा करने होंगे। उसके बाद आपके नाम चेंज करने की सूचना उत्तराखंड के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसमें लगभग 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। तत्पश्चात आपके नए नाम की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी आपके गए स्थाई पते पर भेज दी जाएगी।

तीनों प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात कानूनी रूप से नाम चेंज करने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आपका नाम उत्तराखंड में कानूनी रूप से बदल दिया गया है। तत्पश्चात आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज या अन्य सभी दस्तावेजों में गजट सर्टिफिकेट की सहायता से अपना नाम बदल सकते हैं।

  • अगर आपको आधार कार्ड में अपना नाम चेंज कराना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाकर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के आधार कार्ड जमा करनी होगी। फिर आपके आधार कार्ड में गजट नोटिफिकेशन की सहायता से पुराना नाम चेंज करके नया नाम कर दिया जाएगा।
  • अगर आपको पैन कार्ड में अपना नाम चेंज कराना है, तो पैन कार्ड सेंटर जाकर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के पैन कार्ड जमा करनी होगी। फिर आपके पैन कार्ड में गजट नोटिफिकेशन की सहायता से पुराना नाम चेंज करके नया नाम कर दिया जाएगा।
  • अगर आपको पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कराना है, तो पासपोर्ट ऑफिस जाकर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के पासपोर्ट जमा करनी होगी। फिर आपके पासपोर्ट में गजट नोटिफिकेशन की सहायता से पुराना नाम चेंज करके नया नाम कर दिया जाएगा।
  • अगर आपको शैक्षणिक दस्तावेज में अपना नाम चेंज कराना है, तो जहां से शिक्षा पूरी की है वहां जाकर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और पुराने नाम के शैक्षणिक दस्तावेज जमा करनी होगी। फिर आपके शैक्षणिक दस्तावेज में गजट नोटिफिकेशन की सहायता से पुराना नाम चेंज करके नया नाम कर दिया जाएगा।

ठीक इसी प्रकार और सभी जरूरी दस्तावेजों में भी गजट सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपना नाम चेंज करा सकते है।

उत्तराखंड कानूनी रूप से नाम चेंज करने के लिए शुल्क का भुगतान

  • सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (व्यस्क)
  • सरकारी तत्काल शुल्क= 1000+1300 (मामूली)

अगर आप मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और आप कानूनी रूप से अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी पूरी मदद कर सकती है। आप हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भरकर संपर्क कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co

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My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of “Your Door Step,” a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.


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