सिक्किम में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें

सिक्किम में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें

सिक्किम में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें:– हमारे समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसके कारण नाम बदलने की ज़रूरत होती है। नाम बदलने की कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार नाम में किसी प्रकार की गलती होने के कारण हम अपना नाम बदलना चाहते हैं। हर इंसान का नाम जन्म के पश्चात उनके माता-पिता या अभिभावक के द्वारा रखा जाता है। और वही नाम व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेज या सभी जरूरी दस्तावेजों में भी दिया जाता है। बचपन में शैक्षिक दस्तावेज में नाम बदलना आसान होता है लेकिन व्यस्क होने बाद नाम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। क्योंकि व्यस्क होने के बाद हमारे नाम के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या सभी जरूरी दस्तावेज में वह नाम मौजूद होता है। यदि आप सिक्किम के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी तरीके से बदलना चाहते हैं तो आज हम सिक्किम में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें इसकी पूरी जानकारी देंगे।

नाम बदलना किसे कहते हैं।

यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने नाम को बदलकर नए नाम को रखता है या अपने नाम में किसी तरह का बदलाव करता है, तो उसे नाम बदलना कहते हैं।

गजट नोटिफिकेशन क्या है?

व्यक्ति अपने नाम को सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के द्वारा नाम बदलता है, तो उस प्रक्रिया से सरकार द्वारा मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट और गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।

नाम बदलने की आवश्यकता

  • व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं आने पर।
  • व्यक्ति को अपना सरनेम बदलने पर।
  • विवाह के पश्चात महिलाओं को सरनेम बदलने के कारण
  • तलाक के पश्चात महिलाओं को सरनेम बदलने के कारण
  • व्यक्ति के लिंग परिवर्तन के पश्चात नाम परिवर्तन।
  • गोद लेने की वजह से
  • ज्योतिष के कहने अनुसार नाम में परिवर्तन
  • पुनर्विवाह की वजह से पिता के नाम में परिवर्तन
  • नाम में किसी प्रकार की गलती होने के कारण
  • अन्य कई सारी वजह से नाम परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है।

सिक्किम में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • परिवार का कोई भी सदस्य अपने जीवनकाल में कभी भी अपने नाम को चेंज कर सकता है।

सिक्किम में कानूनी तरीके से नाम बदलने हेतु पात्रता

यदि कोई व्यक्ति सिक्किम में कानूनी तरीके से अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसे नीचे गई आवश्यकताओ को पूरा करना होगा।

  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना आवश्यक है।
  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पास सिक्किम का कोई सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है।
  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पास नाम बदलने के लिए कोई सही कारण होना भी आवश्यक है।

सिक्किम में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • शपथ पत्र
  • समाचार पत्र में नए नाम का विज्ञापन
  • मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • तलाक प्रमाण पत्र
  • लिंग परिवर्तन करने की वजह से नाम परिवर्तन में मेडिकल सर्टिफिकेट
  • धर्म परिवर्तन की वजह से नाम बदलने हेतु धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र
  • गजट नोटिफिकेशन नाम बदलने की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होना  आवश्यक है।

सिक्किम में कानूनी तरीके से नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?

सिक्किम में कानूनी तरीके से नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। और आपको अपना नाम चेंज करने के लिए प्रत्येक चरणों को पूरा करना जरूरी है

  • नाम बदलने के लिए हलफनामा तैयार करना
  • समाचार पत्र में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराना
  • राजपत्र अधिसूचना

यदि आप सिक्किम के निवासी हैं और किसी कारणवश आपको अपने नाम में परिवर्तन कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले हलफनामा तैयार करना होगा। नाम बदलने के लिए आपको मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष जिला न्यायालय में हलफनामा तैयार करना होगा। हलफनामा में आपको वर्तमान नाम, नया नाम, नाम बदलने का कारण और स्थाई पता जैसी जानकारियां देनी होगी।

 इसके लिए आपको ₹10 के लिए न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार करना होगा और हलफनामा तैयार करके उसे नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

हलफनामा तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होगा।

  • वर्तमान नाम और आपका नया नाम
  • आपका वर्तमान और स्थाई पता
  • नाम बदलने का सही कारण

समाचार पत्र में नाम बदलने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराना

आप हलफनामा बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं, तो दूसरे चरण में आपको समाचार पत्र में नाम बदलने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करानी होगी। इस विज्ञापन को कम से कम 2 भाषाओं के समाचार पत्र में प्रकाशित करानी होगी। जिनमें एक क्षेत्रीय भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र हो सकता है। समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है। समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

  • आपका वर्तमान नाम
  • नया नाम
  • स्थाई पता
  • और पिता या पति के बारे में

राजपत्र अधिसूचना

नाम बदलने के लिए यह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रक्रिया के बिना आपका नया नाम कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको सिक्किम के राजपत्र में या केंद्र के राजपत्र में नए नाम की सूचना प्रकाशित करवाई जाती है। इसके लिए आपको सिक्किम के गजट पब्लिकेशन में गजट ऑफिसर से आवेदन करना होगा जिसके लिए आपको कुछ शुल्क का भी भुगतान करना होगा। उसके बाद नाम बदलने की सूचना सिक्किम के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा जिसमें 1 से 2 महीने का समय लग सकता है उसके बाद आपके द्वारा दिए गए पते पर आपके नए नाम की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी जाएगी।

तीनों चरणों को पूरा करने के बाद कानूनी तरीके से नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आपका नाम सिक्किम में कानूनी तौर पर बदल दिया गया है। अब आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज में गजट सर्टिफिकेट की सहायता से अपना नाम बदल सकते हैं।

  • अगर आपको को अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड जमा करनी होगी। जिसके पश्चात आधार कार्ड में आपका का नाम गजट नोटिफिकेशन की सहायता से बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको अपने पैन कार्ड में अपना नाम चेंज करना है, तो पैन कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पैन कार्ड जमा करनी होगी । जिसके पश्चात  पैन कार्ड में आपका नाम गजट नोटिफिकेशन की सहायता से बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना है, तो पासपोर्ट आफिस जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पासपोर्ट जमा करनी होगी। जिसके पश्चात पासपोर्ट में आपका नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको अपने शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम बदलना है, तो व्यक्ति अपनी शिक्षा जहां से पूरी करी है वहां जाकर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के शैक्षिक दस्तावेज जमा करनी होंगी। जिसके पश्चात शैक्षिक दस्तावेज में आपका नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से बदल दिया जाएगा।
  • ऐसे ही सभी जरूरी दस्तावेजों में भी ठीक इसी प्रकार गजट सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपना नाम बदल सकते है।

सिक्किम में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान

  • सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (व्यस्क)
  • सरकारी तत्काल शुल्क= 1000+1300 (मामूली)

अगर आप मूल रूप से सिक्किम के निवासी हैं और आप कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपने नाम को बदलना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी हेल्प कर सकती है। इसके लिए हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भरकर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

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