
उड़िसा में कानूनी तरीके से अपने नाम को कैसे बदलें
उड़िसा में अपना नाम कानूनी तरीके से कैसे बदलें :- हर व्यक्ति का अपना नाम होता है जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। नाम के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणों से हमें नाम बदलना पड़ता है। नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं। हमारे देश में कई लोग अपना नाम कानूनी तरीके से बदलना चाहते हैं। अगर आप मूल रूप से उड़िसा के रहने वाले हैं और अपना नाम किसी वजह से बदलना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि उड़िसा में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें?
गजट क्या है?
जब व्यक्ति सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अपना नाम परिवर्तन करता है तो प्रक्रिया से केंद्र सरकार द्वारा मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं। गजट की मदद से हम अपना नाम, लिंग, दस्तावेजों में हुई किसी प्रकार की हुई गलती में सुधार अथवा अपने धर्म के दस्तावेजों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। गजट दो प्रकार का होता है। एक राज्य सरकार का एवं दूसरा केंद्र सरकार। गजट का प्रकाशन हरेक सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा राज्य में और केंद्र सरकार द्वारा देश में किया जाता है।
उड़िसा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के कारण क्या हो सकते हैं?
- ज्यादातर महिलाएं शादी के बाद अपना नाम बदलना चाहती हैं।
- कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें अपना नाम नापसंद होता है जिस वजह वह अपना नाम बदलना चाहते हैं।
- कुछ महिलाएं तलाक होने के बाद अपना नाम परिवर्तन करना चाहती है।
- कुछ लोग जाति या धर्म परिवर्तन करते हैं जिस कारण उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता है।
उड़िसा में कानूनी तरीके से नाम बदलने की पात्रता
- भारत का व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है।
- नाम बदलने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज होना आवश्यक है।
- नाम बदलने के लिए कोई कारण होना चाहिए।
उड़ीसा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- या घर का कोई भी मेंबर
उड़िसा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मैरिज सर्टिफिकेट
- तलाक के पेपर
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- कम से कम ₹10 के नोट की पेपर पर हलफनामा तैयार करना।
- नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित हुई समाचार पत्र की कटिंग
उड़िसा में नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया
उड़िसा में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए तीन चीजों को करना आवश्यक होता है।
- हलफनामा तैयार करना: सबसे पहले नाम बदलने के लिए आपको एक हलफनामा तैयार करना होता है।
- समाचारपत्र में नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित कराना : नाम बदलने की जानकारी आपको दो (राज्य की भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में) समाचार पत्र में प्रकाशित करवानी होगी।
- राजपत्र अधिसूचना: आपको नाम बदलने के संबंध में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना का प्रकाशन करना होगा।
1. हलफनामा तैयार करना
उड़िसा में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया में पहला स्टेप हलफनामा तैयार करना होता है। इसको निम्नलिखित तरीके से तैयार किया जाता है।
यदि आप उड़िसा के निवासी हैं और अपने नाम में बदलाव करना चाहते हैं, तो नाम बदलने के लिए मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक समक्ष जिला न्यायालय में शपथ पत्र बनवाना होगा। हलफनामा में आपको पुराना नाम और नए नाम और स्थाई पता का उल्लेख करना होगा। इसके अलावा आपको नाम बदलने के कारण का भी उल्लेख करना होगा
इसके लिए आपको ₹10 का न्यायिक स्टांप पेपर पर एक हलफनामा तैयार करवाना होगा और हलफनामा बनाकर उसे नोटरी में जमा करना होगा।
हलफनामा में आपको निम्नलिखित जानकारी की सूचना देनी होगी।
- आपका पुराना नाम और आपका नया नाम
- आपका वर्तमान और स्थाई पता
- नाम बदलने का कोई सही कारण
उड़िसा में नाम बदलने की सूचना न्यूज़पेपर में प्रकाशित कराना
यदि आप हलफनामा तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो दूसरे चरण में आपको न्यूज़पेपर में नए नाम की विज्ञापन प्रकाशित कराने की प्रक्रिया करनी होगी। न्यूज़पेपर में आपको विज्ञापन देनी होगी कि आपने अपना नाम बदल लिया है और आज की तिथि से भविष्य में आपको नए नाम से जाना जाएगा। नए नाम की विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए आपको दो भाषा के समाचार पत्रों का चुनाव करना होगा। जिसमें एक आपके राज्य उड़िसा की क्षेत्रीय भाषा उड़िया में प्रकाशित होगी और दूसरा प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होगी। समाचार पत्र में अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी भी देनी होगी।
- आपका नया नाम
- आपका पुराना नाम
- आपका वर्तमान और स्थाई पता
- आपके पिता या पति का नाम
राजपत्र अधिसूचना
जब आपके द्वारा न्यूज़पेपर में नए नाम की सूचना प्रकाशित करा दी गई है, तो आपको नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा करना होगा। अंतिम चरण में आपको नए नाम को उड़िसा के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जिसके लिए आपको उड़ीसा के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा। इसमें फॉर्म भरने के अलावा वहां शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके बाद आपके नाम परिवर्तन की सूचना उड़िसा के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी और आपके द्वारा दिए गए स्थाई पते पर आपके बदले हुए नाम की गजट सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दी जाएगी।
अगर आपके द्वारा यह तीनों प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो आपके नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपका नाम अब कानूनी रूप से बदल दिया गया है। अब आप सभी जरूरी दस्तावेजों में जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज में गजट सर्टिफिकेट की कॉपी की मदद से अपना नाम बदलवा लें।
- यदि आपको आधार कार्ड में अपना नाम बदलवाना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड एक साथ जमा करने होंगे। जिसके बाद आधार कार्ड में आपका नाम गजट सर्टिफिकेट की कॉपी के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आपको पैन कार्ड में अपना नाम बदलवाना हैं, तो पैन कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और पुराने नाम के पैन कार्ड एक जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम पैन कार्ड में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आप पासपोर्ट में नाम बदलवाना चाहते हैं, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और पुराने नाम के पासपोर्ट एक साथ जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम पासपोर्ट में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- यदि आपको शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम बदलवाना है, तो आपने शिक्षा जहां से पूरी की है वहां जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और पुराने नाम के शैक्षिक प्रमाण पत्र एक साथ जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम शैक्षिक प्रमाण पत्र में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
- इसी तरह गजट सर्टिफिकेट की सहायता से अपना नाम सभी जरूरी दस्तावेज में बदल सकते हैं।
उड़िसा में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान
- सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (वयस्क)
- सरकारी तत्काल शुल्क 1000 +1300 (मामूली)
अगर आप मूल रूप से उड़िसा के निवासी हैं, और कानूनी तरीके से नाम बदलवाना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी सहायता कर सकती है। आप हमारे वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।
Website:- www.yourdoorstep.co