मेघालय में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे परिवर्तन करें

मेघालय में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे परिवर्तन करें:- व्यक्ति के पास नाम परिवर्तन करने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने नाम के सरनेम परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुछ लोग अपने नाम में सरनेम लगाना ही नहीं चाहते हैं। कभी-कभी किसी व्यक्ति के दस्तावेज में भी नाम त्रुटि हो जाने की वजह से भी नाम परिवर्तन करना पड़ता है। नाम परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। व्यक्ति के नाम से जुड़े उनके कई सारे दस्तावेज होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है, तो नाम परिवर्तन का असर इन सभी दस्तावेज पर होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नाम परिवर्तन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी रूप से नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान और सरल होती है। आज हम आपको मेघालय में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे परिवर्तन करें इसकी जानकारी पूरे विस्तार से देंगे।

नाम बदलना किसे कहते है?

जब कोई व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन करके दूसरा नाम रखना चाहता है। और नए नाम को अपने सारे दस्तावेज में अंकित कराना चाहता है, तो उसे नाम बदलना कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीच का नाम या सरनेम को भी परिवर्तित करता है तो उसे भी नाम बदलना ही कहते हैं। अगर व्यक्ति अपने नाम में एक अक्षर का भी बदलाव करता है, तो वो भी नाम बदलने की प्रक्रिया में आती है।

गजट सर्टिफिकेट किसे कहते है?

यदि कोई व्यक्ति अपने नाम को कानूनी तरीके से परिवर्तित करना चाहता है, तो उसे गजट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। गजट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। गजट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षणिक दस्तावेज, और ड्राइविंग लाइसेंस आदि में अपना नाम बहुत आसानी और सरल प्रक्रिया द्वारा बदल सकते हैं।

नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता

  • जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत होने के पश्चात
  • सरकारी पहचान पत्र में नाम गलत होने के पश्चात
  • शादी के बाद सरनेम बदलने के पश्चात
  • धर्म परिवर्तन करने के पश्चात    आधिकारिक कारणों से इंसान अपने नाम में बदलाव करता है
  • लिंग परिवर्तन करने के पश्चात
  • नाम पसंद नहीं होने के पश्चात

मेघालय में कानूनी तरीके से नाम परिवर्तन करने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • घर का मेंबर कभी भी अपना नाम परिवर्तन कर सकता है।

मेघालय में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए पात्रता

यदि कोई व्यक्ति मूल रूप से मेघालय का रहने वाला है, और अपना नाम कानूनी रूप से परिवर्तन करना चाहता हैं, तो आपको नीचे दिए गए सभी जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है।

  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना चाहिए।
  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पास मेघालय का कोई सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
  • नाम परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पास नाम परिवर्तन का कोई उचित कारण होना चाहिए।

मेघालय में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का पता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • तलाक के पेपर
  • एफिडेविट
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

मेघालय में कानूनी तौर पर नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?

मेघालय में कानूनी तौर पर नाम परिवर्तन करने की तीन प्रक्रिया होती हैं।

  • नाम परिवर्तन करने के लिए एफिडेविट तैयार करना
  • नाम परिवर्तन करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाना।
  • राजपत्र अधिसूचना

पहला प्रक्रिया:- नाम परिवर्तन करने के लिए एफिडेविट तैयार करना

मेघालय में नाम परिवर्तन करने हेतु मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष जिला न्यायालय में एफिडेविट तैयार करना होगा। आपको एफिडेविट में अपने पुराने नाम और नए नाम का उल्लेख करना होगा। एफिडेविट में आपको नाम  परिवर्तन का उचित कारण का भी उल्लेख करना होगा। फिर आपको एफिडेविट पर हस्ताक्षर करना होगा और साथ ही एफिडेविट पर दो गवाह के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए ₹10 के स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनाना होगा और तैयार किए गए एफिडेविट को नोटरी द्वारा सत्यापित कराना होगा।

एफिडेविट पर मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें लिखनी होगी।

  • आपका वर्तमान नाम और आपका नया नाम
  • वर्तमान और स्थाई पता
  • नाम परिवर्तन का कारण

दूसरा चरण:– समाचार पत्र में नाम परिवर्तन करने का विज्ञापन प्रकाशित कराना

एफिडेविट बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया में समाचार पत्र में विज्ञापन देना दूसरा चरण आता है। इस प्रक्रिया में दो भाषा के समाचार पत्र में नाम परिवर्तन करने का विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। एक आपके राज्य मेघालय के क्षेत्रीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में।

समाचार पत्र में कुछ बातें जो नाम परिवर्तन के लिए प्रकाशित करानी होगी।

  • नया नाम
  • पुराना नाम
  • स्थाई पता
  • जन्म तिथि
  • पति या पिता का नाम

तीसरा चरण:- राजपत्र अधिसूचना

राजपत्र अधिसूचना नाम परिवर्तन करने की अंतिम चरण होती है। आपका नया नाम मेघालय राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जिसके लिए आपको मेघालय के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा। और फॉर्म भरने के साथ शुल्क का भी भुगतान करना होगा। जिसके बाद आपके नए नाम की सूचना आपके राज्य मेघालय के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर आपके द्वारा दिए गए पते पर नए नाम की गजट सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दी जाएगी।

तीनों चरणों को पूरा करने  के बाद नाम परिवर्तन करने की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ‌इसके बाद आपका नाम मेघालय में कानूनी रूप से पर परिवर्तन कर दिया जाएगा। फिर आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या शैक्षणिक दस्तावेज में अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं।

  • आधार कार्ड में अपना नाम परिवर्तन करने के लिए आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड संलग्न करके जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके आधार कार्ड में नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से परिवर्तित कर दी जाएगी।
  • पैन कार्ड में अपना नाम परिवर्तन करने के लिए आपको पैन कार्ड सेंटर जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और अपने पुराने नाम की पैन कार्ड संलग्न करके जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके पैन कार्ड में नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से परिवर्तित कर दी जाएगी।
  • पासपोर्ट में अपना नाम परिवर्तित करने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और अपने पुराने नाम का पासपोर्ट संलग्न करके जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके पासपोर्ट में नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से परिवर्तित कर दी जाएगी।
  • शैक्षणिक दस्तावेज में अपना नाम बदलने के लिए आपको जहां से अपनी शिक्षा पूरी की हो वहां जाना होगा। वहां आपको गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और अपने पुराने नाम के शैक्षणिक दस्तावेज संलग्न करके जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके शैक्षिक दस्तावेज में नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से परिवर्तित कर दी जाएगी।
  • आप अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों में गजट सर्टिफिकेट की कॉपी द्वारा अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं।

मेघालय में नाम बदलने की शुल्क

सरकारी सामान्य शुल्क:-  1300 से 1500 (व्यस्क)

सरकारी तत्काल शुल्क:- 1000+1300 (मामूली)

यदि आप मूल रूप से मेघालय के निवासी हैं और आप अपना नाम कानूनी तौर पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी your door step आपकी हेल्प कर सकती है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भर कर संपर्क कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co

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My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of “Your Door Step,” a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.


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