छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलें

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलें

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलें:- कई लोग सोचते हैं कि नाम परिवर्तन कराना कोई आसान काम नहीं है या नाम बदलने में बहुत पैसे खर्च होते होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है नाम बदलवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। वैसे तो ज्यादातर लोग अपना एक ही नाम रखते हैं लेकिन कुछ गलतियों के कारण व्यक्ति के दस्तावेज में गलत नाम या कोई दूसरा नाम लिख दिया जाता है। इसलिए हमें उस गलत नाम को बदलना पड़ता है। लोगों में इस बात की जानकारी बहुत कम होती है कि हम किस तरह के दस्तावेज में नाम बदल सकते हैं और दस्तावेज में नाम परिवर्तन कब तक हो सकती है। अगर आपको किसी कारणवश अपने किसी दस्तावेज में सरनेम लगवाना होता है या फिर आपको पूरा नाम बदलवाना है, तो आप 3 चरणों में अपना नाम बदलवा सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलें इसकी जानकारी देंगे।

नाम बदलना किसे कहते हैं?

यदि कोई व्यक्ति अपना नाम या उपनाम यह बीच का नाम बदलता है, तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है। यदि व्यक्ति अपने नाम में केवल एक अक्षर या मात्रा का भी बदलाव करता है तो उसे भी नाम बदलने की प्रक्रिया ही कही जाती है।

गजट किसे कहते हैं?

जब कोई व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा सरकार से मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।

नाम बदलने का कारण

  • धर्म परिवर्तन:- यदि कोई व्यक्ति अपना जाति या धर्म बदलता है, तो उस जाति या धर्म के अनुसार व्यक्ति भी अपना नाम बदल लेता है।
  • अगर व्यक्ति को अपना नाम पसंद ना हो तो।
  • ज्योतिष मान्यता के कारण कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं।
  • शादी के बाद अधिकांशतः लड़कियां अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ती है जिसके कारण उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता है।
  • तलाक के बाद अक्सर महिलाएं अपना नाम बदल लेते हैं।
  • अन्य कारणों से भी लोग अपना नाम परिवर्तन करते हैं।
  • जरूरी दस्तावेज में नाम गलत होना

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • या परिवार का कोई भी सदस्य अपने जीवन में कभी भी अपना नाम बदल सकता है।

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने के लिए पात्रता

यदि व्यक्ति छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर  पर अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसे नीचे दी गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

  • व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
  • व्यक्ति के पास छत्तीसगढ़ का सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है।
  • नाम बदलने के लिए कोई सटीक कारण होना जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • तलाक के दस्तावेज
  • एफिडेविट
  • व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। व्यक्ति को नाम बदलने के लिए प्रत्येक चरणों को पूरा करना आवश्यक है।

  • एफिडेविट बनवाना
  • समाचार पत्र में विज्ञापन
  • राजपत्र अधिसूचना

एफिडेविट बनवाना:-

नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया के पहले चरण में आपको सबसे पहले नोटरी पब्लिक के समक्ष जिला न्यायालय में एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट मैं आपको अपना नया नाम और पुराना नाम लिखना होगा। साथ ही नाम बदलने का कारण भी लिखना होगा।

₹10 के न्यायिक स्टांप पेपर पर आपको एफिडेविट बनवाना होगा और एफिडेविट बनवाकर उसे द्वारा सत्यापित कराना होगा।

एफिडेविट में आपको कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना होगा।

  • आपका नया नाम और आपका पूरा नाम दोनों लिखना होगा।
  • आपका स्थाई पता
  • नाम बदलने का कारण का उल्लेख करना होगा।

समाचार पत्र में विज्ञापन:-

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने की दूसरे चरण की प्रक्रिया में आपको न्यूज़पेपर में विज्ञापन देनी होगी। न्यूज़पेपर में नाम बदलने की विज्ञापन देने के पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इस विज्ञापन को आपको 2 भाषा के न्यूज़पेपर में प्रकाशित कराना होगा। एक छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय भाषा के न्यूज़ पेपर में और दूसरा किसी अंग्रेजी न्यूज़पेपर में। न्यूज़ पेपर में आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। जैसे आपका नया और पुराना नाम, आप का स्थाई पता, और आपके पिता या पति के बारे में।

राजपत्र अधिसूचना

छत्तीसगढ़ में कानूनी तौर पर नाम बदलने के लिए यह तीसरी और अंतिम प्रक्रिया होती है। इसमें आपके नए नाम को छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जिसके लिए आपको छत्तीसगढ़ के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा। यहां फॉर्म भरने के साथ-साथ आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके बाद आपका नाम बदलने की नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी। और आपके द्वारा दिए गए पते पर आप के बदले हुए नाम की गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी जाएगी।

इन तीनों चरणों की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इन प्रक्रियाओं के बाद आपका नाम कानूनी तौर पर बदल जाता है। जिसके बाद आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों में अपना नाम बदल सकते हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, लाइसेंस, शैक्षिक दस्तावेज, या दूसरे किसी भी सरकारी दस्तावेज में अपना नाम गजट नोटिफिकेशन की कॉपी द्वारा बदल सकते हैं।

  • अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम बदलना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड एक साथ संलग्न करके जमा करना होगा। जिसके बाद आपका नाम आधार कार्ड में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको अपने पैन कार्ड में नाम बदलना है, तो पैन कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पैन कार्ड एक साथ संलग्न करके जमा करना होगा। जिसके बाद आपका नाम पैन कार्ड में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको अपने पासपोर्ट में नाम बदलना है, तो पासपोर्ट आफिस जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पासपोर्ट एक साथ संलग्न करके जमा करना होगा। जिसके बाद आपका नाम पासपोर्ट में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
  • यदि आपको अपने शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम बदलना है, तो आपको अपनी पढ़ाई जहां से पूरी की है वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के शैक्षिक दस्तावेज एक साथ संलग्न करके जमा करना होगा। जिसकी बाद आपका नाम शैक्षिक दस्तावेज में गजट सर्टिफिकेट के अनुसार बदल दिया जाएगा।
  • अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों में भी ठीक इसी प्रकार गजट सर्टिफिकेट के अनुसार आप अपना नाम बदल सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान

  • सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (व्यस्क)
  • सरकारी तत्काल शुल्क= 1000+1300 (मामूली)

अगर आप मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप कानूनी तौर पर अपना नाम बदलना करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं तथा दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

Website:- www.yourdoorstep.co

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