असम में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें:- पूरे विश्व में हर इंसान का एक अपना नाम होता है उसी नाम के आधार पर रिश्तेदार दोस्त आदि सभी उस इंसान से जुड़े हुए होते हैं। हमारा नाम हमारे जीवन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाम से ही हमारी असल पहचान होती है। लेकिन जीवन में कई और वजह से हमें अपने नाम को बदलने, आंशिक परिवर्तन करने की या नाम में कुछ अक्षर को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। नाम बदलने के कई और भी कारण हो सकते हैं। यदि आप मूल रूप से असम की निवासी है और आप अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आज हम आपको असम में कानूनी तरीके से नाम कैसे बदलें इसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी द्वारा आप अपना नाम आसानी से बदल सकते हैं।
नाम बदलना किसे कहते हैं।
अगर आप अपना नाम या फिर बीच का नाम या फिर उपनाम बदलते हैं, तो उसे नाम बदलना कहलाता है। अगर आप अपने नाम में सिर्फ एक वर्ण का भी बदलाव करते हैं, तो उसे भी नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाएगी।
असम गजट क्या है?
जब व्यक्ति अपने नाम को सरकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार नाम बदलता है, तो उस प्रक्रिया को सरकार से मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट और गजट नोटिफिकेशन कहते हैं।
नाम बदलने की आवश्यकता
- व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र में नाम में त्रुटि होना।
- स्कूल प्रमाण पत्र के नाम में त्रुटि होना।
- ज़्यादातर महिलाएं शादी के बाद अपने नाम में अपने पति का सरनेम जोड़ना चाहती है जिसकी वजह से।
- महिलाएं तलाक के बाद भी अपना नाम बदलना चाहती है।
- व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के बाद। अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है।
- अन्य अधिकारिक कारणों के वजह से व्यक्ति अपने नाम में परिवर्तन करता है।
असम में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
- पति
- पत्नी
- परिवार का कोई भी सदस्य अपने जीवन में कभी भी नाम में परिवर्तन कर सकता है।
असम में नाम परिवर्तन हेतु पात्रता
यदि कोई व्यक्ति असम में अपना नाम परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे नीचे गई आवश्यकताओ को पूरा करना होगा।
- व्यक्ति के पास भारत का नागरिकता होना आवश्यक है।
- व्यक्ति के पास सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है।
- व्यक्ति के पास नाम बदलने के लिए कोई सही कारण होना भी आवश्यक है।
असम में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का स्थाई पता
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण पत्र (शादी के बाद कोई महिला अगर अपना नाम परिवर्तन करना चाहती हो तो)
- तलाक के कागजात (यदि कोई महिला तलाक के बाद अपने नाम में बदलाव करना चाहती हो तो)
- शपथ पत्र
- व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र
असम में नाम परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है?
असम में नाम बदलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। और कानूनी रूप से आपको अपना नाम बताने के लिए प्रत्येक चरणों को पूरा करना आवश्यक है।
- आवेदक द्वारा एफिडेविट बनवाना
- आवेदक द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन कराना
- राजपत्र अधिसूचना
यदि आप असम के निवासी हैं और आपको अपना नाम परिवर्तन करना है तो आपको नाम बदलने के लिए मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष जिला न्यायालय में एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट में आपको पुराना नाम और नए नाम का उल्लेख करना होगा। साथ ही आपको नाम बदलने का कारण लिखना होगा।
इसके लिए आपको ₹10 के लिए न्यायिक स्टांप पेपर पर एक एफिडेविट बनवाना होगा और एफिडेविट बनाकर उसे नोटरी में जमा कराना होगा।
एफिडेविट में आपको निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होगा।
- आपका पुराना नाम और आपका नया नाम दोनों लिखना होगा।
- आपका वर्तमान और स्थाई पता
- नाम बदलने का कारण
आवेदक द्वारा समाचार पत्र में नाम बदलने की सूचना प्रकाशित करना
यदि आप एफिडेविट बना लिए हैं तो दूसरे चरण में आपको समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया करनी होगी। समाचार पत्र में आपको प्रकाशित कराना होगा कि आपने अपना नाम बदल लिया है और आज की तिथि के बाद आपको नए नाम से जाना जाएगा। नए नाम की सूचना प्रकाशित कराने के लिए आपको दो समाचार पत्रों का चुनाव करना होगा। जिसमें एक आपके राज्य असम की आधिकारिक भाषा में प्रकाशित होगी। और दूसरी भाषा अंग्रेजी के समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा। समाचार पत्र में आपको अपने बारे में जानकारी देनी होगी। आपको अपने नए नाम पुराने नाम स्थाई पता आपके पिता या पति के बारे में भी जानकारी देनी होगी।
गजट में नोटिफिकेशन
अगर आपने समाचार पत्र में नए नाम की सूचना प्रकाशित करा दी है, तो आपको नाम बदलने की अंतिम चरण को पूरा करना होगा। अंतिम चरण के रूप में आपके नए नाम को असम के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जिसके लिए आपको असम के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा। सुबह फॉर्म भरने के साथ-साथ आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। जिसके बाद आपका नाम बदलने की नोटिफिकेशन असम के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी और आपके द्वारा दिए गए आपके पते पर बदले हुए नाम की कॉपी भेज दी जाएगी।
तीनों प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपके नाम बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आपका नाम कानूनी तौर पर बदल दिया गया है। इसके बाद आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज में गजट सर्टिफिकेट की सहायता से अपना नाम बदल सकते हैं।
- यदि किसी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदलना है, तो आधार कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड जमा करने होंगे। जिसकी बाद आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम गजट नोटिफिकेशन के आधार पर बदल दिया जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति को अपने पैन कार्ड में अपना नाम बदलना है, तो पैन कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पैन कार्ड जमा करने होंगे। जिसकी बाद पैन कार्ड में व्यक्ति का नाम गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति को अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना है, तो पासपोर्ट आफिस जाकर वहां गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के पासपोर्ट जमा करने होंगे। जिसकी बाद पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति को अपने शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम बदलना है, तो व्यक्ति अपनी पढ़ाई जहां से पूरी की है वहां जाकर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी और अपने पुराने नाम के शैक्षिक दस्तावेज जमा करने होंगे। जिसकी बाद शैक्षिक दस्तावेज में व्यक्ति का नाम गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
- अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों में भी ठीक इसी प्रकार गजट सर्टिफिकेट के आधार पर व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है।
असम में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान
- सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (व्यस्क)
- सरकारी तत्काल शुल्क 1000+1300 (मामूली)
अगर आप मूल रूप से असम के निवासी हैं और आप कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपने नाम में बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी सहायता कर सकती है। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर फॉर्म भरकर संपर्क कर सकते हैं तथा हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
Website:- www.yourdoorstep.co