पंजाब में पासपोर्ट में अपना नाम कैसे बदलें :– किसी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। पासपोर्ट के बिना कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणों से पासपोर्ट में नाम बदलने की ज़रूरत होती है। अगर आप स्थाई रूप से पंजाब के निवासी हैं और आपको अपने पासपोर्ट में नाम बदलने की ज़रूरत है, तो आप घर बैठे अपने पासपोर्ट में नाम बदल सकते हैं। आज हम आपको पंजाब में पासपोर्ट में अपना नाम कैसे बदलें ? इससे जुडी सभी जानकारी देने जा रहे हैं।
पासपोर्ट क्या होता है?
पासपोर्ट राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है, जो विदेश यात्रा के लिए व्यक्ति की पहचान और व्यक्ति की राष्ट्रीयता को दर्शाता है। पासपोर्ट में व्यक्ति की पहचान के लिए नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं जन्म स्थान आदि महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद रहती है।
पंजाब में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
यदि आप पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत होगी।
- मूल पासपोर्ट
- पासपोर्ट के पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी
- नए नाम की आई डी सर्टिफिकेट
- नाम बदलने हेतु गजट नोटिफिकेशन
- मैरिज सर्टिफिकेट (यदि शादी के बाद किसी महिला को अपना नाम ले सरनेम बदलने की जरूरत हो)
- तलाक के पेपर (यदि कोई महिला तलाक के बाद अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहती हैं)
पंजाब में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण
- पासपोर्ट में नाम गलत होना
- विवाह के बाद पति का सरनेम अपने नाम में जोड़ने के कारण
- तलाक के बाद नाम में परिवर्तन के कारण
- धर्म परिवर्तन के बाद
- नाम पसंद नहीं होने के कारण
पंजाब में पासपोर्ट में नाम बदलने की प्रक्रिया
अगर पंजाब में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है या अपने माता पिता के नाम में बदलाव या सुधार करना चाहता है, तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गजट सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन निकलवाई जाती है।
सेंट्रल गजट सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम अपनी माता और पिता का नाम और स्थाई पता की जानकारी देनी होगी।
यदि कोई महिला शादी के बाद अपना नाम पासपोर्ट में बदलना चाहती है, तो उन्हें अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, और पति का स्थाई पता की जानकारी देनी होगी। जैसे कि मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मेरे पिता का नाम राजेंद्र सिंह है और मेरे पति का नाम विकास सिंह है चूंकि अब मेरी शादी हो गई है इसलिए भविष्य में मुझे प्रिया कुमारी सिंह के नाम से जाना जाएगा।
जब आप इस तरह का गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से बना लेंगे, तो अपने पासपोर्ट के साथ गजट नोटिफिकेशन को संलग्न करके पासपोर्ट ऑफिस में जमा करना होगा। वहां के अधिकारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल देंगे।
सेंट्रल गजट नोटिफिकेशन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है?
- एफिडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में विज्ञापन देना
- राजपत्र अधिसूचना
पंजाब में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए शपथ पत्र
यदि आप पंजाब में पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नोटरी में नाम बदलने के लिए एक शपथ पत्र बनवाना होगा। इसमें आपको अपना पुराना नाम और नया नाम (जो आप अपने पासपोर्ट में बदलना चाहते हैं) वह लिखना होगा। साथ में आपको अपने पिता या पति का नाम स्थाई पता और नाम बदलने का सटीक कारण लिखना होगा। फिर आपको इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और फिर इसे नोटरी से सत्यापित करवाना होगा।
पंजाब में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित कराना
जब आप शपथ पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो अब आपको नाम बदलने का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना होगा। नाम बदलने का विज्ञापन आपको दो तरह के समाचार पत्र में देने होंगे।
- एक राज्य के क्षेत्रीय भाषा के न्यूज़ पेपर में विज्ञापन देना होगा।
- दूसरा विज्ञापन आपको अंग्रेजी समाचार पत्र में देना होगा।
समाचार पत्र में आपको निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।
- आपका पुराना नाम
- आपका नया नाम
- आपका वर्तमान पता
- जन्म तारीख
पंजाब में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना
समाचार पत्र में नाम बदलने की विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद आपको भारत सरकार के राजपत्र में नाम बदलने की अधिसूचना प्रकाशित करवानी होगी। आपको अपना नाम पंजाब के राजपत्र में प्रकाशित करवानी होगी। पंजाब राजपत्र में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत होगी।
- आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हलफनामा/ नोटरी से सत्यापित
- नाम बदलने का विज्ञापन जिस दो समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है उस विज्ञापन की कटिंग
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नए नाम की कोई सरकारी आईडी
- इसके लिए आपको फीस भी जमा करनी होगी।
इन सभी दस्तावेजों को एक फाइल में रखकर गजट कार्यालय में जमा करना होगा। फाइल जमा करने के लगभग 15 से 30 दिनों के बाद आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा।
गजट में प्रकाशित होने के बाद आप अपना नाम पासपोर्ट में बदल सकते हैं।
पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां आपको अपने पुराने नाम के पासपोर्ट के साथ गजट नोटिफिकेशन की कॉपी देनी होगी। फिर गजट नोटिफिकेशन की कॉपी के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा।
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