हिमाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे – शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी में आप के मालिकाना हक और आप की हिस्सेदारी को शेयर सर्टिफिकेट के द्वारा दर्शाया जाता है। शादी डिवोर्स या किसी अन्य कारणवश अगर आपके नाम में परिवर्तन होता है तो आपको अपने Share Certificate Name Change करवाना होगा, हिमाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे के बारे में आज के लेख मे जानकारी दी गई है।
आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार अपने शेयर सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन कर सकते है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि Himachal Pradesh Share Certificate Name Change करने की इस जटिल प्रक्रिया को सरल कैसे बनाया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज करने का तरीका | Process for Name Change in Himachal Pradesh Share Certificate
हिमाचल प्रदेश के नागरिक कर अपने Share Certificate Name Change करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास निर्देशों का पालन करना होगा –
- इसके लिए आपको अपने नए नाम का एफिडेविट तैयार करना होगा जिसके लिए आप हिमाचल प्रदेश के किसी कोर्ट या नोटरी से संपर्क कर सकते है।
- अपने नए नाम का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के स्थानीय भाषा के अखबार मे और उसके बाद अग्रेजी भाषा के अखबार मे विज्ञापन देना होगा।
- इन सबके बाद अपने सभी दस्तावेजों के साथ आपको हिमाचल प्रदेश मे अपने नए नाम का गजट प्रकाशित करना होगा।
हिमाचल प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे इसके बारे मे विस्तार से सभी तरीकों को नीचे समझाया गया है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
हिमाचल प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
हिमाचल प्रदेश की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग सोसाइटी चलाई जाती है। अगर आप ऐसे ही किसी को ऑपरेटिव सोसाइटी में घर या फ्लैट लेकर रह रहे हैं तो कुछ सोसाइटी में आप की हिस्सेदारी और आपके घर पर आप के मालिकाना हक को शेयर सर्टिफिकेट के जरिए दर्शाया जाता है।
अगर आपके नाम में किसी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार की तुरंत होती है तो शेयर सर्टिफिकेट में गलत नाम की वजह से आपके घर पर मालिकाना हक साबित करने में दिक्कत हो सकती है। आपको सोसाइटी की कमिटी मेंबर से बात करनी चाहिए और उसके बाद नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश मे गजट क्या है?

गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसे सरकार हर हफ्ते जारी करती है। गजट पत्रिका में सरकार अपनी योजना और विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्रकाशित करती है। इसके अलावा गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन धर्म परिवर्तन की जानकारी कभी प्रकाशित किया जाता है।
अगर किसी कारणवश आप अपना धर्म या नाम परिवर्तन करते हैं तो आपको इसकी जानकारी गजट पत्रिका में प्रकाशित करवाने की होगी। उसके बाद आपके सभी दस्तावेजों में आपके नए नाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। गजट पत्रिका के जरिए नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
हिमाचल प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कब करवा सकते है? – Reason for Share Certificate Name Change in Himachal Pradesh
अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो नाम परिवर्तन करवाने के कुछ आवश्यक कारणों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- शादी के बाद सरनेम बदलने पर
- डिवोर्स लेने पर
- घर का मालिकाना हक किसी को देने पर
- ज्योतिष के कारण अपने नाम में परिवर्तन करने पर
- किसी भी अन्य कारणवश अगर आप के दस्तावेज में नाम में त्रुटि होती है तो उसे सुधारने पर
Note – इसके अलावा किसी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवाने के अनेकों कारण हो सकते हैं किसी भी कारणवश अगर आप अपना नाम परिवर्तन करवाते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
हिमाचल प्रदेश मे शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Document for Share Certificate Name Change in Himachal Pradesh
अगर हिमाचल प्रदेश का नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –;
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का पत्र
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हिमाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे | Himachal Pradesh Share Certificate Name Change Kaise Kare
अगर आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक है और अपने सोसाइटी की तरफ से जारी हुए शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें –
Step 1 – सबसे पहले कोटा नोटरी से एफिडेविट तैयार करवाए
आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी में सरकारी कागज के जरिए एक एफिडेविट तैयार करवाना है। आपको अपना पुराना नाम नया नाम नाम परिवर्तन का कारण पिता या पति का नाम और अपना पूर्ण पता बताना है। इस एफिडेविट में आपको सभी जानकारी स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ लिखनी है और अपना हस्ताक्षर करना है।
Step 2 – अपने नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करना है
अब आपको अपने स्थानीय भाषा के अखबार और एक अंग्रेजी भाषा के अखबार में अपने नए नाम की जानकारी प्रकाशित करनी है। आपको अखबार में छपवा ना है कि आप का पुराना नाम क्या था नया नाम क्या हुआ इसके साथ ही आपको अपना पता और अपने पिता या पति का नाम प्रकाशित करवाना होगा।
Step 3 – अब गजट पत्रिका के लिए आवेदन करें
केंद्र सरकार की तरफ से गजट पत्रिका गजट राजपत्र कार्यालय से संचालित की जाती है। आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध करना है। इस पत्र में आपको अपना पुराना नाम नया नाम पिता या पति का नाम और एफिडेविट पहचान पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संकलित करके गजट राजपत्र कार्यालय तक भेजना है।
Note – नाम परिवर्तन करवाने की यह पूरी प्रक्रिया काफी झंझट से भरी हुई है। अगर इस प्रक्रिया को सरल और तुरंत करना चाहते है तो Yourdoorstep की वेबसाइट के जरिए हमसे संपर्क करें।
Yourdoorstep को क्यों चुने
अगर आप हमारे वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका नाम परिवर्तन करवाना आसान हो जाता है –
- Yourdoorstep वेबसाइट के जरिए आप अपना नाम तुरंत परिवर्तित करवा सकते है।
- बिना किसी भागदौड़ के घर बैठे आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तित करके आपके दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा।
- आप एक क्लिक करके हम से सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बताकर उसका तुरंत निराकरण पा सकते हैं।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको हिमाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे (Himachal Pradesh Share Certificate Name Change) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है जिसे पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करवा सकते है। अगरिया जानकारी लाभदायक लगती है और आप Yourdoorstep की वेबसाइट से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करना ना भूले।